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पाँच सौ पेटी अवैध शराब पुलिस ने पकड़ा

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राँची
जिले के सिल्ली इलाके में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब लदा ट्रक पकड़ा है।जांच में जुटी है पुलिस।

रामगढ़ पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को कमरे से सकुशल बरामद किया दो अपहरणकर्ता हथियार और स्कॉर्पियो के साथ पकड़े गए (पूरा देखे )

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दिनांक-18.01.2025 को श्री अजय कुमार (भा०पु० से०) पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रामगढ़ थाना अंतर्गत सिद्धू कान्हू फुटबॉल ग्राउण्ड के पीछे स्थित कुलदीप साव के मकान में किसी व्यक्ति को अपहरण कर छुपा कर रखने की सूचना प्राप्त हुई।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा बिना विलम्ब किये कुलदीप साव के मकान की घेरा बंदी कर छापामारी किया गया तो मकान के नीचे पार्किंग में काले रंग के स्कार्पियों के पास दो युवक खडे दिखाई दिये उसमें से एक युवक पुलिस को देखते ही दौड़कर भागने लगा तत्पश्चात भाग रहे युवक को पुलिस टीम के द्वारा पीछाकर पकड़ा गया तथा दूसरे युवक को स्कार्पियों के पास ही पकड़ लिया गया। इसी क्रम में कमरे की खिड़की से अपहृत व्यक्ति द्वारा पुलिस को देख कर चिल्लाते हुए आवाज लगाया कि सर मुझे बचा लिजिए हमको ये दोनों लोग इस रूम में किडनैप कर बंद किये हुए हैं, हमको जान से मार देंगें। इसके बाद पकड़े गये दोनों युवको से रूम का चाभी मांग कर दरवाजा को खोलकर अपहृत व्यक्ति को कमरे से सकुशल बरामद किया गया।

इसके उपरांत अपहरण करने वाले दोनों युवको से अपहरण करने का कारण पूछने पर अपहरणकर्ता अमित कुमार के द्वारा बताया गया कि धनंजय कुमार जो हमारा दोस्त है उसे हम 02 लाख रूपया बहन को एग्जाम में पास कराने के लिए 2017 में दिये थे हमारी बहन जब एग्जाम पास नहीं हुई तो हम पैसा धनजंय कुमार से मांगने लगे लेकिन वह मुझे पैसा नहीं लौटा रहा था, तब हम अपने सहयोगी रविश मुण्डा के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से धनंजय कुमार को रामगढ़ दिनांक- 18.01.2025 के सुबह करीब 05.00 बजे ठग कर बुलाया गया और उसे बस स्टैण्ड रामगढ�

सुजीत सिन्हा गिरोह के दो अपराधी गिरफ्तार (पूरा देखे)

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संगठित अपराधी गिरोह सुजित सिन्हा के सरगना गिरफ्तार ओरमांझी 189/24, दि०-22.11.24, … प्रसंग:-कांड थाना सं०-धारा-109/118(1)/(118(2)/111(2)/111(3)/111(4)/111(5)/111(7)/308(2)/308(3)/308(4) /308(5)/61(2) भा०न्या०सं० एवं 27 आर्म्स एक्ट विवरणी:-दि0-22.11.24 को ग्राम-उहु स्थित फटाही प्लॉट (चिड़ियाघर के बगल में) पर संजीव जायसवाल के साथ 1. जावेद अंसारी 2. आजाद अंसारी काम कर रहे थे तभी दो अज्ञात अपराधी अपाची मोटरसाईकल पर सवार होकर आये एवं मोटरसाईकल पर पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा गोलीबारी की गई थी जिसमें जावेद अंसारी, उम्र करीब 50 वर्ष, पिता स्व० उसमान अंसारी, सा०- ईरवा, थाना-ओरमांझी, जिला- राँची तथा आजाद अंसारी, पिता मुर्तजा अंसारी, सा० ईरबा, थाना-ओरमांझी, जिला- राँची को एक-एक गोली लगी थी। संजीव जायसवाल के द्वारा बताया गया कि संगठित अपराधी गिरोह सुजित सिन्हा के सरगना के सदस्यों द्वारा इनसे लेवी की मांग कि गई था. लेवी नहीं देने के कारण संगठित गिरोह के द्वारा फायरिंग किया गया है।

इस संबंध में ओरमांझी थाना कांड सं०- 189/24, दि०- 22.11.24, धारा 109/118(1)/(118(2)/111(2)/111(3)/111(4)/111(5)/111(7)/308(2)/308(3)/308(4)/308 (5)/61 (2) भा०न्या०सं० एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रॉची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली के नेतृत्व में एक एस.आई. टी. टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि यह घटना संगठित अपराधी गिरोह सुजीत सिन्हा गैंग के सरगना के इशारे पर सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों द्वारा किया गया है। संगठित अपराधी गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के कारण एस.आई.टी. टीम द्वारा ए.टी.एस. के तकनिकी शाखा एवं राँची जिला के तकनिकी शाखा से मदद लेते हुए उक्त संगठित अपराधी गिरोह के एक अभियुक्त जिशान शेख उर्फ रिक्की खान को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था तत्पश्चात एक अभियुक्त विक्की वर्मा उर्फ सशांक वर्मा उर्फ डेविल को दिनांक- 17.01.2025 को छतीसगढ़ (रायपुर) से गंज थाना से तथा एक अभियुक्त आयुष राज उर्फ छोटु को दिनांक 18.01.2025 को विकास गोलचक्कर (शालीमार नर्सरी) के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुछ-ताछ के क्रम में इनके द्वारा अपना अपराध स्विाकार किया गया है। उक्त गिरोह के शेष अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी लगातार छापामारी कि जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम एवं पता 1. विक्की वर्मा उर्फ सशांक वर्मा उर्फ डेविल, उम्र करीब 32 वर्ष, पिता- रामलखन वर्मा, सा०-वेदनारायण लेन, कचहरी रोड रांची, थाना कोतवाली, जिला- राँची । 2. आयुष राज उर्फ छोटु, उम्र करीब 32 वर्ष, पिता शिवशंकर गुप्ता, सा० अखरा गली, रातु रोड पंडरा, थाना पंडरा ओ०पी०, जिला रांची विक्की वर्मा उर्फ सशांक वर्मा उर्फ डेविल का अपराधिक इतिहासः-1. लालपुर थाना काण्ड सं०- 253/24, धारा-25 (1-6)a/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 11 बंगाल जुआ अधि० तथा 66 (सी०) / 66 (डी०) आई०टी० एक्ट । आयुष राज उर्फ छोटु का अपराधिक इतिहासः-2 काँके थाना काण्ड सं0- 103/17, दिनांक 15.10.2017, घारा-25 (1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 120बी० भा०द०वि जप्त सामानों कि विवरणीः-1. टैब-01 पीस 2. मोबाईल-02 पीस 3. पैकेट डायरी-01 पीस 4. बैग-01 पीस छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी 1. श्री अनुज उरांव पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली, 2 अनिल कुमार तिवारी पु०नि० सह थाना प्रभारी ओरमांझी थाना 3. रंजीत कुमार महतो पु०अ०नि० ओरमांझी थाना 4. सतीश कुमार पु०अनि० ओरमांझी थाना 5, नितीश कुमार पु०अ०नि० ओरमांझी थाना 6. आ०- 567 रघुवंश यादव ओरमांझी थाना

