दिनांक-22/23.05.25 को पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को गुप्त सूचना मिला कि कोतवाली थाना अन्तर्गत पुरानी राँची के नूर नगर में रोहतास (सासाराम) से एक लड़का भारी मात्रा में ब्राउन शूगर लेकर आया है। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त छापामारी टीम के द्वारा नूर नगर (खेत मोहल्ला) में अहसन जुनैद के घर पर मकान मालिक के समक्ष विधिवत करीब 03:00 बजे रात्रि को सेजल खान के कमरे में छापामारी किया गया, जिसमें एक लड़का मिला, जिसे नाम पूछने पर अपना नाम सूरज कुमार पिता बबन साह बड़की खरारी, थाना-करहगर, जिला-रोहतास, बिहार बताया। इसके बाद विधिवत् तलाशी लेने पर उसके पैंट के पॉकेट से काला प्लास्टिक में लपेटा हुआ ब्राउन शूगर वजन करीब 110 ग्राम ब्राउन शूगर बरामद हुआ। इसके बाद कमरे की तलाशी लेने पर सेजन खान और सूरज कुमार के सोये हुए बेड में बिछावन के नीचे छिप रखा हुआ नगद 4,50,000/ रूपया बरामद किया गया। इसके बाद ब्राउन शूगर के बारे में बैध कागजात प्रस्तुत करने को बोला गया तो वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। आगे दोनों से बरामद पैसा के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि यह पैसा ब्राउन शूगर से बिकी से प्राप्त हुआ है। आगे पूछताछ करने पर बताया कि दोनों काफी समय से सासाराम से ब्राउन शूगर लाकर राँची में बिकी करते है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी है। गिरफ्तार प्राथमिक अभियुक्त का नामः-1. सूरज कुमार उम्र 25 वर्ष पे० बबन साह सा०-बड़की खरारी, थाना-करहगर, जिला-रोहतास, बिहार। 2. सेजल खॉन उम्र 22 वर्ष पे० मो० सरवर सा०-नूर नगर, पुरानी राँची नियर सौकत कबाड़ी दुकान, थाना-कोतवाली, जिला-रॉची। काण्ड में बरामद समानों की सूचीः-1. मादक पदार्थ (ब्रउन शूगर) जिसका वनज 110 ग्राम। 2. नगद पैसा 4,50,000 / रूपया। 3. दो मोबाईल फोन 4. एक स्कूटी Jho1 Dh-3302 छापामारी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का नामः-1. श्री प्रकाश सोय. पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली, रॉची। 2. श्री मनोज कुमार पु०नि० सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर। 3. श्री आदिकांत महतो पु०नि० सह थाना प्रभारी कोतवाली। 4. पु०अ०नि०उमेश चन्द्र महतो, सुखदेवनगर थाना। 5. पु०अ०नि० चन्द्र मोहन बारला कोतवाली थाना। 6. पु०अ०नि० हराधन बेसरा, डेलीमार्केट थाना। 7. पु०अ०नि० संतोष कुमार शर्मा, हिन्दपीढ़ी थाना। 8. स०अ०नि० बंसत महतो डेलीमार्केट थाना। 9. स०अ०नि० सूर्यवंती उरॉव सुखदेवनगर थाना। 10. अन्य पुलिस कर्मी
सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीले दवा बरामद एक महिला और पुरुष गिरफ्तार (पूरा पढ़े)
दिनांक 14.05.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय सह वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को गुप्त सूचना मिला कि -सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची स्थित लोहरा उराँव के घर पर अवैध रूप से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली औषधियों का भंडारण एवं व्यापार किया जा रहा है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के नियंत्रण मे एव पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित छापामारी टीम के द्वारा सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची स्थित लोहरा उराँव के घर के पास पहुंचने के उपरान्त पुलिस बल को देख भागने के क्रम में व्यक्ति जिसका नाम रणधीर वर्मा उम्र 42 वर्ष, पिता स्व० नरेस वर्मा पता मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची को पकड़ा गया। पकडाये गये व्यक्ति रणधीर वर्मा को साथ लेकर लोहरा उराँव के किराये के मकान में छापामारी की गयी। छापामारी के क्रम में 1) ONEREX Cough Syrup 100 ml का कुल 210 बोतल, 2) Nitrosun 10 tablet की 09 पैकेट 3) RIDDOF injection 1100 पीस, 4) रणधीर