दिनांक 09.09.26 को समय करीब 13.00 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक रॉची को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरी टोली जोरार के पास एक महिला ओलिप मुंडा के द्वारा अवैध तरीके से ब्राउन शुगर की खरीद ब्रिकी की जा रही है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉची के नियत्रंण में एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय-प्रथम, रॉची के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा नामकुम थाना अंतर्गत जोरार तेतरी टोली स्थित ओलिप मुंडा के घर पर पहुँचा। घर से एक महिला एवं एक पुरूष को अवैध ब्राउन सुगर के साथ पकडा गया जिन्होने अपना नाम क्रमशः 1. मो० अमन अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष पिता मो० मुमजात अंसारी पता कर्बला टैंक रोड थाना लोअर बाजार जिला रॉची 2. ओलिप मुंडा उम्र करीब 40 वर्ष पति मो० नसीम हुसैन पता जोरार तेतरी टोली थाना नामकुम जिला रॉची को पकडा गया। पकडाये गये व्यक्तियों को एन०डी०पी०एस० एक्ट के अधीन नियमों का अनुपालन करते हुए विधिवत् उनके शरीर की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पकडाये गये व्यक्ति मो० अमन अंसारी एवं ओलिप मुंडा के पास से ब्राउन शुगर कुल वजन करीब 7.88 ग्राम सहित नगद 99,680 रूपया नगद एवं बी०एम०डब्लू० बाईक वाहन सं०-JH01FN-6516 को विधिवत् जप्त किया गया तथा जप्त किये गये ब्राउन शुगर के संदर्भ में उपरोक्त पकडाये गये दोनो व्यक्तियों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि यह ब्राउन शुगर है, जिसको ब्रिक्री करने का काम करते है। तत्पश्चात् उपरोक्त दोनो व्यक्तियों को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में नामकुम थाना कांड सं0-256/26 दिनांक 19.09.26 धारा-21 (a)/21(b)/22/29
एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत् कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम एवं पता-
मो० अमन अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष पिता मो० मुमजात अंसारी पता कर्बला टैंक रोड थाना लोअर बाजार, जिला रॉची
ओलिप मुंडा उम्र करीब 40 वर्श पति मो० नसीम हुसैन पता जोरार तेतरी टोली थाना नामकुम जिला रॉची
दिनांक-14.09.26 को समय करीब 18.50 बजे संध्या में पु०नि० सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध अपराधकर्मी द्वारा हेहल ग्राउण्ड के पास अपराध कारित करने की योजना बना रहे। प्राप्त सूचना पर पु०नि० सह थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना के पुलिस पदाधिकारी, पी०सी०आर-28 के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ हेहल ग्राउण्ड में छापामारी किये। वहाँ पर पूर्व से बैठे लोग पुलिस को अपनी ओर आता देखकर भागने लगे। इसी कम में पुलिस बल के द्वारा खदेड़कर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नितेश मिर्धा बताया। हिरासत में लिय गये नितेश मिर्धा का विधिवत तलाशी के नियग का पालन करते हुए तलाशी लिये जाने पर उसके पास से एक लोडेड 7.65 एम.एम. का देशी पिस्टल, 01 जिन्दा गोली एवं एक आई फोन को बरामद किया गया।
सुखदेवनगर थाना के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए घटनास्थल से फिरार एक अपराधकर्मी ऋतिक राज को भी नवाटोली सिमलिया, रातु से गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एवं पताः-
नितेश मिर्धा पे० दीपक मिर्धा सा० हेहल पाहन टोली, हेहल अंचल रोड थाना सुखदेवनगर जिला रांची। 2. ऋतिक राज पे० राजेश कुमार सिंह सा० सर्वोदय नगर, ईमली पेड़ नवाटोली सिमलिया थाना रातु जिला रांची।
आगामी दुर्गा पूजा 2026 के अवसर पर जिले में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा पूजा आयोजन को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सभी पूजा समितियों एवं आयोजकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने पूजा समितियों से अपील की है कि वे सभी निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा प्रशासन एवं पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए एवं शांति-व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी पूजा समितियों/आयोजकों के लिए निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये हैं :-
🌟 1. पण्डाल एवं गेट का निर्माण किसी मकान तथा स्थान / गैस गोदाम / ट्रांसफॉर्मर / विद्युत तार / रेलवे लाइन / हाई टेंशन तार आदि से सुरक्षित दूरी पर ही किया जाये।