मोबाइल पर्स छीनने वाले तीन अपराधी पुलिस के गिरफ्त में कई मोबाइल बरामद (पूरा देखे )

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दिनांक-08.01.25 को दोपहर समय करीब 02:00 बजे जगरनाथपुर थाना अन्तर्गत मौसीबाड़ी से शहिद मैदान के बीच पंजाब नेशनल बैंक के सामने टेम्पू सवार एक लड़की से बाईक सवार दो अपराधकर्मियों द्वारा झपट्टा मारकर मोबाईल छिन लिया गया। मोबाईल छिनने के क्रम में लड़की टेम्पू से गिर गई जिससे लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। तत्काल पुलिस द्वारा उक्त जख्मी लड़की का प्राथमिक उपचार कराया गया। इस संबंध में जगरनाथपुर थाना काण्ड सं0-15/25, दि०-08.01.25. धारा-304 (2)/125 (a) (b) भा०न्या०सं० विरुद्ध अज्ञात बाईक सवार अपराधकर्मी अंकित किया गया। काण्ड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, रॉची, महोदय के निर्देशन में एक एस०आई०टी० टीम का गठन किया गया। गठित एस०आई०टी० टीम के द्वारा लगातार घटना के संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में दिनांक-11.01.25 को दोपहर में एन०आई०ए मोड़ से एक लड़की से एवं दिनांक-14.01.25 को सेटेलाईट चौक से एक स्कूटी सवार महिला से बाईक सवार अपराधकर्मियों के द्वारा मोबाईल छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। गठित एस०आई०टी० टीम द्वारा दिनांक-17.01.25 को दोपहर में गुप्त सूचना के आधार पर जगरनाथपुर मंदिर से साई मंदिर जाने वाली सड़क कुट्टे के पास बाईक सवार तीन व्यक्तियों को रोका गया। पुछताछ के क्रम में तीनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हाल में इन्ही लोगों के द्वारा मोबाईल छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा तलाशी के क्रम में इनके पास से छिनी हुई तीन मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त आर०एस० 200 प्लसर बाईक बरामद किया गया तथा इनके निशानदेही पर पास में ही थोड़ी दूर पर गढ़ा में छिपा कर रखा गया अन्य पन्द्रह (15) मोबाईल फोन जिसमें तीन (03) कीपेड मोबाईल, 13,200 /- रु0 नगद, तीन चेक, पैन कार्ड, आई०डी० कार्ड, बैंग इत्यादि बरामद किया गया जो जगरनाथपुर थाना, अरगोड़ा थाना, डोरण्डा थाना क्षेत्र से छिनतई किया गया था। इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कुल करीब 16 घटनाओं में अपनी संलिप्ता को स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों का नामः-1. बाबला अंसारी उर्फ फैसल उर्फ फैजल उर्फ बब्लु उम्र 25 वर्ष पे० याकुब अंसारी पता खक्सी टोली नियर आई०एस०एम० चौक पता मस्जिद टोला तीनो थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला रॉची। 2. परवेज अंसारी उम्र 32 वर्ष पे० फिरोज अंसारी पता मस्जिद टोला थाना पुन्दाग ओ०पी० 3. इमरोज अंसारी उम्र 21 वर्ष पे० फिरोज अंसारी पता मस्जिद टोला थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला रॉची। जप्त सामानों की विवरणीः-1. पन्द्रह (15) एंड्राएड मोबाईल फोन एवं तीन (03) कीपेड मोबाईल कुल 18 मोबाईल, 2. 13,200/-रु नगद, तीन चेक, 3. पैन कार्ड, आई०डी० कार्ड 4. छिनतई किया गया तीन बैग इत्यादि 5. घटना कारित में प्रयुक्त मोटरसाईकिल आर०एस० 200 प्लसर जिसका रजि0नं0-JH01FP-8481अपराधिक इतिहास

बाबला अंसारी उर्फ फैसल उर्फ फैजल उर्फ बब्लु

1 धुर्वा थाना कांड सं0 57/15 धारा 379/411 भा०द०वि०।

2 डोरण्डा थाना कांड सं0 40/15 धारा 356/382 भा०द०वि० ।

3 अरगोडा थाना कांड (जी०आर 6002/17) धारा 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट ।

4 अरगोडा थाना कांड 171/17 (एस0टी0 295/19) धारा 395 भा०द०वि० ।

5 दहेज प्रतिशेध अधिनियम । जगरनाथपुर थाना कांड सं0 495/18 धारा 498ए/323/324/34 भा०द०वि० एवं 3/4

6 जगरनाथपुर थाना कांड सं0 506/19 धारा 392 भा०द०वि०।

7 अरगोडा थाना कांड सं0 425/19 धारा 392 भा०द०वि० ।

8 गोन्दा थाना कांड सं0 108/22 धारा 457/380 भा०द०वि० ।

9 जगरनाथपुर थाना कांड सं0 172/24 धारा 21 बी एन०डी०पी०एस० एक्ट ।

10 जगरनाथपुर थाना कांड सं0 242/23 धारा 411 भा०द०वि० ।

11 जगरनाथपुर थाना कांड सं0-15/25, दि०-08.01.25. धारा-304 (2)/125(a)(b) भा०न्या०सं०

13 जगरनाथपुर थाना कांड सं0-22/25, दि0-14.01.25, धारा-304 भा०न्या०सं०

14 डोरण्डा थाना काण्ड सं0-08/25, दि०-09.01.25, धारा7-304(2) भा०न्या०सं०

15 डोरण्डा थाना काण्ड सं0-15/25, दि0-14.01.25, धारा7-304(2) भा०न्या०सं०

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12 जगरनाथपुर थाना कांड सं0-21/25, दि0-14.01.25, धारा-304 भा०न्या०सं०

डोरण्डा थाना काण्ड सं0-16/25, दि0-14.01.25, धारा7-304 (2) भा०न्या०सं०

परवेज अंसारी

1 माण्डर थाना कांड सं0 27/19 धारा 379/411/413/414 भा०द०वि० एवं 3 (1) लोक संपति निवारण अधिनियम ।

2 जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) कांड सं0 362/22 धारा 4/5 वि०पदा० अधिनियम ।

3 जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) थाना कांड सं0 137/24 धारा 21 (बी) एन०डी०पी०एस० एक्ट ।

4 जगरनाथपुर थाना कांड सं0-15/25, दि०-08.01.25, धारा-304(2)/125(a) (b) भा०न्या०सं०