वर्मा के पैन्ट का पॉकेट से 500 का 10 नोट:- 5000/-रुपया, 200 का 02 नोटः- 400/- रुपया, 100 का 07 नोटः 700/- रुपया, 50 का 10 नोटः 500/- रुपया, 20 का 5 नोटः- 100 रुपया, कुलः- 6720/- रुपया, 5) यामाहा मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या:- JH01BL 86666) आसमानी रंग का रेडमी कपनी का मोबाईल को विधिवत बरामद कर जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया है। जप्त किये गये नशीली दवा एवं पकडाये गये व्यक्ति रणधीर वर्मा को थाना लाया गया जहाँ विधिवत औषधि निरीक्षक, राँची से कांड मे जप्त प्रदर्श का जाँच कराया गया। औषधि निरीक्षक, राँची – VI के द्वारा दिये गये जाच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिबंधित नशीली दवा के सचय करने तथा बिना अनुज्ञप्ति के बेचने के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्त 1. रणधीर वर्मा उम्र 42 वर्ष, पिता स्व० नरेस वर्मा पता मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा रणधीर वर्मा के निशानदेही पर उसकी पत्नी सुमन देवी, उम्र करीब 28 वर्ष, पति रणधीर वर्मा, सा०- मधुकम गहुआ टोली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची की सलिप्तता बतलायी गयी जिसके आधार पर सुमन देवी को भी विधिवत गिरफ्तार किया गया है। तत्पश्चात उपरोक्त पकडाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सुखदेवनगर थाना कांड सख्याः- 250/25, दिनांक 14.05.2025, धाराः 27 (b) (ii) औषधि एवं अंगराज अधिनियम 1940 एव नियमावली 1945 की धारा 18 (c) तथा 21 (C)/22(C) NDPS Act के काड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. रणधीर वर्मा उम्र 42 वर्ष, पिता स्व० नरेस वर्मा पता मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची एव 2. सुमन देवी, उम्र करीब 28 वर्ष, पति रणधीर वर्मा, सा०-मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची के विरुद्ध दर्ज किया गया है। गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त का नाम पता-1. रणधीर वर्मा उम्र 42 वर्ष, पिता स्व० नरेस वर्मा पता मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची 2. सुमन देवी, उम्र करीब 28 वर्ष, पति रणधीर वर्मा, सा०- मधुकम महुआ टोली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची काड में बरामद सामानों की सूची 1) ONEREX Cough Syrup 100 ml का कुल 210 बोतल, 2) Nitrosun 10 tablet की 09 पैकेट 3) RIDDOF injection 1100 पीस, 4) कुल:- 6720/- रुपया, 5) यामाहा मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन संख्याः- JH01BL 8666 6) आसमानी रंग का रेडमी कंपनी का स्मार्टफोन


ग्रामीण एसपी के द्वारा अपराध गोष्टी (पूरा पढ़े )
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रांची के द्वारा आज दिनांक 19.04.25 को वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभा कक्ष में अपराध गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त अपराध गोष्टी में ग्रामीण क्षेत्र के सभी पुलिस उपाधीक्षक /पु0नि0 एवं थाना/ओपी प्रभारी उपस्थित हुए ।
गोष्ठी के प्रारंभ मे विगत माह में दिए गए निर्देशों की समीक्षा बारी- बारी सभी थाना प्रभारी से की गई। आगामी माह के लिए अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिए गए:-
अपराध नियंत्रण
अजमानतीय वारंट का स-समय निष्पादन करते हुए न्यायालय को सूचित करना, लंबित पासपोर्ट का सत्यापन, UD कांडों की समीक्षा, जेल से छूटे अपराधकर्मियों की गतिविधि पर विशेष निगरानी रखने,छिनतई, रेप, पोक्सो, चोरी, लुट, संपत्तिमूलक कांडों के उद्भेदन, जुआ/ शराब के अड्डेबाजी पर छापामारी—–
अनुसंधान नियंत्रण
प्रॉपर्टी ऑफेंस कांड एवं यू0डी0 कांडों की समीक्षा करते हुए उसके निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।
विगत माह में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियो एवं कर्मियों सम्मानित किया गया।
