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दो चैन स्नैचर और दो सोनार को पुलिस ने पकड़ा गलाया हुआ सोना और कुछ सामान बरामद (पूरा देखे)

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पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के द्वारा राँची शहर में हो रहे चैन छिनतई का उद्भदन को लेकर दिये गये निर्देशों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक, सदर, राँची के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा चैन छिनतई में शामिल अपराधकर्मियों के विरूद्ध गुप्त सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी किया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक 01.05.2025 को संध्या करीब 07.00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर चैन छिनतई एवं मोबाईल छिनतई करने के उद्देश्य रेकी कर रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाये व्यक्ति का जमा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुल 5800/- रूपया बरामद किया गया। तथा उनके निशानदेही पर छिनतई की जेवर की खरीद-बिक्री में शामिल 01 बिचौलिया के साथ 02 जेवर दुकान के मालिक सहित कुल 04 अभियुक्तों को एक गलाया सोना जिसका वजन करीब 16 ग्राम, दो सोने का चैन जिसका वजन करीब 08 ग्राम, दो एण्ड्राईड स्मार्ट फोन, 5800/- रूपया नगद, दो कैप, एक टी-शर्ट एवं एक स्कुटी को जप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

नक्सल विरोधी अभियान के तहत TSPC उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई – मुठभेड़ में भारी मात्रा में सामान बरामद

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नक्सल विरोधी अभियान के तहत TSPC उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई – मुठभेड़ में भारी मात्रा में सामान बरामद

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड, राँची के निर्देशानुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, पलामू को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के जोनल कमांडर शशिकांत (₹10 लाख इनामी) अपने दस्ता सदस्यों – नगीना, गौतम, मुखदेव एवं अन्य के साथ तरहसी थाना अंतर्गत ग्राम सिंजो एवं महुअरी के जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।

उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे:

शामिल पुलिस पदाधिकारी:

  1. अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) – श्री राकेश कुमार सिंह
  2. थाना प्रभारी, तरहसी – पु.अ.नि. नीरज कुमार
  3. थाना प्रभारी, पांकी – पु.अ.नि. राजेश रंजन
  4. थाना प्रभारी, मनातू – पु.अ.नि. निर्मल उरांव
  5. स.अ.नि. अमलेश कुमार – तरहसी थाना
  6. तकनीकी शाखा
  7. सशस्त्र बल

गठित पुलिस टीम जब सिंजो-महुअरी के जंगल क्षेत्र में पहुंची, तो उग्रवादियों ने पुलिस बल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए बार-बार चेतावनी दी गई, लेकिन उग्रवादियों ने पुलिस को लक्षित कर गोलीबारी जारी रखी। इसके जवाब में पुलिस ने भी साहसपूर्वक जवाबी कार्रवाई की।

मुठभेड़ की तीव्रता को देखते हुए उग्रवादी घने जंगल और पहाड़ का लाभ उठाकर फरार हो गए। क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाया गया, जिसके दौरान निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई:

जप्त सामान:

  1. दैनिक उपयोग में खाने-पीने का सामान
  2. मेडिकल से संबंधित सामग्री
  3. दो प्लास्टिक की चटाई
  4. दो पतले कंबल
  5. अन्य दैनिक उपयोग के सामान
  6. तीन पीस पानी का जारकिन
  7. गोली के खोखे

फिलहाल आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान जारी है।

श्री अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड ने नक्सल उन्मूलन संबधित मुद्दों पर की समीक्षा बैठक

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श्री अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड ने नक्सल उन्मूलन संबधित मुद्दों पर की समीक्षा बैठक ::

श्री अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड ने आज दिनांक- 01.05.2025 को पुलिस मुख्यालय सभागार में नक्सल उन्मूलन संबधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक की।

समीक्षा के क्रम में विशेष तौर पर लातेहार / हजारीबाग / चाईबासा / लोहरदगा / पलामू के नक्सली परिदृश्य से संबंधित पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुपालन की व्यापक रूप से चर्चा की गई एवं माओवादी/अन्य उग्रवादी संगठन / Splinter Groups का सम्पूर्ण रूप से उन्मूलन हेतु पुलिस महानिदेशक झारखण्ड द्वारा वांछित कार्रवाई करने संबंधी निम्नांकित निर्देश दिये गए :-

  1. पुलिस अधीक्षक अपने जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेंगे जो माओवादी / Splinter Groups / आपराधिक गुटों द्वारा धमकी या लेवी माँगने से संबंधित हैं। यह भी जानकारी प्राप्त करेंगें कि इस प्रकार की सूचना पीड़ित द्वारा देने के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है या नहीं ?
  2. पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादी / Splinter Groups के द्वारा आगजनी / तोड़फोड़ से संबंधित दर्ज मामलों का विशेष यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। रूप से समीक्षा कर
  3. पुलिस अधीक्षक विभिन्न काण्डों में माओवादी / Splinter Group के जो भी अभियुक्त फिरार हैं, उनके विरूद्ध प्रभावी कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जाय।

पुलिस अधीक्षक उग्रवाद / अपराध के माध्यम से अर्जित किये गये सम्पत्तियों को चिन्हित कराते हुए उसका documentation का कार्य अद्यतन कर वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक नक्सल / Splinter Groups के प्रत्येक सदस्य का प्रोफाईल बनाकर

“know your enemy/ know your friend” के आधार पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिलों में स्थापित थाना/पुलिस पिकेट में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी यह अच्छी तरह से जान पायें कि उनके क्षेत्र में कौन से नक्सल / Splinter Groups / अपराधी गुट सक्रिय हैं, जिससे उनके विरूद्ध वांछित कार्रवाई की जा सके।

