जाली नोट के साथ अपराधी गिरफ्तार प्रेस विज्ञप्ति लोअर बाजार थाना काण्ड संख्या 139/25, दिनांक 11.06.25 धारा 178/179/180/181 बी एन एस दिनांक 11.06.25 को वादी मो० परवेज उम्र 32 साल पिता मो० जमाल पता नियर मोती मस्जिद थाना हिन्दपीड़ी जिला रॉची के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया की इनके सुधा काम्पलेक्स स्थित मोबाईल की दुकान पर एक किशोर आया और पैतीस सौ रूपये के मूल्य का एक मोबाईल खरीद कर नगद रूप में पॉच सौ के मूल्य का सात नोट इन्हे दिया। जब इन्होने नोट को ध्यान से देखा तो पाया की सभी नोट नकली थे और कई नोट का नबंर एक ही सीरीज का था। वादी ने बताया की उन्होने इस बात की सूचना अन्य दुकानदारो को दिया और किशोर से पूछताछ करने पर किशोर ने बताया की कालीनगर थाना नामकुम स्थित उसके घर पर उसके पिता सुभाष प्रसाद के पास घर में और भी इस तरह के नोट रखे हुए है। तत्पश्चात वादी थाना पर किशोर के साथ आए और जाली नोट प्रस्तुत किये। जिसके आधार कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के कम में सुभाष प्रसाद पिता चन्द्रदीप प्रसाद पता कालीनगर थाना नामकुम जिला रॉची के घर से इनके बिछावन के निचे रखे अवस्था में पॉच सौ रूपये के मूल्य का 29 पीस (उनतीस) नोट बरामद किया गया। जिसमे कई नोटो का सीरियल नबंर एक ही था। जिससे यह स्पष्ट हो गया की बरामद नोट नकली है। बरामद नकली नोट के सबंध में सुभाष प्रसाद से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारीः-1. सुभाष प्रसाद उम्र 58 साल पिता चन्द्रदीप प्रसाद पता कालीनगर थाना नामकुम जिला बरामदगीः-1. पाँच सौ रूपये के मूल्य का सैतीस पीस (37) जाली करेंसी नोट जिसमे कई नोट एक ही सीरियल नबंर के है। 2 स्पलेन्डर मोटर साईकिल एक निबंधन संख्या जे एच 01 एफ ए 1167 3. विवो कंपनी का एक मोबाईल छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी 1. 2. पु०नि०दयानन्द कुमार, थाना प्रभारी लोअर बाजार। पु०अ०नि० सुधीर बाड़ा, लोअर बाजार थाना। 3. पु०अ०नि० सलीम लुगुन, लोअर बाजार थाना। 4. 5. 6. 7. पु०अ०नि०
” POLYDOC हॉस्पिटल की टीम की बड़ी उपलब्धि। फेफड़े एवं डायाफ्राम का सफल ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा किया गया। दिनांक 20 5.2025 को 30 वर्षीय श्री राहुल शर्मा पर रामगढ़ मेन रोड में चाकू से हमला हुआ था। उन्हें बाएं तरफ की छाती में चाकू लगा था, जो की पंजरियों को चीरते हुए बाएं तरफ की छाती के फेफडे एवं डायाफ्राम (पेट एवं छाती के बीच की दीवार) को चीरते हुए पेट तक पहुंच गई। जब वह अस्पताल आए थे तो उनके फेफड़ें से हवा एवं खून निकल कर (leak) छाती के अंदर ही फैल कर दूसरे तरफ के फेफड़े एवं हार्ट को दबाने लगा, जिसे की टेंशन नियमोथोरेकस Tension pneumothorax )कहते हैं। इससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है ,और तुरंत जान भी जा सकती है। अस्पताल पहुंचने पर उनके बाएं तरफ की छाती में तुरंत नली ICD डालकर , स्थिति को संभाला गया। जब दूसरे दिन उन्हें पानी और खाना दिया गया तो उन्हें बार-बार उल्टी होने लगी, तब दोबारा सीटी स्कैन कराया गया जिससे पता चला की डायाफ्राम फटी हुई है जिसके कारण पेट के अंदर का आंत छाती में घुस गया है और वहां आकर फंस गया है। सामान्यतः इसकी सर्जरी ओपन विधि से सिर्फ बड़े शहरों में पेट एवं छाती खोलकर होती हैं। जिससे की मरीज को काफी दिनों तक वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ती हैं। हाल के वर्षों में,विदेशों में इसकी सर्जरी दूरबीन विधि के द्वारा की गई है। उसी तर्ज पर हमारी PolyDoc की टीम ने सर्जरी करने का प्लान किया। इस ऑपरेशन में पूरा ऑपरेशन तीन छोटे-छोटे छेदों से Laparoscopy विधि के द्वारा किया गया । ऑपरेशन के दौरान छाती के अंदर घुसे हुए आंत को सावधानी पूर्वक छुड़ाकर वापस पेट में लाया गया। उसके बाद बाएं तरफ की छाती के अंदर जमे हुए