रांची में साठ दिन के लिए निषेधाज्ञा ((पूरा पढ़े))
प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा
बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा
यह निषेधाज्ञा दिनांक-06.05.2025 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.07.2025 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा
प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसको लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत
निम्नलिखित जगहों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया।
(1) मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
(2) राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
(3) झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
(4) नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
(5) प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में।
(6) प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में।
(1) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
(2) किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)।
(3) किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
(4) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
(5) यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।
यह निषेधाज्ञा दिनांक-06.05.2025 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.07.2025 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा।
★ अबुआ साथी-9430328080★
जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर
सदर अस्पताल ,रांची में पहली बार नवीनतम कैमरा तकनीक से पित्त की थैली के पत्थर एवं सूजन का ऑपरेशन किया गया।
सदर अस्पताल ,रांची में पहली बार नवीनतम कैमरा तकनीक से पित्त की थैली के पत्थर एवं सूजन का ऑपरेशन किया गया।
यह एक बहुत ही सराहनीय और उन्नत तकनीक है। इस नई कैमरा तकनीक के माध्यम से ICG Dye का इस्तेमाल किया जाता जिससे पित्त की थैली और उसके आस-पास के अंगों को अलग-अलग रंगों में देख पाना ऑपरेशन के दौरान बहुत मददगार साबित होता है। इससे डॉक्टरों को सटीकता के साथ काम करने का मौका मिलता है, और मरीज की सुरक्षा की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।
श्यामली कॉलोनी रांची की रहने वाली,30 वर्षीय महिला मरीज पिछले एक सप्ताह से अत्यधिक पेट दर्द से परेशान थी, उनका सफल ऑपरेशन यह साबित करता है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां कैसे मरीजों को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकती हैं। इस नई तकनीक का रांची के सदर अस्पताल में प्रयोग निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, और उम्मीद है कि इससे और भी मरीजों को फायदा होगा।
मरीज का ऑपरेशन सफल रहा आशा है कि कल उन्हें छुट्टी भी दे दी जाएगी।
आपरेशन करने वाली टीम में निम्नलिखित लोग शामिल थे
एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार ,
एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर चंदन झा , नेली सिस्टर,
ओटी असिस्टेंट मंटू ,नीरज, नंदिनी ,सरिता ,अमिता एवं समस्त OT सटाफ।
दो चैन स्नैचर और दो सोनार को पुलिस ने पकड़ा गलाया हुआ सोना और कुछ सामान बरामद (पूरा देखे)
पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के द्वारा राँची शहर में हो रहे चैन छिनतई का उद्भदन को लेकर दिये गये निर्देशों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक, सदर, राँची के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा चैन छिनतई में शामिल अपराधकर्मियों के विरूद्ध गुप्त सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक 01.05.2025 को संध्या करीब 07.00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर चैन छिनतई एवं मोबाईल छिनतई करने के उद्देश्य रेकी कर रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाये व्यक्ति का जमा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुल 5800/- रूपया बरामद किया गया। तथा उनके निशानदेही पर छिनतई की जेवर की खरीद-बिक्री में शामिल 01 बिचौलिया के साथ 02 जेवर दुकान के मालिक सहित कुल 04 अभियुक्तों को एक गलाया सोना जिसका वजन करीब 16 ग्राम, दो सोने का चैन जिसका वजन करीब 08 ग्राम, दो एण्ड्राईड स्मार्ट फोन, 5800/- रूपया नगद, दो कैप, एक टी-शर्ट एवं एक स्कुटी को जप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया है।