राज्य के जिस ईकाई से आसूचना प्राप्त होती है, उसका त्वरित गति से सत्यापन करते हुए पुलिस अधीक्षक (विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के) यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, फिरार नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध उचित माध्यम से पुरस्कार हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान और सरेंडर पॉलिसी को और प्रभावी बनाने हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोंगों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु साकारात्मक प्रयास करना सुनिश्चित करेंगे।

नक्सल गतिविधि/आपराधिक गिरोह के संबंध में आसुचना तंत्र को मजबुत करने हेतु पुलिस अधीक्षक अपने जिले के सभी थाना प्रभारी को अपने स्थानीय नेटवर्क, मुखबिरों और डिजिटल निगरानी का उपयोग कर आसूचना संकलन करेंगे।

  1. पुलिस अधीक्षक क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कार्यकर्त्ता/ठेकेदार के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।
  2. एजेंसियों द्वारा कार्य समाप्ति पश्चात चिन्हित कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु एजेंसियों से पुलिस अधीक्षक आपसी समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
  3. पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ थाना के पदाधिकारियों को यह निर्देश देंगे कि जेल से बाहर जमानत पर छूटे उग्रवादी / अपराधी का विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए।

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को दिशा-निर्देश देना एवं उग्रवाद / गंभीर अपराध से संबंधित

धनबाद एटीएस ने एक महिला और चार पुरुष को पकड़ा आतंकी संगठन से संपर्क में थे हथियार भी बरामद (पूरा पढ़े)

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झारखण्ड ए०टी०एस० को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि HuT (HIZB UT-TAHRIR), AQIS (Al-Qaeda in Indian Subcontinent), ISIS एवं अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े कुछ व्यक्ति राज्य के अन्य युवकों को अपने नेटवर्क से जोड़कर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों के द्वारा गुमराह कर रहे हैं एवं धार्मिक कट्टरता को बढावा देते हुए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उक्त आसूचना के जॉच एवं सत्यापन के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि इन संगठनों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा धनबाद जिला में अवैध आर्म्स का व्यापार एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। आज दिनांक-26.04.2025 को उक्त सूचना में आये तथ्यों के आलोक में धनबाद जिला में संदिग्ध जगहों की तलाशी एवं छापामारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया। छापामारी के क्रम में 1. गुलफाम हसन उम्र, करीब 21 वर्ष, पे0-फैयाज हुसैन, सा०-अलीनगर थाना-बैंकमोड़ जिला-धनबाद 2. आयान जावेद, उम्र करीब 21 वर्ष, पे0०-जावेद आलम, सा०-अमन सोसाईटी थाना-भूली ओ०पी० जिला-धनबाद 3. मो० शहजाद आलम, उम्र करीब 20 वर्ष, पे०-मो० मिनहाज आलम, सा०-अमन सोसाईटी गेट नं0-04 नियर भूली बाईपास ओ०पी०-भूली थाना-बैंक मोड़ जिला-धनबाद एवं 4. शबनम प्रवीण, उम्र करीब 20 वर्ष, पति-आयान जावेद, सा०-शमशेर नगर गली नं0-03 थाना-बैंकमोड़, ओ०पी०-भूली जिला-धनबाद को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से दो पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रोनिक्स डिवाईस जैसे-मोबाईल फोन, लेपटॉप इत्यादि तथा भारी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज / पुस्तक बरामद कियें गये हैं। इस संबंध में ए०टी०एस०, रॉची में आपराधिक काण्ड दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि HuT (HIZB UT-TAHRIR) को विधि-विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण (UAPA) अधिनियम-1967 के तहत दिनांक-10.10.2024 को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तथा इस संगठन के प्रतिबंधित होने के पश्चात यह देश का पहला आपराधिक काण्ड है।

कांके रोड स्थित ‘फेस पेटल’ नाम के दुकान में लूटपाट करने वाले पुलिस की गिरफ्त में लूट हुई साढ़े ग्यारह हज़ार की और दुकानदार ने बोला डेढ़ लाख (पूरा पढ़े )