🌟 2. पण्डाल बनाने में ज्वलनशील एवं सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग न किया जाये।
🌟 3. पण्डाल में महिला एवं पुरुष दर्शनार्थियों के प्रवेश/निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाये जायें, द्वार की चौड़ाई पर्याप्त रखी जाये तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था की जाये। पण्डाल के पीछे भी सफाई एवं रास्ते की व्यवस्था की जाये।
🌟 4. आकस्मिक स्थिति में निकास के लिए अलग व्यवस्था की जाये।
🌟 5. अस्थायी पण्डाल निर्माण के रूप में भवन निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पण्डाल निर्माण के सुदृढ़ता के संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये।
🌟 6. पण्डाल की वायरिंग सुरक्षित तरीके से की जाये तथा अर्थिंग की समुचित व्यवस्था की जाये। सभी विद्युत उपकरण एवं धातु निर्मित स्ट्रक्चरों का अर्थिंग किया जाये।
🌟 7. पूजा पण्डालों में विद्युत नियंत्रण कक्ष/पैनल ऐसे जगह बनाया जाये, जहाँ विद्युतकर्मी आसानी से जा सकते हों। कक्ष के बाहर विद्युत नियंत्रण कक्ष का बोर्ड प्रदर्शित किया जाये।
🌟 8. पण्डालों के समीप विद्युत तारों के रोड क्रॉसिंग की स्थिति में तारों को GI/केबल के साथ पर्याप्त ऊँचाई से ले जाने की व्यवस्था की जाय।
🌟 9. पूजा पण्डाल के लिए पर्याप्त क्षमता के जेनरेटर की व्यवस्था की जाये एवं जेनरेटर को पण्डाल से सुरक्षित दूरी पर रखा जाये।
🌟 10. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से विद्युत भार स्वीकृत कराते हुए विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर ही पूजा पण्डालों में विद्युतीकरण एवं विद्युत सजावट का कार्य किया जाये।
🌟11. पण्डाल में किये गये अस्थायी विद्युत वायरिंग के संबंध में विद्युत विभाग के संबंधित क्षेत्र के अभियंता द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए उनसे विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये।
🌟 12. पण्डाल के निकट अथवा पण्डाल में ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित नहीं किया जाये।
🌟 13. पण्डाल के अंदर अथवा निकट अग्निशमन यंत्र, पानी एवं सूखे बालू से भरी बाल्टी, रबर हैंड ग्लव्स आदि की व्यवस्था रखी जाये।
🌟b14. अग्नि सुरक्षा के संबंध में संबंधित क्षेत्र के अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त की जाय।
🌟 15. प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाये।
🌟 16. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 अन्तर्गत आदेश के आलोक में साउंड लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा तथा दिनांक-16.07.2024 को जारी आदेश के आलोक में तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा।
🌟 17. पण्डालों के अन्दर एवं बाहर तथा आवागमन के रास्तों में पर्याप्त संख्या में CCTV Camera की व्यवस्था की जाये एवं उसके अवलोकन/मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जाये।
🌟 18. पण्डाल के बाहर पण्डाल के पदाधिकारियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा आपातकालीन सेवा के लिए मोबाइल नंबर को दर्शाया जाये।
🌟 19. पूजा समिति द्वारा स्वयं से स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाय तथा उनको परिचय पत्र भी निर्गत किया जाये। स्वयंसेवकों की सूची अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाये।
🌟 20. फूड स्टॉल एवं मेला का आयोजन दुर्गा पूजा पण्डालों से पर्याप्त दूरी पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही संचालित किया जाये। सफाई की व्यवस्था करेंगे तथा राँची नगर निगम के कर्मियों को सफाई में सहयोग करेंगे।
🌟 21. पूजा पण्डाल पहुँचने के मार्ग पर सड़कों के किनारे दुकानदारों के द्वारा आवागमन बाधित नहीं करने दिया जाये।
🌟 22. किसी भी परिस्थिति में समिति के सदस्यों द्वारा किसी भी श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाये।
🌟 23. भीड़-भाड़ में प्रायः छिनतई/पॉकेटमारी की घटनायें होती हैं। छिनतई/पॉकेटमारी करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को उपस्थित पुलिस कर्मियों के सुपुर्द किया जाये।
🌟24. व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मीडिया पर किसी संदिग्ध एवं आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं किया जाय और न ही ऐसे अफवाहों को प्रोत्साहित किया जाय। संवेदनशील एवं आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना तत्काल निकटतम प्रशासनिक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/थाना प्रभारी को दिया जाये।