5 जगरनाथपुर थाना कांड सं0-21/25, दि0-14.01.25, धारा-304 भा०न्या०सं०

6 जगरनाथपुर थाना कांड सं0-22/25, दि०-14.01.25, धारा-304 भा०न्या०सं०

7 डोरण्डा थाना काण्ड सं0-08/25, दि०-09.01.25, धारा7-304 (2) भा०न्या०सं०

8 डोरण्डा थाना काण्ड सं0-15/25, दि०-14.01.25, धारा7-304 (2) भा०न्या०सं०

9 डोरण्डा थाना काण्ड सं0-16/25, दि०-14.01.25, धारा7-304(2) भा०न्या०सं०

इमरोज अंसारी

जगरनाथपुर थाना कांड सं0-22/25, दि0-14.01.25, धारा-304 भा०न्या०सं०

जगरनाथपुर थाना कांड सं0-15/25, दि०-08.01.25, धारा-304(2)/125(a) (b) भा०न्या०सं०

जगरनाथपुर थाना कांड सं0-21/25, दि०-14.01.25, धारा-304 भा०न्या०सं०

पीएलएफआई जोनल कमाण्डर कृष्णा यादव कार्बाइन और पिस्टल के साथ पकड़ा गया (पूरा देखे)

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प्रतिबंधित संगठन पी०एल०एफ०आई० झारखण्ड स्टेट कमेटी सदस्य कृश्णा यादव उर्फ

सुल्तान जी गिरफ्तार

विवरणीः-दिनांक-15/16.01.25 की रात्रि पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को गुप्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन के जोनल कमाण्डर सह झारखण्ड स्टेट कमेटी के दो लाख के इनामी सदस्य कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कुडू थानान्तर्गत गुड़गुड़गढ़ा धोबीघाट गया हुआ है। सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा वहीं छापामारी करने गयी थी, परन्तु कुछ देर पूर्व हीं वहाँ से जा चुका था। आगे सूचना मिली कि वह अपने सदस्यों के साथ मैक्लुस्कीगंज थाना अंतर्गत नकटा पहाड़ से हरहु बसरिया जाने वाली कच्ची सड़क के पास जंगल में दो अन्य दस्ता सदस्यों के साथ छुपा है तथा किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा है।

उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक खलारी राँची के नेतृत्व में एक नक्सल विरोधी अभियान सह छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जंगली क्षेत्र का घेराबंदी कर भागने के क्रम में प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन के जोनल कमाण्डर सह झारखण्ड स्टेट कमेटी सदस्य कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी को अवैध हथियार, गोली एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। कृष्णा यादव के निशानदेही के आधार पर नकटा पहाड़ क्षेत्र के अम्बाटांड़ जंगल में स्थित क्षतिग्रस्त मकान में काला रंग के बैग में छिपाकर रखा हुआ एक कारबाईन एवं छः जिन्दा गोली तथा एक कंबल बरामद किया गया। कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी से पूछताछ करने पर वह बताया कि यह प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन से वर्ष 2014 से जुड़ा है तथा वर्तमान में जोनल कमाण्डर सह झारखण्ड स्टेट कमेटी का सदस्य है। यह क्षेत्र के जमीन कारोबारी, क्रसर मालिक, ईंट भट्ठा मालिक तथा विकास कार्य में लगे ठेकेदारों से रंगदारी के रूप में मोटी रकम की मांग करता है और नहीं देने पर कार्य स्थल पर दस्ता सदस्यों के साथ जाकर आगजनी, तोड़फोड़, एवं फायरिंग तथा हत्या तक की घटना को अंजाम देता है। आगे उसके द्वारा बताया गया कि कुछ और हथियार नकटा पहाड़ और चंदवा थाना क्षेत्र के सीमा के बीच जंगल में बना नाला के पास छिपाकर रखा है तथा उसी क्षेत्र में उसके दस्ता सदस्य भी रहते है। उसके बताये अनुसार उक्त क्षेत्र में पुलिस बल उसे ले कर पैदल तलाशी एवं छापामारी अभियान चला रही थी कि इस बीच में पुलिस को धक्का देते हुए रस्सा छुड़ाकर भागने लगा जिस कम में पथरीला गड्डा में गिर गया जिसे वह चोटिल हो गया। इसी कम में पुलिस उसे पकड़कर पुनः गिरफ्तार कर ईलाज हेतु रिम्स रॉची में भर्ती करायी है जहाँ वह पुलिस अभिरक्षा में ईलाजरत हैं।

वर्ष 2015 में बुढमू थाना क्षेत्र के ग्राम साड़म में रोड निर्माण में लेवी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य में लगे जे०सी०बी० मशीन में दस्ता सदस्यों के साथ मिलकर आग लगा दिये थे।

इसी वर्ष बुढ़मू थाना क्षेत्र के ग्राम मक्का में पुल का निर्माण में रंगदारी का पैसा नहीं मिलने के कारण दस्ता सदस्यों के साथ जाकर हथियार का भय दिखाकर निर्माण कार्य को रोकवा दिया था।

वर्ष 2015 में बुढ़मू थाना क्षेत्र के पाहन टोली में स्कुल निर्माण में रंगदारी नही मिलने के कारण दस्ता सदस्यों के साथ जाकर निर्माण स्थल पर खड़े मिक्सर मशीन में आग लगाकर जला दिये थे।

वर्ष 2016 में लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र से हथियार के साथ पकड़े गये थे तथा जेल गये थे। वर्श 2016 में जेल से निकलने के बाद पुनः पी०एल०एफ०आई० संगठन में शामिल हो गये तथा दस्ता सदस्यों के साथ मिलकर बुढ़मू थाना क्षेत्र के मुरगी गाँव में रोड निर्माण हेतु खड़ा जे०सी०बी० एवं ट्रैक्टर में लेवी का पैसा नहीं मिलने के कारण आग के हवाले कर दिये थे।

वर्ष 2017 में चान्हों थाना क्षेत्र के लुकैयाढोड़ा में दस्ता सदस्यों के साथ हथियार का भय दिखाकर करीब 20-25 गाड़ियों से लूटपाट किये थे।

वर्ष 2017 में चान्हो थाना क्षेत्र के पतरातू गाँव में भानू महतो के घर पर हमला कर पैतालीस हजार रूपये नगद एवं सामानों की लूटपाट किये थे।

वर्ष 2017 में बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा से गम्हरिया तक रोड निर्माण कर रहे कंपनी से लेवी की मांग किये थे कंपनी द्वारा लेवी नहीं देने के कारण साईड पर खड़ा रोलर में आग लगा दिये थे तथा मजदूरों के साथ मारपीट कर भगा दिये थे।

वर्ष 2017 में चान्हो थाना क्षेत्र के आनन्द शीला आश्रम में दस्ता सदस्यों के साथ हथियार के बल पर घुसकर सन्यासियों के साथ मारपीट एवं लूटपाट किये थे।

वर्ष 2017 में चान्हो थाना क्षेत्र के चौड़ा जंगल के पास रोड के ठेकेदार के साईट पर लूटपाट के नियत से दस्ता सदस्यों के साथ पहुँचे थे कि इसी बीच चान्हो थाना की पुलिस आ गयी और मैं अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया।

वर्ष 2018 में बालूमाथ थाना अंतर्गत बालूमाथ रेलवे साईडिंग प्लेटफॉर्म नं0. 2 के पास खड़ी जे०सी०बी० पे लोडर में रंगदारी नहीं मिलने के कारण आग के हवाले कर दिये थे।