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दिनांक 15.04.2025 को गोंदा थाना के कांके रोड स्थित ‘फेस पेटल’ नाम के दुकान में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर दुकान के कर्मचारी से रिचार्ज, मनी ट्रांसफर का कुल 17,000 रू तथा दुकान मालिक के बताए अनुसार उनके काउंटर में रखे लगभग 1,50,000 रु, कुल 1,67,000रू की लूट कर पैदल फरार होने की घटना के संबंध में दुकान के कर्मचारी राकेश कुमार सिंह के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा कांके रोड में दिन दहाड़े घटी लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए श्री संजीव कुमार बेसरा, पुलिस उपाधीक्षक, सदर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कांड के उद्‌भेदन का निर्देष दिया गया। घटना में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर तथा तकनीकी मदद ली गयी। अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अपराधियों के द्वारा घटना को करने के लिए सिल्वर रंग की। 10 कार का इस्तेमाल किया गया था जिसे अपराधियों ने दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से करीब 300-350 मी० की दूरी पर खड़ा किया था तथा घटना करने के बाद उसी कार से फरार हो गये। तकनीकी इनपुट/आसूचना के आधार पर कार का पता लगाते हुए कांड में संलिप्त दोनों अपराधियों का पता लगाया गया तथा घटना में शामिल मेहुल कुनार को पकड़ कर कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना में अपने साथी अमनजय सिंह के साथ घटना के करने की बात स्वीकार की। मेहुल कुमार के निशानदेही पर लूट की घटना में प्रयोग में लाए गए पिस्टल को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से मेहुल कुमार के घर से बरामद किया गया। लूट की गयी रकम के बारे में बताया कि उनलोगों ने दुकान से 11,500रू की लूट की थी जिसे दोनो ने आधा आधा आपस में बांटकर खाने पीने में खत्म कर दिया। घटना के संबंध में अनुसंधान के दौरान दुकान के मालिक के द्वारा 1,50,000 रू की लूट की बात वीडियो फुटेज में ज्ञात नहीं हुयी थी। कांड में शामिल दोनों अपराधियों को अवैध तरीके से शरत्र रखने तथा शस्त्र होने की जानकारी होने तथा लूट में इस्तगाल करने के आरोप में पु०अ०नि० राजु कुमार गुप्ता, गोंदा थाना के आवेदन पर सुखदेवनगर थाना में कांड सं0 207/2025 दिनांक 19.04.2025 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 शस्त्र अधिनियम की धारा दर्ज कर दोनो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफतार व्यक्ति का नाम पता 1. मेहुल कुमार पिता दिलीप कुमार श्रीवास्तव निवासी जयप्रकाश नगर, चूना भट्ठा, थाना सुखदेवनगर जिला रांची। आपराधिक इतिहास- शून्य। 2. अमनजय सिंह पिता बच्चा सिंह ग्राम माधोपुर, पो० सैदसराय, थाना गरखा, जिला छपरा (बिहार) वर्तमान पता सतीश लिंडा, इन्द्रपुरी, बिरला मैदान, मेट्रो गली थाना सुखदेवनगर जिला रांची मो० इबरार आलम पिता मो० सूबेदार अंसारी, ग्राम मनसारा थाना अंबा, जिला औरंगाबाद (बिहार)। आपराधिक इतिहास- 1. कोतवाली थाना कांड सं० 549/1015 दिनांक 02.07.2015 धारा 341/323/325/354/34 भा०द०वि०। जप्त किए गए सामग्रीः-1. एक देशी पिस्टल (जिस संबंध में सुखदेवनगर थाना में कांड सं0 207/2025 दिनांक 19.04. 2025 धारा 25 (1-बी) ए/25/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज किया गया है) सिल्वर रंग की 10 कार पंजीयन सं० JH 01BK 9790

ये था पूरा मामला लूट कांड का वीडियो

हजारीबाग एसडीओ पत्नी के मौत के मामले में आया नया मोड़ (पूरा देखे)

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हजारीबाग, 26 दिसंबर 2024 को हजारीबाग के झील रोड स्थित एसडीओ आवास में एसडीओ की पत्नी अनिता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी। जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके निधन के बाद मृतिका अनिता देवी के भाई राजकुमार गुप्ता सहित अन्य परिजन, समाजसेवी एवं राजनीतिक दल के लोगों ने लोहसिंघना थाना का घेराव भी किया था। इस मामले में मृतिका के भाई के फर्द ब्यान पर लोहसिंघना थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जब सूचक राजकुमार गुप्ता ने एक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दी है कि घटना के बाबत जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल और पूछताछ अपने स्तर से की तो सच्चाई उनके hazaribaghसामने आ गई। उन्हें यह जानकारी मिली कि उनकी बहन की हत्या किसी ने नहीं की थी। बल्कि वह एक दुर्घटना में जली थी। और पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पूरी तरह से निर्दोष हैं। और वे अपनी पत्नी व उनकी बहन को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया करते थे। उन्होंने कोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि गलतफहमी के कारण यह मामला दर्ज हो गया था। और वे नहीं चाहते हैं कि बेवजह किसी पर कोई मुकदमा चले।

रांची पुलिस का बड़ा खुलासा : मध्य प्रदेश का पार्डी गैंग चोरी की घटना को दे रहा था अंजाम, 5 गिरफ्तार( पूरा देखें)

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रांची पुलिस का बड़ा खुलासा : मध्य प्रदेश का पार्डी गैंग चोरी की घटना को दे रहा था अंजाम, 5 गिरफ्तार

रांची : पुलिस ने मध्य प्रदेश के पार्डी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये गैंग झारखंड समेत कई राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर कन्हैयालाल सोलंकी, जूजू, मंगल पार्डी, मनीष कटारिया और रोशन कुमार शामिल हैं।

गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद सामान:

  • सोना: 71 ग्राम (अनुमानित मूल्य ₹7,00,000)
  • चाँदी: 25 ग्राम (अनुमानित मूल्य ₹25,000)
  • चोरी के औजार: पेंचकस, रिंच, लोहे का रॉड, प्लास और लॉकेट

गैंग की कार्यशैली:

  • बंद घरों को निशाना बनाना
  • दिन में रेकी करना और रात में चोरी करना
  • चोरी का सामान ट्रेन या बस के माध्यम से मध्य प्रदेश भेजना

पुलिस कार्रवाई:

  • वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देशन में कार्रवाई की गई
  • सिटी एसपी राज कुमार मीणा के पर्यवेक्षण में विशेष टीम ने कार्रवाई की
  • गैंग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457/380/411 और 413 के तहत कार्रवाई की गई है

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस गैंग के और कितने सदस्य रांची या झारखंड के अन्य हिस्सों में सक्रिय हैं।

जमीन विवाद में हुई थी अनिल टाइगर की हत्या (पूरा देखे )