खून के थक्के ,फेफड़ों की झिल्ली, एवं खराब हुए फेफड़ों के भाग को हटाया गया। तत्पश्चात छाती एवं पेट के बीच की दीवार में हुए छेद को सिलाई करके ठीक किया गया। इस विधि में दर्द कम होने के कारण मरीज को 48 घंटे के अंदर ही वेंटिलेटर से बाहर निकाल लिया गया और खाना पीना दिया जाने लगा। और आज वह अच्छे हालत में चलते-फिरते हुए सकुशल अपने घर जा रहे हैं। संभवत: इस विधि से किया गया अपने तरह का यह पहला ऑपरेशन होगा झारखंड में। इलाज करने वाली टीम में निम्नलिखित लोग शामिल थे , क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉ कौशल कुमार एवं डॉ शक्ति एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ अजीत आईसीयू के चिकित्सक डॉ राजेश ,डॉआनंद, डॉ आकांक्षा ओटी एवं आईसीयू के सभी स्टाफ।
कांके थाना क्षेत्र में अपराधकर्मी के पास से अवैध हथियार बरामद पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के आदेशानुसार एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक मु0-1 के दिशा निर्देश में क्षेत्र में सधन गश्ती एवं एन्टी क्राईम चेकिंग लगातार की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 29.05.25 की रात्रि को कांके थाना क्षेत्र के गश्ती पदाधिकारी को आसूचना प्राप्त हुई की लॉ यूनिवर्सिटि के आगे रिंग रोड के ओवर ब्रीज के नीचे एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में हथियार के साथ बैठा हुआ है। जिसके सत्यापन के क्रम में गश्ती पदाधिकारी उक्त स्थल पर ज्योही पहुँचे, त्योहीं गश्ती वाहन को देखकर एक व्यक्ति बुकरू की तरफ भागने लगा, जिसे गश्ती दल द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ा गया तथा उसकी विधिवत तलाशी लिये जाने पर उसके पास से एक 7.65 एमएम का पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़ाये अभियुक्त से हथियार के संबंध में पुछताछ किये जाने पर ज्ञात हुआ कि वह इलेक्ट्रिशियन का कार्य करता है तथा साथ हीं बैट्री सप्लाई भी करता है। हथियार के श्रोत के संबंध में पुछे जाने पर पकडाये व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मुंगेर, बिहार से खरीदकर लाया था। पुछताछ के क्रम में अबतक अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। हथियार आपूर्तिकर्ता एवं अन्य विन्दुओं पर छानबीन की जा रही है। इस संबंध में कांके थाना कांड सं0 144/25, दिनांक 29.05. 25. धारा 25 (1-बी0) ए/26 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्त का नाम-शमसाद आलम उम्र 26 वर्ष, पिता मो० लड्डू, पता टिम्बर गली तीसरा अपार्टमेंट थाना गोंदा, जिला रांची रांची स्थायी पता- ग्राम बलथी रसूलपुर, थाना बोचान, जिला मुजफ्फरपुर बिहार। बरामदगी-01.7.65 एमएम का देशी पिस्टल एक (01) 02. जिंदा कारतूस दो- (02) छापामारी दल-01. पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, कांके प्रकाश रजक। 02. पु०अ०नि० मनोज कुमार करमाली, कांके थाना। 03. एस०आई०आर०बी०/23 बिलसन माल्टो 04. आ0/2086 कृष्णा मुर्मू 05. चा0आ0/2780 मो० इजत्वा हुसैन
कांड दर्ज होने के 24 घंटा के अंदर त्वरित कारवाई करते हुए साईबर अपराधी को गिरफ्तार कर सामान को जब्त किया गया।
दिनांक- 28/05/2025 को थाना प्रभारी, साईबर अपराध थाना रांची को आवेदक सूरज साहेब, पिता- मुंशी मेहता, वर्त्तमान पता-शिव शक्ति नगर कोकर राँची के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया कि दिनांक 20.05.2025 को RBL CREDIT CARD के चार्ज कटने के नाम पर वॉट्सप में लिंक एवं APK फाईल भेजकर शिकायतकर्ता के RBL क्रेडिट कार्ड से कुल 1,08,479 रुपये का अवैध निकासी कर AMAZON से आर्डर कर लिया गया है। उक्त आवेदन पर साईबर अपराध थाना कार्ड संख्या 132/2025 दिनांक 28/05/2025 धारा 318 (4)/319 (2)/336 (3) भा0 न्या०सं० एवं 660/66(d) आई.