नक्सल विरोधी अभियान के तहत TSPC उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई – मुठभेड़ में भारी मात्रा में सामान बरामद
नक्सल विरोधी अभियान के तहत TSPC उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई – मुठभेड़ में भारी मात्रा में सामान बरामद
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड, राँची के निर्देशानुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, पलामू को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के जोनल कमांडर शशिकांत (₹10 लाख इनामी) अपने दस्ता सदस्यों – नगीना, गौतम, मुखदेव एवं अन्य के साथ तरहसी थाना अंतर्गत ग्राम सिंजो एवं महुअरी के जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।
उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे:
शामिल पुलिस पदाधिकारी:
- अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) – श्री राकेश कुमार सिंह
- थाना प्रभारी, तरहसी – पु.अ.नि. नीरज कुमार
- थाना प्रभारी, पांकी – पु.अ.नि. राजेश रंजन
- थाना प्रभारी, मनातू – पु.अ.नि. निर्मल उरांव
- स.अ.नि. अमलेश कुमार – तरहसी थाना
- तकनीकी शाखा
- सशस्त्र बल
गठित पुलिस टीम जब सिंजो-महुअरी के जंगल क्षेत्र में पहुंची, तो उग्रवादियों ने पुलिस बल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए बार-बार चेतावनी दी गई, लेकिन उग्रवादियों ने पुलिस को लक्षित कर गोलीबारी जारी रखी। इसके जवाब में पुलिस ने भी साहसपूर्वक जवाबी कार्रवाई की।
मुठभेड़ की तीव्रता को देखते हुए उग्रवादी घने जंगल और पहाड़ का लाभ उठाकर फरार हो गए। क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाया गया, जिसके दौरान निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई:
जप्त सामान:
- दैनिक उपयोग में खाने-पीने का सामान
- मेडिकल से संबंधित सामग्री
- दो प्लास्टिक की चटाई
- दो पतले कंबल
- अन्य दैनिक उपयोग के सामान
- तीन पीस पानी का जारकिन
- गोली के खोखे
फिलहाल आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान जारी है।
श्री अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड ने नक्सल उन्मूलन संबधित मुद्दों पर की समीक्षा बैठक
श्री अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड ने नक्सल उन्मूलन संबधित मुद्दों पर की समीक्षा बैठक ::
श्री अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड ने आज दिनांक- 01.05.2025 को पुलिस मुख्यालय सभागार में नक्सल उन्मूलन संबधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की।
समीक्षा के क्रम में विशेष तौर पर लातेहार / हजारीबाग / चाईबासा / लोहरदगा / पलामू के नक्सली परिदृश्य से संबंधित पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुपालन की व्यापक रूप से चर्चा की गई एवं माओवादी/अन्य उग्रवादी संगठन / Splinter Groups का सम्पूर्ण रूप से उन्मूलन हेतु पुलिस महानिदेशक झारखण्ड द्वारा वांछित कार्रवाई करने संबंधी निम्नांकित निर्देश दिये गए :-
- पुलिस अधीक्षक अपने जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे जो माओवादी / Splinter Groups / आपराधिक गुटों द्वारा धमकी या लेवी माँगने से संबंधित हैं। यह भी जानकारी प्राप्त करेंगें कि इस प्रकार की सूचना पीड़ित द्वारा देने के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है या नहीं ?
- पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादी / Splinter Groups के द्वारा आगजनी / तोड़फोड़ से संबंधित दर्ज मामलों का विशेष यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। रूप से समीक्षा कर
- पुलिस अधीक्षक विभिन्न काण्डों में माओवादी / Splinter Group के जो भी अभियुक्त फिरार हैं, उनके विरूद्ध प्रभावी कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जाय।
पुलिस अधीक्षक उग्रवाद / अपराध के माध्यम से अर्जित किये गये सम्पत्तियों को चिन्हित कराते हुए उसका documentation का कार्य अद्यतन कर वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस अधीक्षक नक्सल / Splinter Groups के प्रत्येक सदस्य का प्रोफाईल बनाकर
“know your enemy/ know your friend” के आधार पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिलों में स्थापित थाना/पुलिस पिकेट में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी यह अच्छी तरह से जान पायें कि उनके क्षेत्र में कौन से नक्सल / Splinter Groups / अपराधी गुट सक्रिय हैं, जिससे उनके विरूद्ध वांछित कार्रवाई की जा सके।
राज्य के जिस ईकाई से आसूचना प्राप्त होती है, उसका त्वरित गति से सत्यापन करते हुए पुलिस अधीक्षक (विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के) यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस अधीक्षक, फिरार नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध उचित माध्यम से पुरस्कार हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस अधीक्षक, नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान और सरेंडर पॉलिसी को और प्रभावी बनाने हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोंगों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु साकारात्मक प्रयास करना सुनिश्चित करेंगे।
नक्सल गतिविधि/आपराधिक गिरोह के संबंध में आसुचना तंत्र को मजबुत करने हेतु पुलिस अधीक्षक अपने जिले के सभी थाना प्रभारी को अपने स्थानीय नेटवर्क, मुखबिरों और डिजिटल निगरानी का उपयोग कर आसूचना संकलन करेंगे।
- पुलिस अधीक्षक क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कार्यकर्त्ता/ठेकेदार के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।
- एजेंसियों द्वारा कार्य समाप्ति पश्चात चिन्हित कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु एजेंसियों से पुलिस अधीक्षक आपसी समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ थाना के पदाधिकारियों को यह निर्देश देंगे कि जेल से बाहर जमानत पर छूटे उग्रवादी / अपराधी का विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए।
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को दिशा-निर्देश देना एवं उग्रवाद / गंभीर अपराध से संबंधित
धनबाद एटीएस ने एक महिला और चार पुरुष को पकड़ा आतंकी संगठन से संपर्क में थे हथियार भी बरामद (पूरा पढ़े)
झारखण्ड ए०टी०एस० को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि HuT (HIZB UT-TAHRIR), AQIS (Al-Qaeda in Indian Subcontinent), ISIS एवं अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े कुछ व्यक्ति राज्य के अन्य युवकों को अपने नेटवर्क से जोड़कर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों के द्वारा गुमराह कर रहे हैं एवं धार्मिक कट्टरता को बढावा देते हुए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उक्त आसूचना के जॉच एवं सत्यापन के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि इन संगठनों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा धनबाद जिला में अवैध आर्म्स का व्यापार एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। आज दिनांक-26.04.2025 को उक्त सूचना में आये तथ्यों के आलोक में धनबाद जिला में संदिग्ध जगहों की तलाशी एवं छापामारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया। छापामारी के क्रम में 1. गुलफाम हसन उम्र, करीब 21 वर्ष, पे0-फैयाज हुसैन, सा०-अलीनगर थाना-बैंकमोड़ जिला-धनबाद 2. आयान जावेद, उम्र करीब 21 वर्ष, पे0०-जावेद आलम, सा०-अमन सोसाईटी थाना-भूली ओ०पी० जिला-धनबाद 3. मो० शहजाद आलम, उम्र करीब 20 वर्ष, पे०-मो० मिनहाज आलम, सा०-अमन सोसाईटी गेट नं0-04 नियर भूली बाईपास ओ०पी०-भूली थाना-बैंक मोड़ जिला-धनबाद एवं 4. शबनम प्रवीण, उम्र करीब 20 वर्ष, पति-आयान जावेद, सा०-शमशेर नगर गली नं0-03 थाना-बैंकमोड़, ओ०पी०-भूली जिला-धनबाद को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से दो पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रोनिक्स डिवाईस जैसे-मोबाईल फोन, लेपटॉप इत्यादि तथा भारी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज / पुस्तक बरामद कियें गये हैं। इस संबंध में ए०टी०एस०, रॉची में आपराधिक काण्ड दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि HuT (HIZB UT-TAHRIR) को विधि-विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण (UAPA) अधिनियम-1967 के तहत दिनांक-10.10.2024 को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तथा इस संगठन के प्रतिबंधित होने के पश्चात यह देश का पहला आपराधिक काण्ड है।
कांके रोड स्थित ‘फेस पेटल’ नाम के दुकान में लूटपाट करने वाले पुलिस की गिरफ्त में लूट हुई साढ़े ग्यारह हज़ार की और दुकानदार ने बोला डेढ़ लाख (पूरा पढ़े )
दिनांक 15.04.2025 को गोंदा थाना के कांके रोड स्थित ‘फेस पेटल’ नाम के दुकान में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर दुकान के कर्मचारी से रिचार्ज, मनी ट्रांसफर का कुल 17,000 रू तथा दुकान मालिक के बताए अनुसार उनके काउंटर में रखे लगभग 1,50,000 रु, कुल 1,67,000रू की लूट कर पैदल फरार होने की घटना के संबंध में दुकान के कर्मचारी राकेश कुमार सिंह के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा कांके रोड में दिन दहाड़े घटी लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए श्री संजीव कुमार बेसरा, पुलिस उपाधीक्षक, सदर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कांड के उद्भेदन का निर्देष दिया गया। घटना में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर तथा तकनीकी मदद ली गयी। अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अपराधियों के द्वारा घटना को करने के लिए सिल्वर रंग की। 10 कार का इस्तेमाल किया गया था जिसे अपराधियों ने दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से करीब 300-350 मी० की दूरी पर खड़ा किया था तथा घटना करने के बाद उसी कार से फरार हो गये। तकनीकी इनपुट/आसूचना के आधार पर कार का पता लगाते हुए कांड में संलिप्त दोनों अपराधियों का पता लगाया गया तथा घटना में शामिल मेहुल कुनार को पकड़ कर कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना में अपने साथी अमनजय सिंह के साथ घटना के करने की बात स्वीकार की। मेहुल कुमार के निशानदेही पर लूट की घटना में प्रयोग में लाए गए पिस्टल को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से मेहुल कुमार के घर से बरामद किया गया। लूट की गयी रकम के बारे में बताया कि उनलोगों ने दुकान से 11,500रू की लूट की थी जिसे दोनो ने आधा आधा आपस में बांटकर खाने पीने में खत्म कर दिया। घटना के संबंध में अनुसंधान के दौरान दुकान के मालिक के द्वारा 1,50,000 रू की लूट की बात वीडियो फुटेज में ज्ञात नहीं हुयी थी। कांड में शामिल दोनों अपराधियों को अवैध तरीके से शरत्र रखने तथा शस्त्र होने की जानकारी होने तथा लूट में इस्तगाल करने के आरोप में पु०अ०नि० राजु कुमार गुप्ता, गोंदा थाना के आवेदन पर सुखदेवनगर थाना में कांड सं0 207/2025 दिनांक 19.04.2025 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 शस्त्र अधिनियम की धारा दर्ज कर दोनो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफतार व्यक्ति का नाम पता 1. मेहुल कुमार पिता दिलीप कुमार श्रीवास्तव निवासी जयप्रकाश नगर, चूना भट्ठा, थाना सुखदेवनगर जिला रांची। आपराधिक इतिहास- शून्य। 2. अमनजय सिंह पिता बच्चा सिंह ग्राम माधोपुर, पो० सैदसराय, थाना गरखा, जिला छपरा (बिहार) वर्तमान पता सतीश लिंडा, इन्द्रपुरी, बिरला मैदान, मेट्रो गली थाना सुखदेवनगर जिला रांची मो० इबरार आलम पिता मो० सूबेदार अंसारी, ग्राम मनसारा थाना अंबा, जिला औरंगाबाद (बिहार)। आपराधिक इतिहास- 1. कोतवाली थाना कांड सं० 549/1015 दिनांक 02.07.2015 धारा 341/323/325/354/34 भा०द०वि०। जप्त किए गए सामग्रीः-1. एक देशी पिस्टल (जिस संबंध में सुखदेवनगर थाना में कांड सं0 207/2025 दिनांक 19.04. 2025 धारा 25 (1-बी) ए/25/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज किया गया है) सिल्वर रंग की 10 कार पंजीयन सं० JH 01BK 9790
ये था पूरा मामला लूट कांड का वीडियो