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प्रेस विज्ञप्ति
काँके थाना क्षेत्र में अनिल महतो उर्फ अनिल टाईगर हत्याकाण्ड का उद्भेदन एवं पाँच अभियुक्तों
की गिरफ्तारी
घटना का सारांषः-
दिनांक 26.03.20205 को काँके थानान्तर्गत काँके चौक पर इन्द्रजित कुमार अनिल उर्फ
अनिल महतो उर्फ अनिल टाईगर की अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की घटना
घटित हुई थी जिस संदर्भ में मृतक की पत्नी लता दवे ी के आवेदन के आधार पर अज्ञात
अपराधकर्मियों के विरूद्ध काँके थाना काण्ड संख्या-90/25 दिनांक 27.03.2025
धारा-103(1)/3(5) भा0न्या0सं0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत काण्ड दर्ज किया गया है।
उपरोक्त घटना की संवेदनषीलता को देखते हुए, पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस
अधीक्षक, राँची के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (मु0)-प्रथम, राँची के नेतृत्व में विषेष अनुसंधानक दल
(ैप्ज्द्ध का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ कियागया।
घटना की पृष्ठभूमिः-
अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस काण्ड के मृतक अनिल उर्फ अनिल महतो उर्फ
अनिल टाईगर मुल रूप से साकिन-गागी खटंगा गाँव थाना काँके जिला राँची के निवासी थे, जो
राजनैतिक कार्यकर्त्ता भी थे। मृतक अनिल उर्फ अनिल महतो उर्फ अनिल टाईगर के द्वारा


चामगुरू मौजा अन्तर्गत खाता संख्या-01 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या-1704, 1705,
2240,2245,2246,2247,2248,2249,2241,2243,2244,2268, 2270,2265,2266, 2267,2269,2278, 2279,
2280, 2281,2282,2283,2284,2289 के कुल रकवा-10 एकड़ विवादित भूमि के संबंध में गागी
खंटगा गांव के ग्रामिणांे के सहयोग से देवव्रत नाथ शाहदवे , पिता-दामोदर नाथ साहदेव बड़ा लाल
स्ट्रीट किषोरगंज, रांची के द्वारा किये जा रहे कब्जे का विरोध किया, जिस दौरान कई बार देवब्रत
नाथ शाहदवे एवं अनिल महतो के बीच वार्ता विफल रही थी। वार्ता के दौरान ही वर्ष-2023 के
अगस्त माह में देवब्रत नाथ शाहदेव द्वारा उक्त भूमि पर चाहरदिवारी का निर्माण कर जबरन दखल
कब्जा किया जा रहा था, जिस दौरान अनिल महतो ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से देवब्रत नाथ
शाहदेव के द्वारा किये जा रहे दखल-कब्जा का विरोध किया गया। जिस संदर्भ में देवब्रत नाथ
शाहदेव ने उक्त भूमि के केयर टेकर दिलीप कुमार मुंडा के माध्यम से कांके थाना में अनिल महतो
सहित 08 नामजद एवं 40-50 अन्य के विरूद्ध मारपीट, तोड़फोड़ करने एवं रंगदारी की मांग करने
के आरोप में कांके थाना कांड संख्या-215/2023 दिनंाक-26.08.23 दर्ज करायी थी, जो
अनुसंधानर्न्तगत है। इस घटना के पष्चात् भी कई बार देवब्रत नाथ शाहदवे ने अपने सहयोगियांे
के माध्यम से उक्त भूमि पर दखल-कब्जा करने एवं विक्री करने का प्रयास किया। परंतु मृतक
अनिल महतो देवब्रत नाथ शाहदेव का लगातार विरोध किया, जिसके परिमाणस्वरूप दवे ब्रत नाथ
शाहदेव के द्वारा उक्त भूमि पर न तो कब्जा किया जा सका और न ही उसकी विक्री की जा
सकी।
इस बीच माह दिसम्बर 2023 मंे देवब्रत नाथ शाहदवे के पक्ष मंे हरमू निवासी विनोद
पासवान नामक व्यक्ति ने तथा अनिल महतो ने विवाद के समाधान हेतु विनोद पासवान के घर
बैठक किया। बैठक के दौरान अनिल टाईगर ने यह माँग रखी कि प्रति डिसमील 50,000/-
रूपये की दर से 4.5 करोड़ रूपये आप हमको दिजिए तब स्थानीय जोतकार आपका विरोध नहीं
करेंगे। परंतु बैठक के दौरान ही देवब्रत नाथ शाहदेव एवं मृतक अनिल महतो के बीच रूपये
लेन-देने के बिन्दु पर समझौता नही हो पाने के कारण कहासुनी हुई तथा देवब्रत नाथ शाहदेव ने
अनिल महतो को धमकी देते हुए उनपर पिस्टल तान दिया, जिसके परिणामस्वरूप समझौता वार्ता
पुनः विफल हो गई।
उक्त वार्ता के विफल होने के पष्चात् देवब्रत नाथ शाहदवे के द्वारा विवादित जमीन
पर पालकोट हाउस रोड़ नामक पहुॅच पथ ;।चचतवंबी त्वंकद्ध सासंद मद से बनाने का निर्णय
लिया गया तथा माननीय सासंद रांची के माध्यम से उसके षिलान्यास हेतु कार्यक्रम का आयोजन
किया गया था, जिसकी सूचना मृतक अनिल टाईगर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा माननीय सासंद
के समक्ष विवादित जमीन से संबंधित तथ्य रखा गया। साक्षियों के अनुसार जब माननीय सासंद
षिलान्यास के लिए गागी तक पहुँचे तो पुनः अनिल टाईगर के द्वारा इस षिलान्यास का विरोध
किया गया तो माननीय सांसद षिलान्यास कार्यक्रम रद्द करते हुए वापस लौट गये। मृतक अनिल
महतो द्वारा देवब्रत नाथ शाहदवे के विवादित भूमि का अवैध कब्जा किये जाने के सभी प्रयास का
लगातार विरोध किये जाने से देवब्रत नाथ शाहदवे क्षुब्ध एवं क्रोधित था तथा जमीन पर
दखल-कब्जा नहीं होने और उसकी बिक्री नही हो पाने के कारण उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ
था। अनुसंधान के क्रम में उक्त तथ्य गवाहों के बयान में प्राप्त हुये है, जिससे मृतक अनिल महतो
एवं देवब्रत नाथ शाहदेव के मध्य जमीन विवाद को लेकर पुरानी अदावत/रंजीष की पुष्टि हुई है।
उक्त पृष्ठभूमि के आलोक में देवब्रत नाथ शाहदेव के द्वारा जमीन कब्जा किये जाने
के प्रक्रिया में अनिल महतो उर्फ अनिल टाईगर के रूप में उत्पन्न बाधा को दुर करने हेतु अनिल
महतो की हत्या की योजना बनायी गई तथा हत्या हेतु अपराधकर्मी अभिषेक सिन्हा उर्फ सुरज
सिन्हा, पिता-लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा, पता-षिवगंज, थाना-कोतवाली, जिला-रांची को सुपारी दी।
अनुसंधान के क्रम में हत्या की योजना एवं घटनाकारित करने में शामिल अपराधकर्मियों को चिन्हित
किया गया तथा अनुसंधान के क्रम में अबतक कुल-05 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया।
अनुसंधान के क्रम में अबतक चिन्हित अपराधकर्मियों की भूमिका-