➤ वर्ष 2019 में बुढ़मू थाना क्षेत्र के पाही के पास सड़क निर्माण में रंगदारी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य में लगे पोकलेन मशीन में आग लगाकर जला दिये थे। साथ हीं राय स्टेशन स्थित आर०सी०एम० साईडिंग में फायरिंग किये थे।

वर्ष 2020 में पी०एल०एफ०आई० के दस्ता सदस्यों के साथ पिपरवार थाना क्षेत्र के अशोका प्रोजेक्ट के कांटा नं0-5 पर लेवी की मांग को लेकर पहुँचे तथा वहाँ तैनात दो सिक्युरिटी गार्ड को कब्जा में लेकर सी०सी०टी०वी० बंद करा दिये तथा गार्ड को पर्चा दिये कि जब तक पी०एल०एफ०आई० से बात नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा तथा कांटा घर के गेट पर तीन बम फेंक क्षतिग्रस्त कर दिये थे।

वर्ष 2020 में बचरा साईडिंग में काम करने वाले ट्रांसर्पोटरों से लेवी की मांग किये थे परन्तु ट्रांसर्पोटरों द्वारा लेवी नहीं दिया गया तब मैं दस्ता सदस्यों के साथ बचरा साईडिंग पहुँच कर दो हाईवा एवं एक पी लेडर में पेट्रोल डाल कर आग लगा दिये थे।

वर्ष 2020 में चान्हो थाना क्षेत्र के चारा गाँव निवासी जगरन्नाथ मुण्डा को पुलिस का गुप्तचर होने के कारण दस्ता सदस्यों के साथ मिलकर हत्या कर दिये थे।

वर्ष 2020 में चान्हो थाना क्षेत्र के बलसोकरा पंचायत के मुखिया झामको मुण्डा से लेवी की मांग किये थे नहीं देने के कारण उनके घर पर हमला कर मारपीट कर जख्मी कर दिये थे।

वर्ष 2020 एवं 2021 में खलारी थाना क्षेत्र के कई कोयला कारोबारियों से लाखों रूपये का लेवी की मांग किये थे तथा नहीं देने पर जान मारने की धमकी दिये थे।

वर्ष 2020 में चान्हो थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ पकड़े गये थे। मार्च 2021 में लातेहार जिला के बालूमाथ थाना द्वारा कोयला कारोबारी के घर फायरिंग के मामले में पूछताछ हेतु रॉची जेल से रिमांड पर लाया गया था। मैं शौच करने का बहाना कर हाजत से भागने का योजना बनाया तथा मुझे शौच में बैठाकर जैसे ही पुलिसकर्मी पानी लेने गया कि मैं शौचालय से निकल कर भाग गया था।

वर्ष 2022 में ग्राम सांगा पिठौरिया स्थित हकीम अंसारी के कशर पर जाकर हथियार का भय दिखाकर कर्मचारियों के साथ मारपीट किये थे तथा संगठन का पर्चा लेवी लेने के लिए चिपकाये थे।

वर्ष 2022 में चान्हो थाना क्षेत्र के रामदगा में मेला लगा हुआ था तथा रात्रि में आरकेस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था। मैं दस्ता सदस्यों के साथ आरकेस्ट्रा देखने गया था, जहाँ सागर गुप्ता के साथ बकाक हो गया तो मैं आवेश में आकर उसे गोली मार कर हत्या कर दिया तथा अभय साहू जो हमलोग को पकड़ने का प्रयास किया उसे भी पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया था।

वर्ष 2022 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धमधमियों रेलवे केबिन के पास सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था उक्त निर्माण को लेकर मेरे द्वारा कार्य कर रहे मुंशी एवं मालिक को लेवी एवं पैसा मांगा गया परन्तु मुंशी एवं मालिक के द्वारा लेवी का पैसा नही देने पर दस्ता सदस्यों के साथ काम करा रहे मुंशी मानिक प्रसाद साहु को पैर में गोली मारकर वहाँ से भाग गया था।

वर्ष 2022 में कुडू थाना अंतगर्त लक्ष्मी नगर के रहने वाले विकास कु० साहु की हत्या दस्ता सदस्यों के साथ मेरे द्वारा की गयी थी।

वर्ष 2023 में लोहरदगा थाना क्षेत्र के ग्राम बंडा पथराटोली स्कूल के पास नहर निर्माण करा रहे मुंशी को मैं दस्ता सदस्यों के साथ लेवी हेतु धमकी दे रहे थे इसी बीच पुलिस आ गयी और दस्ता सदस्य प्रकाश यादव को पकड़ लिया, परन्तु मैं भागने में सफल हो गया।

वर्ष 2023 में लाल पुन्डरीक नाथ सहदेव द्वारा लेवी नहीं देने के कारण कुडू थाना क्षेत्र के पंडरा में लगा केशर एवं पोकलेन में आग लगाकर मैं दस्ता सदस्यों के साथ जला दिया था।

वर्ष 2023 में खलारी थाना क्षेत्र के पुरनी राय रेलवे पुल निर्माण क्षेत्र में दस्ता सदस्य पहुँच कर मजदूरों एवं मुंशी को बिना मुझसे बात किये काम नहीं करने एवं चालू करने पर जान से मार देने धमकी दिया।

वर्ष 2024 खलारी थाना क्षेत्र के करकट्टा के कशर मालिक हकिम अंसारी के भाई वारिस अंसारी को फोन कर धमकी दिये तथा दस्ता सदस्यों के साथ लेवी का मांग किये थे और संगठन का पर्चा चिपकाये थे तथा हकीम अंसारी के बगल में जो कशर हैं उसका मालिक घटना के बाद 2 लाख रूपया लेवी दिया था।

वर्ष 2024 में पिठोरिया थाना क्षेत्र में मैं दस्ता सदस्यों के साथ हकीम अंसारी को अगवा कर. हत्या का योजना बनाने के कम में पुलिस आकर घेराबंदी करने लगा जिससे भागने के कम में दस्ता के सूरज गोप पिस्टल एवं गोली के साथ पकड़ा गया।

वर्ष 2024 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हरहू बसरिया जाने वाली सड़क पर पूल निर्माण कार्य में मैं दस्ता सदस्यों के साथ वहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट कर धमकी देते हुए काम बंद करवा दिया था।