टी. एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया। जिसके उपरांत पुलिस उपमहानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय राँची के निर्देशानुसार एस.आई.टी. गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में साईबर अपराध थाना राँची से प्राप्त तकनीकि डेटा के आधार ज्ञात हुआ कि बादी के क्रेडिट कार्ड से साईबर ठगी हुए राशि का उपयोग कर पैनासोनिक कम्पनी का 1.5 ट्रेन एसी, सैमसंग कम्पनी का 246 लिटर फ्रीज एवं OPPO कम्पनी का मोबाईल फोन को आर्डर कर थाना-सोनारायठाढ़ी, जिला- देवघर अंर्त्तगत डिलीवर किया हैं। तत्पाश्चात साईबर अपराध थाना, राँची के एस.आई.टी. एवं सोनारायठाढ़ी थाना प्रभारी के सहयोग से कांड में उपयोग हुए एवं प्राथमिकी में उल्लेखित मोबाईल नंबर- 77828334918 को अप्राथमिकी अभियुक्त अजय कुमार, उम्र-करीब 22 वर्ष, पिता-स्व० नेवाजी मंडल, पताः-ग्राम-खपचावा, पोस्ट-पावे, थाना-सोनारायठाढ़ी, जिला-देवघर (झारखंड) के साथ गिरफ्तार करते हुए इनके बताए अनुसार एवं इनेक पहचान के आधार पर कांड में वादी के साईबर ठगी के पैसे से एमेजॉन के माध्यम से आर्डर किए गए पार्सल पैनासोनिक एसी एवं फ्रीज को बरामद किया गया हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार के द्वारा बताया गया कि ये एपीके फाईल भेजकर साईबर ठगी की घटना अन्य सहयोगियों के साथ कारित करते थे एवं पैसे से ऑनलाईन सामान अर्डर कर मँगा लेते थे। कभी- कभी उक्त पैसे को अन्य साईबर अपराधियों के बैंक खाते में प्राप्त कर कैश के रूप में ले लेत थे। कांड में संलिप्त अन्य 06 अपराधकर्मी के विरूद्ध छापेमारी किया जा रहा हैं।
दिनांक 27.05.202 को समय करीब 03.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि विद्यानगर रोड नं0-3 कार्मेल होस्टल के नजदीक संत मेरी स्कूल के सामने हरमू, थाना-सुखदेवनग राँची के पास से सफेद रंग की होंडा एक्टीवा स्कुटी जिसका रजि०न०- JH01GA 4848 में तीन अज्ञात लड़के सवार होकर एक छोटे बच्चे के गले से लॉकेट छिन कर भाग गये। उक्त सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया। इस संबंध में बादी के लिखित आवेदन के आधार सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-274/24, दिनांक-27.05.2025, धारा- 304(2)/318(2)/338/336(2) बी०एन०एस० दर्ज किया तथा आदेशानुसार कांड में संलिप्त अभियुकों के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में सी०सी०टी०वी० फुटैज का अवलोकन कर संदिग्ध की गिरफ्तारी हेतु छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के क्रम में पहाड़ी मंदिर के पास, थाना सुखदेवगनगर, जिला राँची के पास उक्त स्कूटी में सवार तीन लड़के 1. रौशन कुमार महतो उर्फ बल्लू उम्र करीब 18 वर्ष, पिता गणेश महतो पता जय प्रकाश नगर, नियर श्री राणी संती मंदिर लेन रातु रोड, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची 2. अभिषेक कुमार सिंह उम्र करीब 18 वर्ष, पिता सुरेश सिंह पता न्यू पुलिस लाईन मिसिर गोन्दा, थाना गोन्दा, जिला राँची को विधिवत गिरफ्तार ज्ञाप बनाकर गिरफ्तार किया गया एवं चोरी में प्रयुक्त स्कूटी वाहन को विधिवत् प्रस्तुती सह जप्ती सूची बना कर जप्त किया गया है । इनलोगों के निशानदेही पर इरगु रोड कुम्हार टोली स्थित भोला सन्स एंड ज्वेलर्स नामक दुकान से इस कांड में छिनतई की गई सोने जैसा लॉकेट एवं अन्य कांडों में छिनतई की गई लॉकेटों को बरामद किया जिसे विधिवत जप्त किया एवं छिनतई की गई समानों की खरीद बिक्री करने वाले सोनार सतीश कुमार सोनी, पिता स्व० भोला साव, पता किशोरगंज रोड नं0 01, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध स्वीकारोक्त बयान में आये नाम के व्यक्तियों का सत्यापन कर अग्रीम कार्यावाही किया जा रहा है।
गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त का नाम पता-
1) रौशन कुमार महतो उर्फ बल्लू उम्र करीब 18 वर्ष, पिता गणेश महतो पता जय प्रकाश नगर, नियर श्री राणी संती मंदिर लेन रातु
रोड, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची।
2) अभिषेक कुमार सिंह उम्र करीब 18 वर्ष, पिता सुरेश सिंह पता न्यू पुलिस लाईन मिसिर गोन्दा, थाना गोन्दा, जिला राँची।
3) सतीश कुमार सोनी, पिता स्व० भोला साव, पता किशोरगंज रोड नं0 01, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची।
निरूद्ध बालक 02 (दो)
काड में बरामद सामानों की सूची
1) सोने जैसा दिखने वाला विभिन्न आकार का कुल सात लॉकेट।
2) स्मार्ट मोबाईल कुल 04 (चार)
3) घटना में प्रयुक्त की गई स्कूटी सं0 JH01GA4848 (काला टेप से वाहन सं० को बदला गया है जिसका मूल रजि०न० JH01GA4649 है।
कांके थाना अन्तर्गत सर्वोदयनगर रोड नं0-08 में दिनांक-19.05.25 के सुबह करीब 04:45 बजे रमेश उराँव के घर में घुस कर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रमेश उराँव की चाकु घोंप कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया, जिसकी ईलाज के दौरान रिम्स में मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक मु०-प्रथम रॉची के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसमें कांके थाना के पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया। गठित टीम ने तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कई जिलो जैसे रामगढ़, हजारीबाग, चतरा एवं गया (बिहार) में छापामारी किया गया। अनुसंधान के क्रम में कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त शाहिद अंसारी पिता कलाम अंसारी, सा०-भीट्ठा, थाना-गोन्दा, जिला राँची को कल दिनांक 27.05.25 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया कि अभियुक्त रमेश उराँव के साथ काफी वर्षों से मिल कर जमीन का काम करता था। इस दौरान इसका मृतक के घर प्रायः आना जाना होता था। इसी क्रम में शाहिद अंसारी की मृतक की पत्नी तन्नु लकड़ा से जान पहचान हुई तथा प्रेम प्रसंग प्रारम्भ हुआ। साथ ही मोबाईल के माध्यम से बातचीत भी होने लगी। प्रेम प्रसंग कालांतर में शारीरिक संबंध में परिणत हो गया तथा दोनो एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस बात की जानकारी मृतक रमेश उराँव को हो गई। जिसका वह काफी विरोध करता था तथा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर प्रेमी शाहिद अंसारी के साथ मिलकर अपने पति के हत्या की योजना बनायी। घटना की रात्रि को मृतक एवं मृतक की पत्नी सपरिवार अपने बच्चो के मुडंन कार्यक्रम सह रात्रि भोज में सर्वोदयनगर में शामिल होने गये। इस दौरान शाहिद अंसारी रात्रिभोज कार्यक्रम में शामिल मृतक का पल-पल गमनागमन की खबर अपने मित्र सतीश बैठा के माध्यम से ले रहा था। साथ ही शाहिद अंसारी मृतक की पत्नी से भी लगातार फोन के माध्यम से संपर्क में था। मृतक के कमरे की चाभी उनकी पत्नी ने शाहिद अंसारी को उपलब्ध कराया तथा षडयंत्रपूर्वक मृतक व उसके परिजन के घर पहुँचने तक मृतक के कमरे में इंतजार करता रहा। मृतक अपनी पत्नी व बच्चो के साथ ज्यो ही घर में प्रवेश किया त्यों ही सुनियोजित योजना के तहत पत्नी वाशरूम चली गई और मृतक ने अपने कमरें का दरवाजा खटखटाया तो शाहिद अंसारी के द्वारा दरवाजा खोलते ही मृतक पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिससे रमेश उराँव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटनाकारित करने के उपरान्त शाहिद अंसारी सफेद रंग की फोर्ड फिगो वाहन सं0-JH0IAU-7636 से ओरमांझी होते हुये हजारीबाग भाग गया तथा वहाँ से गया (विहार) भाग गया। पुलिस द्वारा साक्ष्य के आधार पर शाहिद असारी के छिपने के सभी संभावित ठिकानो पर छापामारी की गई तथा दिनांक 27.05.2025 को कांके थाना अंतर्गत भीट्ठा स्थित उसके पैतृक घर से गिरफतार किया गया है। गिरफतार अभियुक्त शाहिद अंसारी के द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति बयान में हत्या की घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा हत्याकारित करने हेतु सुनियोजित षडयंत्र को विस्तारपूर्वक बताया है, जिसमें मृतक की पत्नी तनु लकड़ा, अभियुक्त शाहिद अंसारी का मित्र सतीश कुमार बैठा की घटना में संलिपत्ता की पुष्टि हुई है। गिरफतार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फोर्ड फिगो वाहन, धारदार चाकु तथा मोबाईल को बरामद कर विधिवत जप्त किया गया है। अन्य बिन्दुओ पर काण्ड का अनुसंधान जारी है।
1.. 13/पी1-104/2021- 2073/सी०, श्रीमती तदाशा मिश्र, भा०पु० से० (1994), अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. 13/पी1-104/2021- 2074/ सी०, श्री संजय ए० लाठकर, भा०पु० से० (1995), अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 3. 13/पी1-104/2021- 2075/ सी०, श्री टी० कन्दसामी भा०पु० से० (1997), विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 4. 13/पी1-104/2021-207 सी०, श्रीमती प्रिया दूबे, भा०पु० से० (1998), अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची तथा अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगी। 13/पी1-104/2021-2077/सी०, श्री मनोज कौशिक भा०पु० से० (2001), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 6. 13/पी1-104/2021- 2078 सी०, श्री अखिलेश कुमार झा, भा०पु० से० (2003), पुलिस महानिरीक्षक, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 7. 13/पी1-104/2021-2079/सी०, श्री अमोल विनुकांत होमकर, भा०पु० से० (2004), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 8. 13/पी1-104/2021-208% सी०, श्री प्रभात कुमार, भा०पु० से० (2004), पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस राँची के प्रभार में रहेंगे। 9. 13/पी1-104/2021- 208/ सी०, श्री माईकल राज एस०, भा०पु० से० (2006), पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 10. 13/पी1-104/2021-2082/-सी०, श्री क्रान्ति कुमार गडिदेशी, भा०पु० से० (2006), पुलिस महानिरीक्षक, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 11. 13/पी1-104/2021-2088 सी०, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा०पु० से० (2006), पुलिस महानिरीक्षक, रेल, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है।
13/पी1-104/2021-2084/सी०, श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, भा०पु० से० (2006), निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, दुमका के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 13. 13/पी1-104/2021-2085/ सी०, श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल, भा०पु० से० (2006), पुलिस महानिरीक्षक, (संगठित अपराध), अपराध अनुसंधान, झारखण्ड, रखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक, कारा, झारखण्ड, राँची) अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे। 14. 13/पी1-104/2021-2086 सी०, श्री पटेल मयूर कनैयालाल, भा०पु० से० (2007), पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 15. 13/पी1-104/2021-2087/ सी०, श्री संजीव कुमार, भा०पु० से० (2009), पुलिस उप महानिरीक्षक हजरीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 16. 13/पी1-104/2021-2088/सी०, श्री वाई एस० रमेश, भा०पु० से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक पलामू को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, एस०सी०आर०बी०, झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 17. 13/पी1-104/2021-2089/सी०, श्री सुरेन्द्र कुमार झा, भा०पु० से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, बोकरो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 18. 13/पी1-104/2021-2090/सी०, श्री चौथे मनोज रतन, भा०पु०से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोल्हान, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा (एस०आई०बी०), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 19. 13/पी1-104/2021-2091/ सी०, श्रीमती संध्या रानी मेहता, भा०पु०से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक (बजट), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 20. 13/पी1-104/2021-2092/ सी०, श्री शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, भा०पु० से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 21. 13/पी1-104/2021-2093/सी०, श्री नौशाद आलम अंसारी, भा०पु० से० (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 22. 13/पी1-104/2021-2094/सी०, श्री चन्दन कुमार झा, भा०पु०से0 (2011), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा (एस०आई०बी०), झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान, झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 23. 13/पी1-104/2021- 2095/सी०, श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा०पु०से० (2011), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोल्हान, चाईबासा के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 24. 13/पी1-104/2021-2096/ सी०, श्रीमती कुसुम पुनिया, भा०पु० से० (2010), पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-09, साहेबगंज के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है
13/पी1-104/2021-2110/सी०, श्री राजकुमार मेहता, भा०पु० से० (2016), पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 39. 13/पी1-104/2021-2111/सी०, श्री शम्भू कुमार सिंह, भा०पु० से० (2016), पुलिस अधीक्षक, गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-04, बोकारो के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह इसके अतिरिक्त समादेष्टा, एस०आई०एस०एफ०, बोकारो के प्रभार में रहेंगे। 40. 13/पी1-104/2021-2112/सी०, श्री अजीत कुमार, भा०पु० से० (2016), पुलिस अधीक्षक (नगर), धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (नगर), राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 41. 13/पी1-104/2021-2113/सी०, श्री मुकेश कुमार, भा०पु० से० (2016), समादेष्टा, एस०आई०एस०एफ०, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 42. 13/पी1-104/2021-2114/सी०, श्री राकेश रंजन, भा०पु० से० (2017), समादेष्टा, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-01, राँची (अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, झारखण्ड, राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 43. 13/पी1-104/2021-2115/सी०, श्री हारिश बिन जमाँ, भा०पु० से० (2017), पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गुमला के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 44. 13/पी1-104/2021-2116/सी०, श्री मनीष टोप्पो, भा०पु०से0 (2017), पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, खूँटी के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 45. 13/पी1-104/2021-2117/ सी०, श्री हरविन्दर सिंह भा०पु० से० (2018), पुलिस अधीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 46. 13/पी1-104/2021-2118/ सी०, श्री सुमित कुमार अग्रवाल, भा०पु० से० (2019), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, चतरा के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 47. 13/पी1-104/2021-2119/सी०, श्री प्रवीण पुष्कर, भा०पु० से० (2020), पुलिस अधीक्षक, रेल, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। 48. 13/पी1-104/2021-2120/सी०, श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, भा०पु० से० (2021), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), चतरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (नगर), धनबाद के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है। वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, (आलोक कुमार) 27 सरकार के संयुक्त सचिव ।
प्रसंगः हिन्दपीढ़ी थाना काण्ड सं0-40/2025 दिनांक-27.05.25 धारा-25 (1-b)A/26/35 अग्र्म्स एक्ट। दिनांक-26/27.05.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को गुप्त सूचना मिला कि हिन्दपीढी थाना अन्तर्गत लेक रोड, छाता मस्जिद के पास मो० अल्फाज नाम का व्यक्ति अपने पास अवैध हथियार (देसी कट्टा) लेकर घूम रहा है। सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर, राँची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा मो० अल्फाज लेक रोड, छाता मस्जिद, हिन्दपीढ़ी का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु करीब 01:15 बजे उनके घर के पास पहुँचा। उसके बाद टीम के द्वारा घर का घेराबंदी करते हुए घर का दरवाजा खोलवाया गया। जिसे एक व्यक्ति द्वारा दरवाजा खोला गया, जिसका नाम पूछने पर अपना नाम मो० रियाज पिता मो० तलप बताया तो उनसे मो० अल्फाज के बारे में पूछने पर बताया कि वो बगल वाला कमरा में सो रहा है। इसपर उस कमरा को खोलवाने पर एक व्यक्ति मिला, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम मो० अल्फाज उम्र 24 वर्ष पे० मो० तलत सा०-‘लेक रोड, छाता मस्जिद, हिन्दपीढ़ी बताया। उसके बाद उसके कमरा का विधिवत् तलाशी लिया गया तो उसके कमरा के दीवार में बने रौशनदान पर कपड़ा के थैला में एक लोहा का देशी कट्टा बरामद हुआ। उक्त देशी कट्टा को खोलने पर चेम्बर में एक लोड जिन्दा गोली बरामद हुआ। उसके बाद उनसे अवैध देशी कट्टा एवं गोली के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जबाब नहीं मिला तथा उसके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद उक्त देशी कट्टा एवं गोली को जप्त कर लिया गया और मो० अल्फाज को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। इस संबंध में हिन्दपीढ़ी थाना में काण्ड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफतार प्रा० अभियुक्त का नाम पताः-1. मो० अल्फाज उम्र 24 वर्ष पे० मो० तलप सा०-लेक रोड, छाता मस्जिद, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची। काण्ड में बरामद समानों की सूचीः-1. एक लोहा का देशी कट्टा 2. एक जिन्दा गोली 3. एक आई फोन 13 प्रो छापामारी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों का नामः-1. श्री प्रकाश सोय, पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली, राँची। 2. श्री आदिकात महतो पु०नि० सह थाना प्रभारी, कोतवाली। 3. श्री सुनिल कुशवाहा पु०नि० सह थाना प्रभारी, हिन्दपीढ़ी। 4. पु०अ०नि० महेश मुण्डा, थाना प्रभारी एस०सी०/एस०टी० थाना। 5. पु०अ०नि० रेणुका टुडू, थाना प्रभारी महिला थाना। 6. पु०अ०नि० प्रेमचन्द्र हॉसदा, एस०सी०/एस०टी० थाना। . पु०अ०नि० सुधीर कुमार सिंह, हिन्दपीढ़ी थाना। 7 8. स०अ०नि० अनिल टोप्पो, डेलीमार्केट थाना। 9. अन्य पुलिस कर्मी
सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-272/25, दिनांक 25.05.2025, धारा-303(2)/317(2)/3 (5) बी0एन0एस0. दिनांक 25.05.2025 को सककारी मोबाईल में सूचना प्राप्त हुई कि पहाड़ी टोला रातु रोड, थाना- सुखदेवनग राँची के पास दो बकरी चोर को जनता के द्वारा पकड़ा गया है। सुखदेवनगर थाना गस्ती दल के पदाधिकारी के द्वारा तत्पर्ता पूर्व घटना स्थल में पहुँचने पर पाया कि दो व्यक्तियों को बकरी चोर के आरोप में भीड़ के द्वारा घेर कर रखा गया है तथा एक सफेद रंग का मारूति सुजुकी रिट्ज रजिस्ट्रेशन न0- JH01AK9268 को क्षतिग्रस्त किया गया है जिस पर चोरी का एक बकरी थी। उक्त के संबंध में काण्ड की वादी सोनिया तिर्की, उम्र 37 वर्ष, पिता कृपाल तिर्की, पता- पहाड़ी टोला, रातु रोड, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची के लिखित आवेदन के आधार पर सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0- 272/25, दिनांक 25.05.2025, धारा-303(2)/317(2)/3(5) बी०एन०एस० काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त (1) जावेद खान, उम्र 26 वर्ष, पिता- साबिर खान, पता- कांटाटोली, पुरुलिया रोड, एवं (2) कैश अली, उम्र- 25 वर्ष, पिता- मो0 इब्राहिम खान, पता काँटा टोली, इद्रीश कॉलोनी दोनों थाना- लोअर बाजार, जिला- राँची के विरूद्ध दर्ज किया गया है। भीड को शान्त कराते हुए दोनों व्यक्तियों को चिकित्सीय जाँच के पश्चात् विधिवत् गिरफ्तारी ज्ञाप बनाकर गिरफ्तार किया गया एवं चोरी में प्रयुक्त वाहन तथा बकरी को विधिवत् प्रस्तुती सह जप्ती सूची बना कर जप्त किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध स्वीकारोक्त बयान में आये नाम के व्यक्तियों का सत्यापन कर अग्रीम कार्यावाही किया जा रहा है। गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त का नाम पता-1.) जावेद खान, उम्र- 26 वर्ष, पिता- साबिर खान, पता- कांटाटोली, पुरुलिया रोड, 2.) कैश अली, उम्र- 25 वर्ष, पिता मो0 इब्राहिम खान, पता काँटा टोली, इद्रीश कॉलोनी दोनों थाना- लोअर बाजार, जिला- राँची काड में बरामद सामानों की सूची 1) एक सफेद रंग का मारूति सुजुकी रिट्द्ध कम्पनी का चारपहिया वाहन रजिस्ट्रेशन न0- JH01AK9268, 2) एक बकरी सफेद काली रंग का जिसका दो सिंग निकला हुआ । अनुसंधान पदाधीकारी का नाम-1. पु०अ०नि० उमेश चन्द्र महतो, सुखदेवनगर थाना, राँची
दिनांक 23.05.2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जियाउल अंसारी पिता अयुब अंसारी, ग्राम-हुरहुरी, थाना-रातू, जिला-रॉची जेल से छूटने के बाद से पुनः मोटर साईकिल चोरी कर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का काम कर रहा है तथा पुलिस के डर से घर से भागा फिर रहा है। प्राप्त आसूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा सर्व प्रथम जियाउल अंसारी के घर पर छापामारी करते हुए घर का तलाशी लिया। तलाशी क्रम में एक चोरी का मोटर साईकिल बरामद हुआ। जियाउल अंसारी के निशानदेही पर सजीबुल अंसारी के घर का विधिवत तलाशी लेने पर उसके घर से बिना कागजात का तीन मोटर साईकिल बरामद किया गया। तत्पश्चात् सजीबुल अंसारी एवं इमरान अंसारी के निशानदेही पर कलीम अंसारी के घर से एक मोडिफाई किया हुआ एक पल्सर एवं एक बजाज डिस्कभर मोटर साईकिल बरामद हुआ। इमरान अंसारी के ही निशानदेही पर मोबीन अंसारी उर्फ गुड्डू एवं समीम अंसारी के घर से एक-एक मोडिफाई किया हुआ पल्सर मोटर साईकिल बरामद हुआ है। ये सभी व्यक्ति चोरी का मोटर साईकिल का पहचान छुपाने की नियत से पल्सर मोटर साईकिल का तेल टंकी को बदलकर डिस्कभर का तेल टंकी लगा दिया गया है, ताकि चोरी का मोटर साईकिल का पहचान नहीं हो सके। इनलोगों के द्वारा चोरी का मोटर साईकिल का स्वरूप बदलकर कोयला ढोने में उपयोग किया जा रहा था तथा मोटर साईकिल की पहचान न हो सके। मोटर साईकिल का पहचान छिपाने के लिए मोटर साईकिल में आगे-पीछे कोई नम्बर प्लेट भी नहीं लगाया जाता था।
गिरफ्तार व्यक्ति का विवरणः-
सजीबुल अंसारी पिता आलम अंसारी, ग्राम-मनातू, थाना-ठाकुरगॉव, जिला-रॉची।
इमरान अंसारी पिता सफीक अंसारी, ग्राम-उमेडंडा, थाना-बुढमू, जिला-रॉची।
जियाउल अंसारी पिता अयुब अंसारी, ग्राम-हुरहुरी, थाना-रातू, जिला-रॉची।
कलीम अंसारी पिता शेर मोहम्मद अंसारी, ग्राम-उमेडंडा, थाना-बुढमू, जिला-राँची।
मोबीन अंसारी उर्फ गुड्डू पिता समसुदीन अंसारी, ग्राम-भेलवाटॉड़ उमेडंडा, थाना-बुढमू, जिला-रॉची।
समीम अंसारी पिता सत्तार अंसारी, ग्राम-उमेडंडा, थाना-बुढ़मू, जिला-रॉची।
अपराधिक इतिहासः-
इमरान अंसारी पिता सफीक अंसारी, ग्राम-उमेडंडा, थाना-बुढमू, जिला-रॉची का अपराधिक इतिहास।