  1. देवब्रत नाथ शाहदेव, पिता-दामोदर नाथ शाहदेव, बड़ा लाल स्ट्रीट पालकोट हाउस,
    किषोरगंज, रांची- विवादित भूमि पर दखल-कब्जा करने में असफल रहने के कारणइसके
    द्वारा अभिषेक सिन्हा उर्फ सुरज सिन्हा को अनिल महतो उर्फ अनिल टाईगर की हत्या की
    सुपारी दी गई।
  2. अभिषेक सिन्हा उर्फ सुरज सिन्हा, पिता-लक्ष्मण प्रसाद सिन्हा, पता-षिवगंज,
    थाना-कोतवाली, जिला-रांची- अभिषेक सिन्हा का अपराधिक इतिहास रहा है, जिसके द्वारा
    हत्या की घटना कारित करने के लिए शुटर अमन सिंह एवं रोहित वर्मा का प्रयोग किया
    गया तथा घटना कारित के एवज में 2,00,000/- रूपये के रकम दिये जाने का तथ्य ज्ञात
    हुआ है। साथ ही सुरज सिन्हा द्वारा इस काण्ड के शुटर अमन सिंह एवं रोहित वर्मा को
    कुडु (लोहरदगा) थाना काण्ड संख्या-13/24 दिनांक-04.02.2024 (मंगलु पासवान हत्या
    काण्ड) में इन दोनों के विरूद्ध गवाहों को मैनेज करने का प्रलोभन दिया गया था। इसके
    द्वारा शुटर एवं हत्या की घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को ऑनलाईन रूपया ट्रांसफर
    किया गया है। हत्या की योजना अभिषेक सिन्हा द्वारा कोलकात्ता में बनायी गई है।
  3. रोहित वर्मा, पिता- स्व0 विजय वर्मा, राधा गोविन्द स्ट्रीट, थड़पखना, थाना-लोअर बाजार,
    वर्तमान पता-प्ण्ैण्ड चौक पुन्दाग रांची- कोलकात्ता में अभिषेक सिन्हा उर्फ सुरज सिन्हा
    के साथ मिलकर हत्या की योजना तथा कांके स्थित घटनास्थल पर हत्या कारित करने की
    घटना में शामिल था, जिसे घटना कारित कर भागन े के क्रम मंे गिरफ्तार किया गया तथा
    पिठोरिया थाना कांड संख्या-36/25, दिनंाक-27.08.25 धारा-103/132/3(5)
    भा0न्या0सं0 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मृतक अनिल महतो की
    हत्या की घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं लाल रंग की टी0वी0एस0 अपाची मोटरसाईकिल को
    जप्त किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में रोहित वर्मा को अनिल महतो हत्या काण्ड में
    रिमाण्ड किया जायेगा।
  4. अमन सिंह, पिता-प्रीतम सिंह, गली नं0-3, पुन्दाग, जगरनाथपुर- कोलकात्ता में अभिषेक
    सिन्हा उर्फ सुरज सिन्हा के साथ मिलकर हत्याकी योजना तथा कांके स्थित घटनास्थल पर
    हत्या कारित करन े की घटना मंे शामिल था। इसके द्वारा अनिल महतो उर्फ अनिल टाईगर
    को गोली मारी गई थी।
  5. जिसान अख्तर उर्फ जिसु पिता-मो0 ईसुफ, पता-पुरानी रांची, थाना-कोतवाली-इसके द्वारा
    घटना में प्रयुक्त पिस्टल को रोहित वर्मा के द्वारादिये जाने पर अपने पास छिपाकर रखा
    गया था तथा इसे घटना घटित होने की संपूर्ण जानकारी थी। शुटर अमन सिंह एवं रोहित
    वर्मा के आवासन स्थल होटल अतर में जाकर हत्याकी योजना बनाने में संलिप्त है।
  6. मनिष चौरसिया, पिता-अमर चौरसिया, पता-किषोरगंज, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रंाची-
    इसके द्वारा हत्या में प्रयुक्त लाल रंग की अपाची बाईक को शुटर अमन सिंह के कहने पर
    अपने घर में छिपाकर रखा गया तथा अभिषेक सिन्हा द्वारा ऑनलाईन ट्रांसफर किये गये
    रूपये को शुटर अमन सिंह एवं रोहित वर्मा तक पहुॅचाया गया। हत्या की घटना के दौरान
    इसका मोबाईल फोन के माध्यम से शुटर रोहित वर्मा से लगातार बातचीत होती रही है।
  7. अजय कुमार रजक उर्फ गोलु पिता-बैजु रजक, पता-सेकेन्ड स्ट्रीट, हिन्दपीढ़ी,
    थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-रांची-इसके द्वारा मृतक अनिल टाईगर के गमागमन की रेकी का
    कार्यकियागया है, जिसके एवज मंे रोहित वर्मा के द्वाराइसे रूपये दियगे ये है।
    अपराधकर्मियों से पुछताछ एवं सत्यापन के क्रम में ज्ञात तथ्य- घटना में
    शामिल उक्त अपराधकर्मियों में से अमन सिंह, रोहित वर्मा, जिसान अख्तर उर्फ जिसु, मनिष
    चौरसिया, अजय कुमार रजक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का स्वीकारोक्ति
    बयान अंकित किया गया है, जिसमें सभी ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। यह
    तथ्य ज्ञात हुआ है कि दिनंाक-12.03.25 को कलकत्ता के उलटा डांगा स्थान के होटल में हत्या
    की योजना बनायी गई, जिसमें अभिषेक सिन्हा, अमन सिंह, रोहित वर्मा उपस्थित थे तथा देवब्रत
    नाथ शाहदेव से फोन के माध्यम से अपराधकर्मी संपर्क में थे तथा हत्या की योजना साझा किये।
    घटना शामिल शुटर अमन सिंह एवं रोहित वर्मा दिनंाक-18.03.25 को कलकत्ता से चलकर रांची
    आये है तथा कांटाटोली स्थित होटल पिकनिक एवं होटल अतर में दिनांक-26.03.25 तक रूके
    तथा इस दौरान रामगढ़ से अभिषेक सिन्हा द्वारा उपलब्ध कराये गये लाल रंग की अपाची
    मोटरसाईकिल एवं 10 गोली सहित एक पिस्टल प्राप्त किये तथा घटना में प्रयुक्त 01 अन्य होंडा
    साईन बाईक भी अभिषेक सिन्हा द्वारा हरमु रोड़ स्थित विषाल मेगा मार्ट के पास शुटरों को