🌟 25. विसर्जन पूर्व निर्धारित तिथि, समय एवं मार्ग के अनुसार किया जाये। विसर्जन हेतु प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल/घाट का ही उपयोग किया जाये।
🌟 26. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.04.2025 को एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-16.04.2025 को पारित आदेश के आलोक में विभिन्न त्योहारों/शोभायात्रा के दौरान निर्बाध रूप से सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची द्वारा दिनांक-30.05.2025 को निर्गत SOP का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
🌟 27. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.04.2025 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-16.04.2025 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची द्वारा निर्गत SOP में दिये गये निर्देशानुसार बसों एवं अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊँची सामग्री/झंडा आदि न लगाया हो, कि कुल ऊँचाई 4 मीटर (13 फीट) से ज्यादा न हो।
🌟 28. उपरोक्त के अतिरिक्त भी पूजा पण्डाल के संचालक प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समिति के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ सहयोग करते हुए विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखा जाये।
दिनांक-10/09/2026 के रात्रि में आवेदक विनित कुमार पोदार से सेवा सदन के पास काले रंग 200 पल्सर बाईक पे सवार व्यक्ति के द्वारा झपटा मार के मोबाईल छिन्नतई करने आरोप में कोतवाली थान काण्ड सं0- 202/2026, दिनांक- 11/09/2026, धारा- 304 (2) भा0न्या०सं० के अंतर्गत दर्ज किया गया। काण्ड अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मो० इमरान उर्फ चरका, पिता-स्व० मो० कलाम, पता- मुजाहिद नगर, निजाम गली थाना-हिन्दपीढ़ी जिला राँची को पकड़ा गया। पुछ-ताछ के क्रम में इन्होने बताया कि इनके द्वारा बड़ा तलाब के चारो तरफ घुम घुम कर मोका देख लोगो से मोबाइल छिन्तई की घटना को अंजाम देते है। तथा अपना अपराध को स्वीकार करते हुए इनके निशानदेही पर कोतवाली थाना काण्ड सं0-202/2026 एवं कोतावली थाना काण्ड सं0-204/2026 में छिन्तई किये गये मोबाइल एंव घटनाकारित में प्रयोग किये गये मोटरसाइकिल प्लसर 200 को बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी जा रहा है।
बरामद समानः-
घटना में प्रयोग एक प्लसर 200 जिसका रजिनं0- JH01FX-3573
काण्ड में छिन्तई किया 1. ओपो कंपनी 2.IQOO कम्पनी एवं अन्य पोको कंपनी का कुल तीन (03) मोबाइल
काण्ड में गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-
मो0 इमरान उर्फ चरका, पिता-स्व० मो० कलाम, पता- मुजाहिद नगर, निजाम गली थाना-हिन्दपीढ़ी जिला राँची
सदर अस्पताल राँची के आस पास लागातार मोबाईल चोरी की घटना हो रही थी। उक्त चोरी के घटनाओं को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सदर अस्पताल राँची के आस पास प्रतिनियुक्त टाईगर मोबाईल, पी०सी०आर० एवं माईक को विशेष निगरानी रखे जाने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में दिनांक 09.09.2026 को सूचना प्राप्त हुआ की सदर अस्पताल परिसर में एक – व्यक्ति को मोबाईल चोरी करते हुए पकडा गया है। इस संबंध में वादी ब्रिक्रम नायक उम्र 29 वर्ष रामवृक्ष नायक सा० पिठोरिया थाना पिठोरिया जिला राँची के आवेदन पर प्राथामिकी अभियुक्त राशिद जमील उर्फ राशिद खान के विरुद्ध मोबाईल चोरी करते पकडे जाने के आरोप में लोअर बाजार थाना कांड सं0- 155/2026 दिनांक- 09.09.2026 धारा-303(2)/317 (2) बी0एन0एस0 दर्ज कर उसके निशानदेही पर कुल चोरी का 04 मोबाईल बारमद किया गया साथ ही कांड के प्राथामिकी अभियुक्त राशिद जमील उर्फ राशिद खान गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त प्राथामिकी अभियुक्त राशिद जमील उर्फ राशिद खान उम्र 41 वर्ष पे० स्व० मुस्तफा जमील सा० स्थाई पता सा० भीठा बस्ती थाना गोन्दा जिला राँची वर्तमान पता सा० पत्थलकुदवा इस्लाम नगर थाना लोअर बाजार जिला राँची।