वर्ष 2024 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हरहू बसरिया जाने वाली सड़क पर पूल निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था उसमें मैं लेवी का मांग किया था। ठेकेदार द्वारा लेवी नहीं देने के कारण जुलाई महीना में पुल निर्माण कार्य स्थल पर दस्ता सदस्यों के साथ धावा बोलकर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट कर काम बंद करा दिये थे। परन्तु ठिकेदार अपना मुंशी भूपेन्द्र यादव को भेजकर फिर से काम शुरू करा दिया तो मैं पुनः अगले दिन दस्ता सदस्यों के साथ वहाँ काम करा रहे मुंशी भूपेन्द्र यादव ग्राम मानसिंघा को साईड पर हीं जाकर गोली मारकर हत्या कर दिया था। > वर्ष 2024 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के महुआटांड में सड़क निर्माण का कार्य में काम करा रहे मुंशी अनिल यादव को वाट्सएप नंबर पर पर्चा भेजकर धमकी दिया। > वर्ष 2024 में लातेहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड ट्रैक्स एवं लिमिटेड द्वारा संचालित तिसरी रेल निर्माण कार्य में पुल नं0-218 के कार्य के निर्माण को लेकर लेवी का पैसा मुंशी द्वारा नहीं दिये जाने पर दस्ता सदस्यों के साथ हथियार एवं लोहे के रड से सिविल इंजीनियर को मारपीट किया था एवं गोली भी चलाया था। > वर्ष 2024 में लातेहार थाना क्षेत्र के विकास तिवारी के द्वारा वर्ष 2021 में टोरी बरवाडीह रेल लाईन का काम करवा रहे थे जिसमें मैं अपने वाट्सएप नं० से विकास तिवारी को आडियो और विडियो कॉल करके हथियार दिखाकर कई बार लेवी का मांग किये थे एवं जान मारने का धमकी दिये थे। > वर्ष 2025 में लातेहार जिला में रॉची डाल्टनगंज फोर लेन सड़क निर्माण में लगे कंपनी से लेवी की मांग किया हूँ। > वर्ष 2025 में बेड़ो थानान्तर्गत बेड़ो बाजार में अपने पी०एल०एफ०आई० संगठन के सदस्यों के द्वारा पोस्टरबाजी किया गया एवं कंटस्ट्रशन साईट में गोलीबारी करने हेतु अपने सदस्यों को भेजा था। > इसके अतिरिक्त रॉची लोहरदगा, लातेहार, चतरा आदि जिले के कई क्षेत्रों में पी०एल०एफ०आई संगठन के लिए रंगदारी का मांग किया है तथा नहीं देने पर हत्या, फायरिंग, तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। इनके द्वारा वसूले गये रंगदारी की पैसा का उपयोग करने वाले, पुलिस की गतिविधि का सूचना देने वाले तथा संगठन को अन्य तरह का सहयोग पहुँचाने वाले लोगों का नाम बताया गया है जिनके विरूद्ध पुलिस जांचोपरांत कार्रवाई करेगी। आपराधिक इतिहासः-1. चान्हों थाना काड स० 16/2014, धारा-302 भा०द०वि० में बलसोकरा के मुखिया भोला उरांव के हत्याकांड में जेल गये थे। 2. बुड़मू थाना काढ सं० 05/2015. दिनाक 24.01.2017, घारा-435/427/34 भा०द०वि० में साडम में जे०सीबी० गाडी जलाये थे। जिसमें जेल गये थे। 3. बुढमू थाना कांड सं० 63/2015, दि० 24.07 2017. धारा-24.07.2017. धारा 387/307/407/504/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट में पी०एल०एफ०आई० सगठन के नाम पर धमकी देकर बुढमू राय रोड के ठीकेदार से लेवी मागे थे। जिसमें जेल गये थे बुढमू थाना कांड सं0 66/2015, दि० 12.08.2017, धारा 387/307/407/504/34 मा०८० वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट में लेवी नहीं देने पर परहन टोली स्कूल में जेनेरेटर एवं मिक्सर मशीन को जला दिये थे। जिसमें जेल गये थे।

चंदवा थाना से आर्म्स के साथ गिरफ्तार हो कर सितंबर 2015 में शस्व अधिनियम से जेल गये थे।

बुड़मू थाना कांड सं0 21/2017 दि० 04.05.2017. धारा 435/427/379/506/34 भा०द०वि० में बुद्धमू में जे०सी०बी० और जलाये थे। जिसमें जेल गये थे।

बुढमू थाना कांड सं० 24/2017 दि० 13.06.2017, धारा-323/379/435/427/506/387 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०९० एक्ट में बुवमू में रोलर गाड़ी जलाये थे जिसमें जेल गये थे।

चान्हो थाना 50/2017, दिनाक 24.05.2017, धारा 395/427 भा०द०वि० लुऊँयाधीवा में गाड़ियों से लूटपाट किये थे जिसमें जेल गये थे।

चान्हो थाना 61/2017 दिनाक 03.07.2017 धारा-395 भा०द०वि० में पतरातु में दुध के कारोबार करने वाले मानु महतो के घर में घुस कर लूटपाट किये थे जिसमें जेल गये थे। 10. चान्हो थाना 69/2017, दिनाक 07.07.2017 धारा- 395/397/427/412 भा०द०वि० में आनदशीला में सन्यासियों से मारपिट कर लूटपाट किये थे। जिसमें जेल गये थे।

चान्हो थाना 83/2017 दिनाक 03.09.2017. धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25 (1-B)a/26/36 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट जिसमें जेल गये।

चान्हो थाना कांड सं० 161/2019 दि० 17.11.2019 धारा-385/386/387 मा०द०वि० एव 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी०एल०९० एक्ट

चान्हो थाना काड सं० 27/2020, दि० 13.02.2020, धारा-302/34 भा०द०वि०

चान्हो थाना काढ सं० 130/2020. दि० 29.07.2020, धारा-386/387/388/455/34 भा०द० वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०सल०ए० एक्ट

चान्हो थाना कांड सं० 133/2020, दि० 02.08.2020, धारा-323/386/387/504/34 एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

पीपरवार थाना कांड सं0 40/2020, दि० 16.10.2020, धारा-147/148/149/341/342/435 मा०द०वि० एवं 17 सी०सल०ए० एक्ट

काके थाना काड स० 101/2020, दि० 10.06.2020, धारा-392 भा०द०वि०

कुडू थाना कांड सख्यां 196/2019, दिनाक 18.11.2019, धारा 147/148/149/323/325/307

/506/386 मा०८०वि०.3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा 19. कैरो थाना कांड सं0 16/2015, दि० 22.05.2015. धारा-147/148/149/353/385/435/506 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

कुडू थाना काड़ सं० 124/2018, दि० 25.09.2018, धारा-427/435 भार०८०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्टाकुडू थाना कांड सं0 207/2019, दि० 22.12.2019, धारा-353/307 भा०द०वि०, एवं 25 (1-8)a/26/36 Arms act 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

पतरातू थाना काड सं० 158/2020, दि० 10.08.2020, धारा-385/386/387/506/379 भा०द० वि० एवं 17 सी०एल०९० एक्टा

23 चंदवा थाना कांड सं० 40/2020, दि० 07.03.2020, धारा-341/342/323/307/386/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०९० एक्टा

  1. चंदवा थाना कांड स० 47/2020, दि० 18.03.2020, धारा 147/148/149/353/307 भा०द०वि०, एवं 25 (1- B)a/26/35 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

25 पीपरवार थाना कांड सं0 35/2020, दि० 24.08.2020, धारा 147/148/149/353/379/427/504/506 मा०८०वि०, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 17 (1) (2) सी०एल०ए० एक्ट,