    उपलब्ध कराई गई। घटना को अंजाम देने में सभी अपराधकर्मी टेलीग्राम, वाट्सएप, जंगी एप के
    माध्यम से परस्पर संपर्क में रहे। घटना को अंजाम देने हेतु अभिषेक सिन्हा उर्फ सुरज सिन्हा के
    द्वारा यू0पी0आई0 ट्रांजेक्सन के माध्यम से शुटर सहित अन्य अपराधकर्मियों को
    लगभग-50,000/-रूपये ट्रांसफर किये, जिसे शुटर एवं अन्य अपराधकर्मियों के द्वारा किषोरगंज,
    खोरहाटोली एवं रामगढ़ इत्यादि स्थानों से सी0एस0पी0/साईबर कैफे के माध्यम से प्राप्त किये।
    साथ ही सुरज सिन्हा द्वारा इस काण्ड के शुटर अमन सिंह एवं रोहित वर्मा को कुडु (लोहरदगा)
    थाना काण्ड संख्या-13/24 दिनांक-04.02.2024 (मंगलु पासवान हत्या काण्ड) में इन दोनों के
    विरूद्ध गवाहों को मैनेज करने का प्रलोभन दिया गया था। दिनंाक-18.03.25 से 26.03.25 तक
    घटना में शामिल अपराधर्मियों के द्वारा मृतक अनिल कुमार उर्फ अनिल टाईगर के गमनागमन की
    रेकी की गई। घटना की तिथि को अनिल महतो दोपहर जब खोरहा टोली, थाना-सदर स्थित
    अपने आवास से निकले तो होंडा साईन बाईक पंजीयन संख्या-श्रभ्24ज्ञ.6875 से रोहित वर्मा
    के द्वारा पिछा किया गया तथा इसकी सूचना दूसरे शुटर अमन सिंह को दी गई। तत्पष्चात्
    अमन सिंह सिंद्धु कान्हु पार्क के पास से रोहित वर्मा के साथ मिलकर मृतक अनिल महतो के
    स्कॉरपियों वाहन-श्रभ्01र्ठ.9941 का पीछा लाल रंग की अपाची बाईक सं0-ठत्.01ठच्.
    5499 से किया तथा घटनास्थल पर पहुॅचकर अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
    अब तक के अनुसंधान में उक्त चिन्हित अपराधकर्मियों में से निम्नलिखित को
    गिरफ्तार कियागया है तथा घटना में शामिल शेष की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है:-
    गिरफ्तार कियेगये अपराधकर्मी का नाम एवं पताः-
  8. अमन सिंह, उम्र-27 वर्ष, पिता-प्रीतम सिंह, गली न0ं -3, पुन्दाग, जगरनाथपुर,
  9. जिसान अख्तर उर्फ जिसु, उम्र-27 वर्ष पिता-मो0 ईसुफ, पता-पुरानी रांची,
    थाना-कोतवाली,
  10. मनिष चौरसिया, उम्र-23 वर्ष, पिता-अमर चौरसिया, पता-किषोरगंज, थाना-सुखदेवनगर,
    जिला-रां ची,
  11. अजय कुमार रजक उर्फ गोलु उम्र-24 वर्ष पिता-बैजु रजक, पता-सेकेन्ड स्ट्रीट, हिन्दपीढ़ी,
    थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-रांची
    बरामद एवं जप्त सामान की विवरणीः-
  12. 04 एनड्रांयड टच स्क्रीन फोन (त्मंसउमए टपअवए ैंउेनदह)
  13. एक काला रंग का होण्डा साईन मोटरसाईकिल-श्रभ्24ज्ञ6875
    अपराधिक इतिहास का विवरण:-
  14. रोहित वर्मा, उम्र-27 वर्ष, पिता- स्व0 विजय वर्मा, राधा गोविन्द स्ट्रीट, थड़पखना,
    थाना-लोअर बाजार, वर्तमान पता-प्ण्ैण्ड चौक पुन्दाग रांची
     बालिडीह (बोकारो) थाना कांड संख्या-209/22, धारा-386/387 भा0द0वि0 एवं 27
    आर्म्स एक्ट,
     सुखदेव नगर थाना कांड संख्या-373/22, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 25
    (1-बी)ए/25/26/27/35 आर्म्स एक्ट,
     कुडु (लोहरदगा) थाना कांड संख्या-13/24, दिनंाक-04.02.24 धारा-302/201/34 एवं
    27 आर्म्स एक्ट।
     पिठोरिया थाना कांड संख्या-36/25, दिनंाक-27.03.25 धारा-103/132/3 (5)
    भा0न्या0सं0
  15. अमन सिंह, उम्र-27 वर्ष, पिता-प्रीतम सिंह, गली नं0-3, पुन्दाग, जगरनाथपुर-
     बालीडीह (बोकारो) थाना कांड संख्या-209/22, धारा-386/387 भा0द0वि0 एवं 27
    आर्म्स एक्ट,
     कुडु (लोहरदगा) थाना कांड संख्या-13/24, दिनां क-04.02.24 धारा-302/201/34 एवं
    27 आर्म्स एक्ट।
     पिठोरिया थाना कांड संख्या-36/25, दिनां क-27.03.25 धारा-103/132/3 (5)
    भा0न्या0सं0
     कोतवाली थाना कांड संख्या-124/20, दिनां क-20.08.20, धारा-379/411 भा0द0वि0
    छापामारी दल के सदस्यः-
  16. श्री अमर कुमार पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक (मु0) प्रथम, रंाची,
  17. श्री सुषील कुमार, पु0नि0-सह-थाना प्रभारी, कांके थाना,
  18. श्री कृष्ण कुमार साहु, पु0नि0, पुलिस केन्द्र,रांची,
  19. श्री प्रकाष कुमार रजक, अंचल निरीक्षक, तमाड़, रांची,
  20. पु0अ0नि0 बम शंकर कुमार, काँके थाना, राँची।
  21. पु0अ0नि0, अभय कुमार, थाना प्रभारी, पिठोरिया, रांची,
  22. पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, कांके थाना,
  23. पु0अ0नि0, टिंकु रजक, कांके थाना,
  24. पु0अ0नि0, रौषन कुमार, कांके थाना,
  25. पु0अ0नि0, कफील अहमद, कांके थाना,
  26. पु0अ0नि0, सतीष कुमार, सी0सी0आर0,रांची,
  27. पु0अ0नि0, सत्यदेव कुमार, पिठोरिया थाना,
  28. पु0अ0नि0, अनुप कुमार, रातु थाना,
  29. पु0अ0नि0 कृष्ण कुमार तिवारी, प्रभारी पुन्दाग ओ0पी0
  30. पु0अ0नि0 विष्वजित कुमार सिंह, थाना प्रभारी, विधानसभा थाना
  31. स0अ0नि0, भीम सिंह, खादगड़ा टी0ओ0पी0,
  32. स0अ0नि0 बलेन्द्र कुमार, तकनीकी शाखा, रंाची
  33. स0अ0नि0, संतोष कुमार, कांके थाना,
  34. सषस्त्र बल, कांके थाना, सभी जिला-रांची।

