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रांची नामकुम थाना क्षेत्र में हुई गृहभेदन घटना का उदभेदन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी

रांची नामकुम थाना क्षेत्र में हुई गृहभेदन घटना का उदभेदन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी

नामकुम थाना क्षेत्र में हुई गृहभेदन घटना का उदभेदन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी

प्रसंगः- नामकुम थाना काण्ड सं0-142/26, दिनांक-27.05.26, धारा-331 (3) / 305 (a) BNS

मई माह में दिनांक-27.05.2026 को केतारी बगान नामकुम स्थित दीपक कुमार उर्फ पिंटु के बंद घर का ताला तोड़कर घर के अंदर से लगभग 15,00,000/- (पंद्रह लाख) अनुमानित मूल्य के सोने चांदी के जेवर तथा किमती घड़ी एवं 30,000/- रूपये नगद की चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इसके पूर्व भी नामकुम थाना क्षेत्र में कई बंद घरो में चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई थी। लगातार हो रही चोरी घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के द्वारा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम के नेतृत्व में नामकुम थाना प्रभारी एवं थाना अन्य पदाधिकारी को शामिल करते हुए कांडों के उद्भेदन एवं सामान की बरामदगी तथा संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन एवं अनुसंधान के क्रम में कांड में संलिप्त व्यक्ति शेख अफरोज उर्फ पुटीलाल उर्फ अहमद राजा उर्फ साहिल उम्र 24 वर्ष, पिता-शेख मसगुल उर्फ शेख मजबुल, सा०-जामबाद लघुरका थाना हुर्रा, जिला-पुरूलिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की घटना के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले अवैध हथियार सहित चोरी किये गये जेवर से प्राप्त रकम नगद 1,00,000/- रूपये बरामद किये गये। गिरफ्तार उक्त अभियुक्त के द्वारा अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया गया है कि अपने 6-7 अपराधिक सहयोगियों का गिरोह बनाकर बंद घरो से सोने चांदी के गहनो, रूपया एवं किमती सामान की चोरी करते है। चोरी किये गये जेवर को इनलोगों के द्वारा प्रायः लोवाडीह स्थित महारानी ज्वेलर्स में कम मूल्य पर बेचा जाता है। प्रासंगिक कांड में चोरी किये गये जेवर को छः लाख रूपया में बेचा गया था। इसके पूर्व भी नामकुम थाना क्षेत्र के अलावे सदर थाना क्षेत्र, लोअर बाजार थाना क्षेत्र में चोरी किये गये जेवरात को महरानी ज्वलेर्स के मालिक कृष्णा कुमार को बेचा करता था तथा उससे प्राप्त रकम को आपस में बांट लिया करता था। बेचे गये जेवरात को ज्वेलरी दुकान मालिक द्वारा गलाकर पुनः नये जेवर बना लिये जाते थे। इसके निशानदेही पर महरानी ज्वेलर्स से लगभग 212 ग्राम सोना एवं 18 किलो चांदी बरामद कर विधिवत जप्त किया गया है तथा ज्वेलरी शॉप के मालिक कृष्णा कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया। चोरी के इस संगठित गिरोह का मुख्य सरगना शेख अफरोज उर्फ पुटीलाल उर्फ अहमद राजा उर्फ साहिल है जो चोरी 15 से अधिक अपराधिक कांडों में संलिप्त रहा है तथा कई बार न्यायिक भेजा गया है। यह एक अभ्यासिक अपराध कर्मी है। संगठित गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। साथ ही ज्वेलरी दुकान के मालिक कृष्णा कुमार के अपराधिक इतिहास के संबंध में छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

  1. शेख अफरोज उर्फ पुटीलाल उर्फ अहमद राजा उर्फ साहिल उम्र 24 वर्ष पिता शेख मसगुल उर्फ शेख मजबुल पता- स्थायी पता जामबाद लघुरका थाना हुर्रा जिला पुरुलिया राज्य पं० बंगाल,

वर्तमान पता ईलाहीबक्स कॉलोनी में सकिला बीबी के घर के नजदीक थाना सदर जिला रॉची तथा वर्तमान छोटा तालाब के नजदीक हिन्दपीढ़ी थाना हिन्दपीढी,

  1. कृष्णा कुमार, उम्र-20 वर्ष, पिता-गणेश सोनी, सा०-फ्लैट नं0-403, ए० ब्लॉक, स्वर्ण रेखा गॉर्डेन, लोवाडीह, थाना-नामकुम, जिला-रांची।

बरामद सामाग्री :-

  1. विभिन्न प्रकार के सोना के जेवर वजन लगभग 212 ग्राम,
  2. विभिन्न प्रकार के चांदी के जेवर वजन लगभग 18 किलोग्राम
  3. नगद रकम – 1,00,000/- रूपये,
  4. देशी पिस्ट- 01,
  5. जिन्दा गोली 03 अद्द,
  6. घड़ी 01 अद्द
  7. मोबाईल फोन-01 अद्द

अपराधिक इतिहास

शेख अफरोज उर्फ पुटी लाल का अपराधिक इतिहास

  1. सदर थाना रॉची कांड सं0 458/20 धारा-461/379 भा०द०वि०
  2. सदर थाना रॉची कांड सं0 269/21 धारा-414/34 भा०द०वि०
  3. सदर थाना रॉची कांड सं0 229/21 धारा-452/341/323/427/506/34 भा०द०वि०
  4. सदर थाना रॉची कांड सं0 131/21 धारा-392 भा०द०वि०
  5. सदर थाना रॉची कांड सं0 204/21 धारा-454/380 भा०द०वि०
  6. सदर थाना रॉची कांड सं0 93/23 धारा-356/382 भा०द०वि०
  7. लोअर बाजार थाना रॉची कांड सं0 70/25 धारा-317 (5)/338 बी०एन०एस० एवं 25 (1-बी0) ए०/26/35 आर्म्स एक्ट
  8. रेल थाना रॉची कांड सं0 13/22 धारा-379/511 भा०द०वि०
  9. नामकुम थाना कांड सं0 143/21 धारा-457/380
  10. नामकुम थाना कांड सं0 96/21 धारा-392 भा०द०वि०
  11. नामकुम थाना कांड सं0 183/23 धारा 457/380 भा०द०वि०
  12. नामकुम थाना कांड सं0 285/25 धारा-454/380/414/34 भा०द०वि०
  13. नामकुम थाना कांड सं0 288/25 धारा-331 (4) / 305 (ए) भा०न्या०सं०
  14. नामकुम थाना कांड सं0 20/26 धारा-331 (3) / 305 (ए) भा० न्या०सं०
  15. नामकुम थाना कांड सं0 31/26 धारा-331 (3) / 305 (ए) भा० न्या०सं०

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी

  1. श्री अमर कुमार पाण्डेय, वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रांची,
  2. श्री रामनारायण सिंह, पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, नामकुम थाना, रांची,
  3. पु०अ०नि०, शशि रंजन, नामकुम थाना,
  4. पु०अ०नि०, जयेदव कुमार सराक, नामकुम थाना,
  5. पु०अ०नि०, सोनू कुमार दास, नामकुम थाना,
  6. स०अ०नि०, उज्जवल कुमार सिंह, नामकुम थाना,
  7. स०अ०नि०, सत्येन्द्र सिंह, नामकुम थाना,
  8. स०अ०नि०, तारकेश्वर प्रसाद केसरी, नामकुम थाना,
  9. थाना के सशस्त्र बल।
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