  1. खलारी थाना कांड स० 40/21, दि० 18.04.2021. धारा-385/387 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
  2. खलारी थाना कांड सं0 47/2019, दि002.07.2019, धारा-147/148/1492353 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
  3. बालूमाथ थाना कांड सं० 165/18, धारा-147/148/149/384/385/427/435 भा०द०वि०. 17 (1) (2) सी०एल०ए० एक्ट एवं 10/13 यू०ए०पी० एक्ट
  4. खलारी थाना काड सं० 88/20, दि० 30.11.2020, धारा-387 भा०द०वि०
  5. बालूमाथ थाना कांड सं० 170/18, दि0- 19.09.20218, धारा-25 (1-B)a/26/35 Arms act., 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट
  6. चंदवा थाना कांड स० 127/18, दि० 31.12.20218, धारा 147/148/149/323/307/353 भा०द०वि०, एवं 25(1-ए)/26/27/35 Arms act एवं 17 (1) (2) सी०एल०ए० एक्ट।
  7. चंदवा थाना कांड स० 44/2020, दि० 15.03.2020, धारा-147/148/149/307/353 भा०द०वि०, एवं 25 (1- B)a/26/27/35 Arms act
  8. लातेहार थाना कांड सं0-165/21, दि०- 18.07.2021, धारा- 385/387 भा०८०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट
  9. लातेहार थाना कांड सं0-260/21, दि0-23.10.2021, धारा 147/148/149/323/324/325

/307/379/337/506 भा०द० वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

पिठौरिया थाना कांड सं0-50/2022 दिनाक- 14.03.2022 धारा-387/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए०

चंदवा थाना कांड स० 213/2024, दि० 24/12/2024, धारा- 308 (1)/304(4)/308(6)/3(5) भा0न्या०सं०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

मनिका थाना कांड सं0-03/2025, दि0-05.01.2025, धारा-308(3)/308(5) भा०न्या०सं० एवं 17 सी०एल०ए० एक्टपिठौरिया थाना कांड सं0-51/2022 दिनाक- 14.03.2022 धारा-341/323/387/506/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० 39. पिठौरिया थाना कांड सं0-24/2024 दिनाक 02.03.2024 धारा-447/394/435/427/386/387/286/504/506/120 (B) भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 40. पिठौरिया थाना कांड सं0-41/2024 दिनाक 31.03.2024 धारा-25 (1-ए)/25 (1-8)a/25(6)/26 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 41. खलारी थाना कांड स०80/2023, दि० 20.12.2023. धारा-452/387/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 42. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 21/2022, दि0-09.06.2022, धारा- 341/323/386/387/307/504/506/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी० एल०ए० एक्ट । 43. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 29/2024, दि0-17.07.2024, धारा-126 (2)/127(2)/113(2) /117(2)/303(2)/308(3)/308(5)/308(4)/352/351(3)/3 (5) BNS एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 44. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 30/2024, दि0-18.07.2024, धारा- 103 (1)/61 (2) BNS, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 45. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 42/2024, दि0-21.12.2024, धारा-308(3)/ 308(4) BNS एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 46. भण्डरा थाना कांड सं0-21/2023, दि०- 08.04.2023, धारा-147/148/149/341/323/379/386/387/506 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 47. चान्हो थाना काड सं० 85/2022, दि० 01.06.2022, धारा-302/307/34 भा०द०वि० 48. कुडू थाना कांड सं0 20/2023, दि० 10/02/2023, धारा-384/385/387 भा०द०वि०, एवं 25 (1-8)a/26/35 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 49. कुडू थाना कांड सं0 16/2023, दि० 31/01/2023, धारा-387 भा०द०वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 50. कुडू थाना कांड सं0 17/2023, दि० 13/02/2023, धारा-385/387/435 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 51. कुडू थाना कांड सं0 22/2023, दि० 13/02/2023, धारा-120B/414/34 भा०द०वि०, विस्फोटक पदार्थ अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-1. कृश्णा यादव उर्फ सुल्तान जी पे० स्व० रामजी यादव ग्राम बलसोकरा करमटोली थाना चान्हो जिला रॉची वर्तमान ग्राम गुड़गुडगढ़ा धोबी टोला थाना कुडू जिला लोहरदगा। Scanned with CamScanner बरामद सामानः-1. 9MM कारबाईन-01 2. पिस्टल मैगजीन लगा हुआ-01 3. जिन्दा गोली- 11 4. मोबाईल फोन- 01 5 कंबल-03 छापामारी दल के सदस्य 1. श्री रामनारायण चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक खलारी 2. पु०नि० विजय कुमार सिंह, सह थाना प्रभारी खलारी 3. पु०अ०नि० गोविन्द कुमार, थाना प्रभारी मैकलूरकीगंज, राँची 4. पु०अ०नि० चंदन कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी चान्हो, राँची। 5. पु०अ०नि० रितेश कुमार महतो, थाना प्रभारी बुढ़मू, राँची 6. पु०अ०नि० दीपक कुमार साव, मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची। 7. सशस्त्र बल।

हिन्दपीढ़ी की दो लड़किया जो रहस्यम तरीक़े से गायब थी पुलिस ने उन्हें कर्नाटक से बरामद किया इनको मदद करने वाले पाँच युवक हिरासत में (पूरा देखे)

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दिनांक-11.01.2025 को हिन्दपीढ़ी की दो लड़कियाँ घर से आधार कार्ड सुधारने के लिये मंगल टावर कांटाटोली निकली थी। इसके बाद करीब 1:30 बजे लड़की के द्वारा अपने पिताजी को कॉल करके बतायी कि कुछ लोग उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं और इसके बाद उनका मोबाईल स्वीच ऑफ हो गया था। इस पर उसके परिवार वालों के द्वारा अपहरण की आर्षका जताते हुए हिन्दपीढ़ी थाना में कांड दर्ज कराया गया था। इस घटना के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, राँची के नेतृत्व में एस०आई०टी० टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इस पर टीम के द्वारा सभी बिन्दुओं पर जाँच किया जाने लगा, तब पता चला कि दोनों लड़कियाँ मंगल टावर के पास से एक अल्टो कार में एक लड़का के साथ बूटी मोड़, ओरमांझी, सिकीदीरी होते हुए चितारपुर गयी और वहाँ से कोडरमा, वाराणासी होते हुए ट्रेन से कर्नाटक गयी। इसके बाद पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची द्वारा कर्नाटक के ए०डी०जी० एवं पुलिस अधीक्षक, कोप्पल से सहयोग का अनुरोध किया गया। उनके सक्रिय सहयोग से अपहृत दोनो लड़कियों को बरामद किया एवं मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सभी को हवाई मार्ग के द्वारा राँची लाया गया। इसके बाद सभी से पूछताछ करने पर बताया कि ये सभी लोग पूर्व परीचित है और बड़ी बहन रहनुमा परवीन और बरामद लड़का मो० इस्माईल पिता जहाँगीर पाषा, पता रायचूर, कर्नाटक के बीच प्रेम प्रसंग का संबंध है। दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। इसी कारण से घर से भाग गये थे और अपनी छोटी बहन दोनों को सहयोग करने के लिए ये साथ में भाग गयी थी। इन दोनों लड़कियों से पुछ-ताछ करने पर वे स्पष्ट कुछ भी नहीं बता पा रही है लेकिन ये स्वीकार की है कि दोनों को ये लड़के के बहकावे में घर से निकल गयी थी। इस कांड में अग्रतर अनुसंधान में दोनों बहनों को घर से भागाने में कुछ और लोग भी सहयोग किये थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि पुलिस के गहन अनुसंधान में उजागर हुआ कि लड़कियों को लेकर मुख्य अभियुक्त मो० इस्माईल का पुलिस के द्वारा लोकेसन ट्रेस न हो इसलिए फोन एवं सीम को तोड़कर फेक दिया गया था तथा नए मोबाईल में बिना सीम डाले रेलवे स्टेशन एवं सहयोगियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करते थे। पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची के अनुरोध पर रॉची पुलिस तथा आर.पी.एफ. की टीम ने बनारस (उ०प्र०), नागपुर (महाराष्ट्र), पुणे, हुवली (कर्नाटक) के रेलवे स्टेशन तथा शक्तिपुंज एक्सप्रेस, पलामू एक्सप्रेस, हुवली एक्सप्रेस, कमायणी एक्सप्रेस, मण्डपम एक्सप्रेस, गंगावती ट्रेन को सर्च किया गया। रॉची पुलिस की टीम ने अनुसंधान एवं उद्भेदन में जबरदस्त दक्षता, तकनिकी कौशल एवं मेहनत का प्रदर्शन किया। पुरी टीम उच्च कोटि के पुरस्कार की हकदार है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पताः- 1. मो० इस्माईल उम्र 24 वर्ष, पे० जहागीर पाषा, सा०- रायचूर कर्नाटक। 2. जुनैद आलम उम्र 20 वर्ष पे०- महबूब आलम, सा०- स्टार जिम के पास बड़ी मस्जिद रोड हिन्दपीढ़ी, थाना- हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची। 3. मजहर आलम उर्फ हड़बड़ उम्र 25 वर्ष पे०- नासिर आलम, स०- बर टोला जमा मस्जिद के पास चितरपुर, थाना- रजराप्पा, जिला- रामगढ़।

  1. इमरान खान उम्र 20 वर्ष पे० वाहिद अली खॉन, सा० चिचेरिया, थाना-नगर उटारी, जिला- गढ़वा ।
  2. कासिद फिरोज उम्र 25 वर्ष पे०- मो० फिरोज, पता-नाला रोड गली नं0- 07 हिन्दपीढी।

बरामद सामानों की सूची :-

  1. अल्टो के-10 JH24M-7559
  2. स्कूटी होण्डा डियो JH01F-4312
  3. पाँच मोबाईल
  1. जाली तथा ओरजिनल आधार कार्ड।

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी

  1. श्री प्रकाष सोय, पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली, राँची।
  2. श्री के०बी० रमन पुलिस उपाधीक्षक नगर, राँची।
  3. श्री दुसरू बानसिंह परि० पुलिस उपाधीक्षक ।
  4. श्री प्रभात कुमार बेक परि० पुलिस उपाधीक्षक ।
  5. आदिकांत महतो पु०नि० सह थाना प्रभारी, कोतवाली, राँची।
  6. सुनील कुषवाहा पु०नि० सह थाना प्रभारी, हिन्दपीढ़ी।
  7. दयानंद कुमार पु०नि० सह थाना प्रभारी, लोअर बाजार।
  8. पु०अ०नि० महेष मुण्डा, थाना प्रभारी, एस०सी० / एस०टी० थाना, राँची।
  9. पु०अ०नि० कृष्णा तिवारी, ओ०पी० प्रभारी, पुन्दाग ओ०पी०।
  10. पु०अ०नि० प्रेम हाँसदा एस० सी०/एस०टी० थाना, राँची।
  11. पु०अ०नि० प्रवीण कुमार डेलीमार्केट थाना।
  12. पु०अ०नि० सचिन मिश्रा, हिन्दपीढ़ी थाना।
  13. पु०अ०नि० आनंद गुप्ता, हिन्दपीढ़ी थाना।
  14. पु०अ०नि० नागेष्वर साव, कोतवाली थाना।
  15. पु०अ०नि० शंकर टोप्पो, पण्डरा ओ०पी० ।
  16. पु०अ०नि० रेणुका टुडू, थाना प्रभारी, महिला थाना।
  17. पु०अ०नि० सीमा कुमारी लालपुर थाना।
  18. स०अ०नि० शाह फैसल प्रभारी तकनीकी शाखा।
  19. आ०/ प्रवेष कुमार पासवान तकनीकी शाखा।
  20. आ० / अजमत अंसारी तकनीकी शाखा।
  21. आ० सुभाष कुमार तकनीकी शाखा।

पंडरा में हुए 13 लाख रूपया लूट कांड और एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना में भी शामिल अपराधी की गोली मारकर हत्या लोहरदगा में (पूरा देखे)

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लोहरदगा// कुडू बस स्टैंड में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।मृतक अपराधी सुभाष जायसवाल उर्फ छोटू है। मृतक अपराधी राँची के पंडरा में हुए 13 लाख रूपया लूट कांड और एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना में भी शामिल था। राँची पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी।इसी दौरान गैंगवार में सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लोहरदगा पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। युवक किशोरगंज निवासी था पहले भी कई मामले में जेल जा चुका है

फाइल फोटो सुभाष जायसवाल

रांची सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत मुक्तिधाम पुल के पास ब्राउन शुगर बेचने वाले तीन गिरफ्तार (पूरा देखे)

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दिनांक 12.01.2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को गुप्त सूचना मिला कि सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत मुक्तिधाम पुल के पास, थाना सुखदेवनगर जिला राँची के पास अवैध नशीले पदार्थों का खरीद बिक्री हो रही है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के नियंत्रण में एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित छापामारी टीम के द्वारा सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत मुक्तिधाम पुल के पास, थाना सुखदेवनगर जिला राँची पहुंचने के उपरान्त पुलिस बल को देख भागने के क्रम में तीन व्यक्ति नाम कमशः 1. युवराज कुमार सिंह उर्फ छोटा भाई, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता गुड्डु उर्फ राजु सिंह, सा०- किशोरगंज आनंद नगर रोड नंबर 01, पार्षद गली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची, 2. कुन्दन वर्मा, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता स्व० अनुप वर्मा, सा० आनंद नगर, रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची तथा 3. सौरभ गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष, पिता देव कुमार, सा०- शिवाजी लेन, नालंद भवन रोड नंबर 5/2 हरमु रोड, थाना सुखदेवनगर जिला राँची को पकड़ा गया। इस क्रम में एन०डी०पी०एस० एक्ट के अधीन नियमों का अनुपालन करते हुए विधिवत उनके शरीर की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में युवराज कुमार सिंह उर्फ छोटा सिह के पास से बरामद (1) एक सफेद प्लास्टिक मे 6.77 ग्राम ब्राउन शुगर, (2) दाहिने पॉकेट से एक काला रंग का ओप्पो कंपनी का मोबाईल जिसका IMEI NO- 863782053915756 / 863782053915749 एवं पकडाये गये व्यक्ति कुन्दन वर्मा के पास से बरामद (1) एक सफेद प्लास्टिक मे 08 ग्राम ब्राउन शुगर तथा (2) एक बैगनी रंग का ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन मोबाईल जिसका IMEI NO:- 865388073659311 / 865388075639303 तथा पकडाये गये अभियुक्त सौरभ गुप्ता के पास से बरामद (1) 05 पुडिया नशीला पदार्थ (ब्राउन शुगर) जिसका वजन करीब 01.30 ग्राम को विधिवत बरामद किया गया तथा जप्त किये गये पुडिये के संदर्भ मे उपरोक्त तीनो पकडाये गये व्यक्तियों के द्वारा स्वयं स्वीकार किया कि इस पुड़िया में नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर है तथा उनके द्वारा स्वयं स्वीकार किये गया है कि उपरोक्त ब्राउन शुगर को सासाराम के रहने वाली भाभी जी उर्फ रुबी देवी, पति इन्द्रदेव साह, पता जॉनी बाजार, मोची टोला, थाना नगर (सासाराम) जिला रोहतास, बिहार के पास से लेकर रांची मे विधानगर सुखदेवनगर, करमटोली, हरमु मैदान (अरगोड़ा), जगरनाथपुर, हिनु एव रेलवे स्टेशन आदी क्षेत्र मे बिक्री करने का काम करते है। इस संबंध में सुखदेवनगर थाना काडं संख्या – 22/25, दिनांक- 12.01.2025, धारा- एन०डी०पी०एस० एक्ट 1985 की धारा 21(b)/22/29 एवं भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 111 (2) (b) के तहत दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है।

गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त का नाम पता-

  1. युवराज कुमार सिंह उर्फ छोटा भाई, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता गुड्डु उर्फ राजु सिंह, सा०- किशोरगंज आनंद नगर रोड नंबर 01, पार्षद गली, थाना सुखदेवनगर जिला राँची,
  2. कुन्दन वर्मा, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता स्व0 अनुप वर्मा, सा० आनंद नगर, रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची तथा
  3. सौरभ गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष, पिता देव कुमार, सा०- शिवाजी लेन, नालंद भवन रोड नंबर 5/2 हरमु रोड, थाना सुखदेवनगर जिला राँची

काड में बरामद सामानों की सूची

1) पारदर्शी प्लास्टिक मे नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 15.07 ग्राम।

2) कुल 02 स्मार्टफोन ।

छापामारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों का नामः-

  1. श्री प्रकाश सोय, पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली राँची।
  2. श्री मनोज कुमार, पु०नि० सह थाना प्रभारी, सुखदेवनगर थाना, राँची।
  3. उमेश चन्द्र महतो, पु०अ०नि०, सुखदेवनगर थाना, राँची।
  4. सहाबीर उराँव, पु०अ०नि०, सुखदेवनगर थाना, राँची।
  5. हवलदार 219 संदीप टोप्पो, सशस्त्र बल, सुखेदवनगर, राँची
  6. आरक्षी 1818 मुन्ना लाल गुप्ता, अगरंक्षक, सुखदेवनगर थाना, राँची

सुखदेवनगर थाना क्षेत्र लाखो की ठगी करने वाला गिरफ्तार (पूरा देखे )

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सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-496/24, दिनांक 25.09.2024 धारा-406/419/420 भा0द0वि0 । यह कांड वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक उम्र लगभग 40 वर्ष पिता ओम प्रकाश पाठक पता-साई सिटी, थाना-जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०), जिला राँची के कम्प्यूटर टंकित आवेदन के आधार पर सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-496/24, दिनांक- 25.09.2024, धारा-406/419/420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र राणा (रवि राणा) पिता रामजीत राणा, पता एच०आर० इन्टरप्राईजेज शिव दुर्गा मंदिर रातु रोड, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची के विरूद्ध धोखाधड़ी कर 12,55030/- रुपये पैसा की गबन करने के आरोप में कांड प्रतिवेदित कराया गया है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र राणा (रवि राणा) पिता रामजीत राणा, पता एच०आर० इन्टरप्राईजेज शिव दुर्गा मंदिर रातु रोड, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची के द्वारा वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक से इलैक्ट्रोनिक समान कुल 22,50,450/- रुपया के लिये और बदले में 8,50,000/- रुपये चेक द्वारा पेमेंट किया गया। एवं 1,45,420/- रुपये का सामान वापस किया गया। और शेष बकाया मुल्य मु० 12,55030/- रुपये में से एक चेक संख्या 000415 के माध्यम से दिनांक- 23.4.2023 को मु0 3,00,000/- रुपय् का एवं दूसरा चेक नं0-000416 के माध्यम से दिनांक-09.05.2023 को मु0 2,50,000/- रुपये का चेक दिया, जो रुपया पेमेंट नहीं हुआ। वादी के द्वारा अभियुक्त से बार बार उपरोक्त पैसो की मांग की परन्तु काडं के अभियुक्त पैसा देने के बहाने घर से फरार पाये। कार्ड के अग्रतर अनुसंधान के क्रम मे काड के उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त को बी०एन०एस०एस० की धारा 35(3) के तहत नोटिस का तामिला कराया गया परन्तु प्रतिरक्षा साक्ष्य प्राप्त नही हुआ है। कार्ड के अग्रतर अनुसंधान हेतु तकनिकी सहायता की मदद से प्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र राणा उर्फ रवि राणा के पते पर बोकारो, गया एवं अन्य जगहो पर छापामारी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया परन्तु अभियुक्त गिरफ्तार के डर से फरार पाये। तत्पश्चात अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० कुमार गौरव के द्वारा उपरोक्त अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर विधिवत तकनिकी शाखा, राँची से सहायता प्राप्त कर वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार छापामारी टीम का गठन कर विधिवत मुबंई महाराष्ट्र जाकर विधिवत तकनिकी मदद से कांड के प्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र राणा (रवि राणा) पिता रामजीत राणा, पता एच०आर० इन्टरप्राईजेज शिव दुर्गा मंदिर रातु रोड, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची को विधिवत गिरफ्तारी ज्ञापन बनाकर गिरफ्तार कर मुंबई, महाराष्ट्र से सुखदेवनगर थाना, झारखंड, राँची लाया गया है। गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त का नाम पता- रविन्द्र राणा (रवि राणा) पिता रामजीत राणा, पता एच०आर० इन्टरप्राईजेज शिव दुर्गा मंदिर रातु रोड, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची छापामारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों का नामः- 1 कुमार गौरव, पु०अ०नि०, साईबर थाना, राँची। 2. स०अ०नि० शाह फैसल, तकनिकी शाखा, राँची। 3. आरक्षी 848 अजमत असांरी, तकनिकी शाखा, राँची। 4. आरक्षी 975 सुभाष कुमार, तकनिकी शाखा, राँची। 5. आरक्षी 1341 परवेश कुमार पासवान, तकनिकी शाखा, राँची

राँची ट्रैफिक एसपी ने जारी किया ह्वाट्सऐप नंबर अगर कोई पुलिस कर्मी रिश्वत माँगता है या बदतमीजी करता है तो ह्वाट्सऐप करे फ़ोटो वीडियो (पूरा देखे)

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ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली जी ने जारी किया ह्वाट्सऐप नंबर पुलिस कर्मी द्वारा रिश्वत माँगी जाती है या बदसुलूकी की जाती है तो उसकी फोटो वीडियो लेकर भेजी जा सकती नंबर 8987790601