श्री महावीर मंडल महानगर राँची के शोभायात्रा ने सबका मन मोहा सभी का (पूरा देखे)

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श्री महावीर मंडल रांची महानगर ने द्वारा भव्य शोभायात्रा निकालकर सभी स्वागत शिवरों को मोमेंटो देकर स्वागत किया गया ।
श्री महावीर मंडल रांची महानगर की महानवमी की शोभायात्रा बड़े हर्षोउल्लाह तरीके से श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर मेंन रोड के प्रांगण से पूजा अर्चना के पश्चात 51राम ध्वज के साथ निकाला गया ,शोभा यात्रा का नेतृत्व श्री महावीर मंडल रांची महानगर के मुख्य संरक्षक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ,विधायक सी पी सिंह, अध्यक्ष कुणाल अजमानी,महामंत्री मुनचुन राय , संयोजक डॉ दिलीप सोनी , रोहित शारदा , बादल सिंह कर रहे थे ।उनके साथ अशोक चौधरी, रमेश बाली रोहित पांडे रवि प्रकाश टुन्ना , सतीश सिंह अमरनाथ सरकार , राजेश्वर राजन, सतीश सिन्हा,ललित चौधरी, प्रेम सोनी, अमन कुमार ,समीर कुमार, देवराज बर्मन नीतीश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में सदस्यों के अलावा दर्शनार्थी शोभायात्रा में जय जयकार लगाते हुए बढ़ रहे थे। श्री महावीर मंडल रांची महानगर की शोभा यात्रा लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी सबसे आगे प्रचार वाहन जिसका संचालन समिति के उपाध्यक्ष सब मीडिया प्रभारी रोहित शारदा कर रहे थे।फिर 51 महावीर पटाखे लहराते हुए पीछे ताशा पार्टी उसके पीछे टेलर में राम दरबार का स्वरूप जिसे रांची के सिंगर जुगल के द्वारा तैयार किया गया था उसके पीछे विक्की छाबड़ा जोकि धनबाद से चलकर रांची में भजन प्रस्तुत किया गया जिसमें सैकड़ो लोग हर्षोउल्लास के साथ नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे उसके पीछे रूद्र हनुमान का प्रदर्शन साथ ही साथ 21 मराठी पोषाक में लड़कियो के द्वारा तलवार का खेल दिखाते हुए रास्ते में चल रही थी उसके पीछे एलइडी लाइट में पिछले साल के शोभायात्रा का चित्रण और कल की झांकी का स्तुति पेश किया जा रहा था और रुद्र हनुमान आकर्षण का केंद्र और छौ नृत्य भी लोगों को लुभा रही थी और सबसे पीछे-पीछे एम्बुलेंस चल रही थी। श्री महावीर मंडल रांची महानगर के द्वारा जितने भी सेवा एवं स्वागत सिविल लगे थे सभी को मोमेंटो देकर स्वागत किया गया । पूरा शोभायात्रा बहुत ही शांतिप्रिय रहा जिसके लिए सभी पदाधिकारियों एवं राँची जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को हृदय से धन्यवाद ।पूरे राँची के राम भक्तों ने मर्यादा परुषोतम श्री राम के आदर्शों का पालन किया एवं शांति और एकता परिचय दिया सबको धन्यवाद।
उक्त बातें प्रवक्ता बादल सिंह ने दिया।


उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता
बादल सिंह
प्रवक्ता
श्री महावीर मंडल महानगर राँची

पंडरा भुपल साव हत्याकांड आरोपी को पुलिस ने पकड़ा (पूरा पढ़े)

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दिनांक 27.03.25 को संध्या करीब 07.30 बजे सूचना मिली थी रवि स्टील चौक जुता दुकान के मालिक को किसी अज्ञात व्यक्त्ति द्वारा गला रेत रेत दिया गया है तथा ईलाज के कम में जुता दुकान के मालिक भुपल साव की मृत्यु हो गई है। मृतक भुपल साहु के बेटा (वादी) विशाल कुमार साहु उम्र 19 वर्ष पिता स्व० भुपल साव पत्ता सरना टोली चटकपुर थाना रातु जिला राँची के लिखित आवेदन के आधार पर सुखदेवनगर (पंडरा ओ०पी०) कांड सं0-175/25, दिनांक 28.03.25 धारा-103(1) बी०एन०एस० के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध गला रेत कर हत्या कर देने के आरोप में कांड अंकित किया है तथा पुलिस अधीक्षक, नगर, रॉथी के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए तत्काल अपराधकर्मी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। गठित किये गये टीम के द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर घटना करने वाले व्यक्ति की पहचान की गई तत्पश्चात् गठित टीम को सूचना प्राप्त हुई कि घटना कारित करने वाला व्यक्ति चेन्नई भागने के फिराक में है, जिसे सरोवर नगर डेम साईड से पकडा गया तथा पकडाये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर वह अपना नाम गौरव चौधरी उर्फ कल्लु उम्र करीब 20 वर्ष पिता श्री राजेश चौधरी पता रवि स्टील, झिरी रोड, पंडरा थाना पंडरा ओ०पी० जिला रॉची बतलाया कडाई से घटना के संबंध में पुछताछ करने पर बतलाया कि मैं करीब 06 माह पूर्व चोरी के आरोप में जेल से छुटा था तथा 10-15 दिन पूर्व बिट्टु मिश्रा के चटकपुर वाला घर में चोरी किये थे तथा कुछ दिन बाद बिटटु मिश्रा पकड लिया था जिसमें आशंका था की बिट्टु मिश्रा को चोरी किये जाने की बाद जुता दुकान के मालिक भुपल साहु ही बतलाया होगा उसी आकोश बदला लेना चाहते थे इसी बीच दिनांक 27.03.25 को सध्या में करीब 07. 00 बजे भुपल साव के रवि स्टील जुता दुकान में हत्या करने एवं दुकान का पैसा लुटने के उदेश्य से गया था परंतु दुकान से पैसा लुट नहीं पाया और जुता दुकान के मालिक भुपल साव के द्वारा विरोध करने पर अपने पास रखे चापड से गला रेत कर भाग गया और पुलिस की डर से छुप-छुप कर रह रहा था और चेन्नई भागने ही वाला था कि इसी बीच पुलिस के द्वारा पकडा गया। पकडाये अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चापड तथा खुन लगा हुआ कपडा को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना अपराध को स्वीकार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम एवं पताः-

  1. गौरव चौधरी उर्फ कल्लु उम्र करीब 20 वर्ष पिता श्री राजेश चौधरी पता रवि स्टील, झिरी रोड, पंडरा थाना पंडरा ओ०पी० जिला रॉची

अपराधिक इतिहासः- सुखदेवनगर पंडरा ओ०पी० कांड सं0-209/23. दिनांक-07.06.23 धारा-457/380/511 भा०द०वि० । बरामदगीः-

  1. घटना में प्रयुक्त चापड
  2. खुन लगा हुआ कपडा

छापामारी दल में शामिलः-

  1. पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, रॉची
  2. पु०अ०नि० मनीष कुमार, ओ०पी० प्रभारी पंडरा ओ०पी०
  3. पु०अ०नि० प्रेम हॉसदा, एस०टी०/एस०सी० थाना
  4. पु०अ०नि० श्यागनाथ उरॉव, पंडरा ओ०पी०
  5. स०अ०नि० बलेन्द्र कुमार, तकनिकी शाखा
  6. आ0-1546, शैलेश कुमार
  7. आ0-3750 अविनाश शुक्ला
  8. अन्य संयुक्त क्यू०आर०टी० टीम