सदर अस्पताल राँची के आस पास लागातार मोटर साईकिल चोरी की घटना हो रही थी। उक्त चौरी के घटनाओं को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सदर अस्पताल राँची के आस पास प्रतिनियुक्त टाईगर मोबाईल, पी०सी०आर० एवं माईक को विशेष निगरानी रखे जाने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में दिनांक 06.09.2026 को सूचना प्राप्त हुआ की सदर अस्पताल परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटर साईकिल चोरी के फिराक में घुम रहा है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त संदिग्ध को सदर अस्पातल से पकडा गया तथा उसके निशानदेही एवं अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लोअर बाजार थाना कांड सं0- 153/2026 दिनांक 06.09.2026 धारा 303 (2)/317 (4)/317(5)/3(5) बी०एन०एस० दर्ज करते हुए कुल चोरी का 04 मोटर साईकिल एवं 06 अभियुक्तो के गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उक्त कांड के छापामारी के दौरान लोअर बाजार थाना कांड सं0 139/2021 दिनांक 07.06.2021 धारा 379 भा०द०वि० के अप्राथमिकी अभियुक्त शाहिद राय को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त
इरफान अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष पिता स्व० कमरूद्दीन अंसारी सा० मौलाना आजाद कॉलोनी, गली- 13, (शाजिद खान के किराये के मकान) थाना नामकुम, जिला राँची, स्थायी पता हुसैन नगर, गुमला. थाना गुमला, जिला गुमला।
मो० कैश आलम उम्र करीब 21 वर्ष पिता इम्तियाज आलम, सा० ग्राम केसा, थाना बेड़ो, जिला राँची।
मोसिन राय उम्र करीब 26 वर्ष पिता बसिर राय, पता ग्राम केसा, थाना बेड़ो, जिला राँची।
इमरान आलम उर्फ भालो उम्र करीब 25 वर्ष पिता तैयब आलम पता ग्राम केसा, थाना बेड़ो, जिला – राँची 1
मो० जफरूल्ला उम्र करीब 20 वर्ष पिता मो० मोईन राय, पता ग्राम केसा, थाना बेड़ो, जिला राँची।
सैफ अंसारी उर्फ राज उम्र करीब 22 वर्ष पिता अजबुल अंसारी पता रहमत नगर, सिसई, थाना सिसई, जिला गुमला।
शाहिद राय उम्र 40 वर्ष पे० स्व० काशिम राय सा० केसा नवाटोली थाना बेडो जिला राँची।
वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची महोदय द्वारा टाइगर मोबाइल की कार्यक्षमता एवं पुलिसकर्मियों की दक्षता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राँची पुलिस द्वारा लगातार आवश्यक प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया जा रहा है।
इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2026 को जैप-1 ग्राउंड, बरियातू, राँची में टाइगर मोबाइल में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों के साथ-साथ राँची जिला के विभिन्न थाना के थाना प्रभारियों एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी का छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास कराया गया।
फायरिंग अभ्यास के दौरान पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए हथियारों के सुरक्षित एवं प्रभावी संचालन, लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कराया गया।
इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की फायरिंग दक्षता, हथियार संचालन क्षमता, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं ऑपरेशनल तत्परता को और बेहतर करना है, ताकि कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पुलिस बल प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके।
वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची महोदय के निर्देशानुसार राँची पुलिस द्वारा पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के निरंतर प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार के नियमित अभ्यास से पुलिस बल की कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ-साथ जन-सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के प्रति पुलिस की तत्परता और प्रभावशीलता को और मजबूत किया जा रहा है।
प्रसंग- अरगोडा थाना कांड सं0-224/2026, दिनांक-23.08.2026, धारा 308 (4)/308(5)/351(2)/352 BNS
सारांश- कांड का साराँश यह है कि वादी डॉ० दुर्गा चरण सिन्हा, उम्र-68 बर्ष, पिता स्व० देवीचराण सिन्हा, पता- 390/बी०, अशोक नगर रोड नं0-4, थाना-अरगोडा, जिला-रॉची के लिखित आवेदन के आधार पर इनसे पॉच करोड रुपये की रंगदारी मांगने एवं जान मारने की धमकी मोबाईल नं0-9199404559 के उपयोगकर्ता के द्वारा 29 जुलाई से लगातार दिया जा रहा था, जिस संदर्भ में अरगोडा थाना कांड सं0- 224/2026, दिनांक-23.08.2026, धारा- 308 (4)/308(5)/351(2)/352 BNS दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय रॉची एंव पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशानुसार अनुसंधान के कम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा घटना संलिप्त मोबाईल नं0-9199404559 के उपयोगकर्ता / अभियुक्त दिपक कुमार दास, उम्र-46 बर्ष, पिता-स्व० पवित्र चन्द्र दास, पता-न्यू बस स्टेंड साईडिंग, थाना जिला-लोहरदगा, वर्तमान पता-आई०टी०आई० रोड, बस स्टेंड के पास, पानी टंकी के नजदीक किरायेदार के रुप में, थाना-सुखदेव नगर, जिला-रॉची को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम एंव पता-
दिपक कुमार दास, उम्र-46 बर्ष, पिता स्व० पवित्र चन्द्र दास, पता-न्यू बस स्टेंड साईडिंग, थाना+जिला-लोहरदगा, वर्तमान पता-आई०टी०आई० रोड, बस स्टेंड के पास, किरायेदार के रुप में, पानी टंकी के नजदीक, थाना-सुखदेव नगर, जिला-रॉची।
बरामद समान की विवरणी-
रंगदारी मांगने में उपयोग किये गये मोबाईल नं0-9199404559 का सीम
छापामारी टीम-
वरीय पुलिस उपाधीक्षक, हटिया।
2 पु०नि० सह थाना प्रभारी अरगोडा, सतीश कुमार गोराई।
कल दिनांक-25.08.2026 को धुर्वा थाना द्वारा सिठियो धुर्वा मार्ग में स्वर्ण रेखा नदी पुल के पास समय करीब 14:30 बजे से वाहन चेकिंग किया जा रहा था। वाहन चेकिगं के कम में दो बाईक पर सवार तीन व्यक्ति चेकिंग को देखकर मोटरसाईकिल धुमाकर वापस सिठियो की तरफ भागने का प्रयास किया। जिससे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति से पुछताछ एवं पकडाये वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर का चेक करने से ज्ञात हुआ कि वाहन चोरी का है। पकडाये व्यक्तियो का सत्यापन करने पर पता चला कि ये लोग मोटरसाईकिल चोरी का गिरोह चलाते है तथा विभिन्न सप्ताहिक बजारो में जाकर मोटरसाईकिल चोरी कर उसका नम्बर प्लैट चेन्ज कर ग्रामीण क्षेत्रो में मोटरसाईकिल बिकी का अपराध करते है। इस संबंध में धुर्वा थाना कांड सं0-226/26 दिनांक-25.08.2026 धारा-112(2)/ 317(2)/317(5)/303(2)/340(2)/341(1)/336 (3) बी०एन०एस० के अन्तर्गत अंकित कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ्भ किया गया। चुकि पकडाये अपराधी एक गिरोह बनाकर संगठित तरीके से मोटरसाईकिल चोरी कर बिकी का काम करते है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, पुलिस उपधीक्षक हटिया के नेतृत्व में विभिन्न थानो के पदाधिकारीयो को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए, पकडाये अभियक्तो के निशानदेही पर चोरी का आठ मोटरसाईकिल तथा पाँच अन्य चोरी का वाहन खरीद बिकी करने वाले अपराधियों को पकडा गया है। इन अपराधियों के पकड़ाने से रांची एवं सीमावर्ती जिला का दर्जनो कांडो का उदभेदन हुआ है।
गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता
भरत बैठा उम्र करीब 26 वर्ष पिता भोला बैठा पता तुतलो थाना नरकोपी जिला रांची अपराधिक इतिहास-
ऑपरेशन मुस्कान 2.0 के तहत राँची पुलिस की बड़ी कार्रवाई — 111 बरामद मोबाइल फोन वास्तविक धारकों को किए गए सुपुर्द
वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची महोदय के निर्देशन में राँची पुलिस द्वारा गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन मुस्कान 2.0’ के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।
अभियान के तहत राँची जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम/चोरी हुए कुल 111 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन की बरामदगी में Mobile Recovery Cell, CEIR Portal, Technical Cell एवं संबंधित थाना पुलिस द्वारा समन्वित रूप से तकनीकी विश्लेषण एवं अनुसंधान किया गया। तकनीकी माध्यमों से मोबाइल फोन के वर्तमान उपयोगकर्ताओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त मोबाइल फोन बरामद किए गए।
बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक धारकों को वापस करने के उद्देश्य से आज दिनांक 25.08.2026 को नवीन पुलिस केंद्र, राँची में मोबाइल वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), राँची महोदय द्वारा बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को विधिवत सुपुर्द किए गए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल फोन वापस प्राप्त कर नागरिकों के चेहरे पर खुशी एवं संतोष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
इस अवसर पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के अतिरिक्त Mobile Recovery Cell, तकनीकी शाखा के पदाधिकारी/कर्मी एवं संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे |