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सड़क के प्यारे दोस्तों के लिए एक खास पहल (पूरा देखे)

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वेक अप इंडिया फाउंडेशन

सड़क के प्यारे दोस्तों के लिए एक खास पहल

वेक अप इंडिया फाउंडेशन को यह साझा करते हुए गर्व महसूस किया जा रहा है कि दिनांक 01 फरवरी 2025 (शनिवार) को “स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची” के सहयोग से एक सराहनीय कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस पहल के तहत 50 रिफ्लेक्टिव कॉलर सड़क पर रहने वाले कुत्तों को प्रदान किए गए, जिससे उनकी रात्रिकालीन दृश्यता और सुरक्षा को बेहतर बनाए जाने में मदद मिली।

इस आयोजन के दौरान न केवल कुत्तों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया, बल्कि उनके साथ समय भी बिताया गया, जिससे हमारे सदस्यों के लिए स्नेह और करुणा से भरे अनमोल अनुभव जुटाए गए।

इस सफल कार्यक्रम के मार्गदर्शन हेतु “स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची” की संस्थापक अर्चि सेन का विशेष आभार व्यक्त किया जाता है। उनकी अमूल्य सलाह और अनुभवों ने इस पहल को और भी प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से न केवल कुत्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, बल्कि पशुप्रेम और मानवीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ किया गया।

सादर,
वेक अप इंडिया फाउंडेशन

हजारीबाग पंचायत सचिव 6,000 /- रूपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।(पूरा देखे)

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आवेदक ओम प्रकाश मेहता, उम्र 60 वर्ष, पिता-स्व० रामलाल महतो, ग्राम-अलौन्जा कला, पो०+थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया था कि, “इन्हें मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम-अलौन्जा कला में अपने जमीन पर टी.सी.बी. निर्माण कार्य के लिए योजना मिला है, जिसका योजना सं0-3416007018/IF/7080903613734 है। इस योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस योजना में लगभग 25,500 /- रू0 का भुगतान हो चुका है। शेष राशि 17,000 /- रू0 का भुगतान हेतु मास्टर रौल पर हस्ताक्षर करने के लिए पंचायत सचिव रामेन्द्र कुमार सिन्हा को दिये तो पंचायत सचिव के द्वारा बोला गया कि पहले जो भुगतान हुआ है उसका एवं अब जो भुगतान होगा उसका मिलाकर 6,000 /- रू० दो तब आपका मास्टर रौल को आगे बढायेंगे और आपका शेष राशि का भुगतान करवायेंगे।” ये घूस देना नहीं चाहते थे, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि० ब्यूरो, हजारीबाग के पदनाम से आवेदन दिया गया था।

उक्त आवेदन के संबंध में सत्यापनकर्ता द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया तथा सत्यापन प्रतिवेदन में 6,000 /- रूपया रिश्वत माँगने की बात सत्य पाया गया। परिवादी के आवेदन एवं सत्यापनकर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर भ्र०नि० ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०- 02/2025, दिनांक-30.01.2025 पंजीकृत किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं दो सरकारी गवाह के उपस्थिति में भ्र०नि० ब्यूरो, हजारीबाग की ट्रैप टीम के द्वारा आज दिनांक-31.01.2025 को प्राथमिकी अभियुक्त रामेन्द्र कुमार सिन्हा, उम्र-53 वर्ष, पिता-ब्रजकिशोर महतो, ग्राम-होहद, पो०- सिकनी, रामगढ़, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़, सम्प्रति पंचायत सचिव, अलौन्जा खुर्द, हदारी, प्रखण्ड-ईचाक, जिला- हजारीबाग को वादी से 6,000 /- रूपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक भ्र०नि० ब्यूरो, हजारीबाग

सुखदेवनगर थाना क्षेत्र ब्राउन शुगर बेचने वाले चार लोग पुलिस की गिरफ्त में (पूरा देखे)

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दिनांक 28.01.2025 को पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को गुप्त सूचना मिला कि सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत आनंदपुरी मछली चौक, हनुमान मंदिर के निकट, मछली दुकान, थाना सुखदेवनगर जिला राँची के पास अवैध नशीले पदार्थों का खरीद बिक्री हो रही है । उक्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के नियंत्रण में एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित छापामारी टीम के द्वारा सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत आनंदपुरी मछली चौक, हनुमान मंदिर के निकट, मछली दुकान, थाना सुखदेवनगर जिला राँची पहुंचने के उपरान्त पुलिस बल को देख भागने के क्रम में व्यक्ति नाम कमशः 1. अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता संतीश शर्मा, सा०- करमचौक, नदीपार रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची 2. शैलेश कुमार उर्फ गांधी, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता स्व० मुन्ना प्रसाद, सा०- किशोरगंज आनंदनगर, थाना सुखदेवनगर जिला राँची, 3. रजनीश कुमार सिंह उर्फ राज सिंह उर्फ खनी, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता देवेन्द्र सिंह, सा०- न्यु आनंद नगर किशोरगंज रोड नंबर 01, पंचमुखी मंदिर के निकट थाना सुखदेवनगर जिला राँची एवं 4. रितेश कुमार उर्फ मिन्नी, उम्र करीब 23 वर्ष, पे०- स्व० भोला साव, सा०- किशोरगंज रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची को पकड़ा गया तथा एक व्यक्ति अनिमेश कुमार सिंह, उम्र करीब 24 वर्ष, पे०- अशोक कुमार सिंह, सा०- हरमु आनंदपुरी, गोविन्द पैलेस, थाना अरगोड़ा जिला राँची अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इस क्रम में एन०डी०पी०एस० एक्ट के अधीन नियमों का अनुपालन करते हुए विधिवत उनके शरीर की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पकडाये गये व्यक्ति 1. अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा शर्मा के पास से बरामद 1. सिल्वर फॉईल मे लपेटा हुआ कुल 29 पुडिया ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 5.78 ग्राम, 2. एक ब्लु रंग का ITEL कंपनी का स्मार्टफोन तथा 3. ब्लू रंग का होंडा कंपनी का स्कुटी रजि०नं०- JH01DQ 4330 बरामद हुआ, 2. शैलेश कुमार उर्फ गांधी के पास से बरामद 1. एक प्लास्टिक के पुडिया में ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 7.45 ग्राम, 2. एक ग्रे रंग का नारजो कंपनी का स्मार्टफोन बरामद हुआ, 3. रजनीश कुमार सिंह उफ राज सिंह उर्फ खैनी के पास से 1. सिल्वर फॉईल मे लपेटा हुआ 11 पुडिया ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 2.25 ग्राम पदार्थ बरामद हुआ तथा 4. रितेश कुमार उर्फ मिन्नी के पास से बरामद 1. सिल्वर फॉईल मे लपेटा हुआ 9 पुडिया ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 02 ग्राम एव 2. एक आसमानी रंग का ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन तथा अभियुक्त अनिमेश कुमार सिंह का ब्लु रंग का टी०भी०एस० स्पोर्ट रजि०सं०- JH01CE 2291 को विधिवत बरामद किया गया तथा जप्त किये गये पुडिये के संदर्भ मे उपरोक्त पकडाये गये चारो व्यक्तियों के द्वारा स्वयं स्वीकार किया कि इस पुड़िया में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर है तथा उनके द्वारा स्वयं स्वीकार किये गया है कि उपरोक्त ब्राउन शुगर को सासाराम के रहने वाली भाभी जी उर्फ रुबी देवी, पति इन्द्रदेव साह, पता जॉनी बाजार, मोची टोला, थाना नगर (सासाराम) जिला रोहतास, बिहार के पास से लेकर रांची मे विधानगर सुखदेवनगर, करमटोली, हरमु मैदान (अरगोड़ा), जगरनाथपुर, हिनु एव रेलवे स्टेशन आदी क्षेत्र मे बिक्री करने का काम करते है। इस संबंध में सुखदेवनगर थाना काडं संख्या 51/25, दिनांक 29.01.2025, धारा- एन०डी०पी०एस० एक्ट 1985 की धारा 21 (b)/22/29 एवं भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा-111(2) (b) के तहत कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता संतीश शर्मा, सा०- करमचौक, नदीपार रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची 2. शैलेश कुमार उर्फ गांधी, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता स्व० मन्ना प्रसाद, सा०- किशोरगंज आनंदनगर, थाना सुखदेवनगर जिला राँची, 3. रजनीश कुमार सिंह उर्फ राज सिंह उर्फ खैनी, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता देवेन्द्र सिंह, सा०-न्यु आनंद नगर किशोरगंज रोड नंबर 01, पंचमुखी मंदिर के निकट थाना सुखदेवनगर जिला राँची एवं 4. रितेश कुमार उर्फ मिन्नी, उम्र करीब 23 वर्ष, पे०- स्व० भोला साव, सा०- किशोरगंज रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची. 5. भाभी जी उर्फ रुबी देवी, पति इन्द्रदेव साह, पता जॉनी बाजार, मोची टोला, थाना नगर (सासाराम) जिला रोहतास, बिहार एवं 6. अनिमेश कुमार सिंह, उम्र करीब 24 वर्ष, पे०- अशोक कुमार सिंह, सा०- हरमु आनंदपुरी, गोविन्द पैलेस, थाना अरगोड़ा जिला राँची के विरुद्ध दर्ज किया गया है। गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त का नाम पता-1. अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता संतीश शर्मा, सा०- करमचौक, नदीपार रोड नबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची । 2. शैलेश कुमार उर्फ गांधी, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता स्व० मुन्ना प्रसाद, सा०- किशोरगंज आनंदनगर, थाना सुखदेवनगर जिला राँची । 3. रजनीश कुमार सिंह उर्फ राज सिंह उर्फ खैनी, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता देवेन्द्र सिंह, सा०-न्यु आनंद नगर किशोरगंज रोड नंबर 01 पंचमुखी मंदिर के निकट थाना सुखदेवनगर जिला राँची । 4. रितेश कुमार उर्फ मिन्नी, उम्र करीब 23 वर्ष, पे०- स्व० भोला साव, सा०- किशोरगंज रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची काड में बरामद सामानों की सूची :-1) मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 17.48 ग्राम । 2) कुल 03 स्मार्टफोन । 3) एक होंडा कंपनी का स्कुटी रजि०नं०- JH01DQ 4330 एवं 4) ब्लु रंग का टी०भी०एस० स्पोर्ट रजि० सं०- JH01 CE 2291 अपराधिक इतिहासः-प्राथमिकी अभियुक्त शैलेश कुमार उर्फ गांधी, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता स्व० मुन्ना प्रसाद, सा०-किशोरगंज आनंदनगर, थाना सुखदेवनगर जिला राँची का अपराधिक इतिहासः-1 . बरियातु थाना कांड संख्या- 93/20, धारा- 399/402 भा०द०वि० 2. 3. बरियातु थाना कांड संख्या- 94/20, धारा- 25 (1-बी) ए / 26/35 आर्म्स एक्ट । बरियातु थाना कांड सं0- 272/20, धारा- 21 (बी)/22/25/27/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट 4. सुखदेवनगर थाना कांड सख्या-436/21, धारा-21/21 (बी) / 22 एन०डी०पी०एस० एक्ट 5. सुखदेवनगर (एन०डी०पी०एस०) 123/24, धारा- 21 (बी) / 22 एन०डी०पी०एस० एक्ट 6. सुखदेवनगर थाना काडं संख्या – 125/24, धारा- 379/411 भा०द०वि० 7. सुखदेवनगर थाना कांड संख्या- 290/24, धारा – 21 (ए) / 22 एन०डी०पी०एस० एक्ट प्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता संतीश शर्मा, सा०-करमचौक, नदीपार रोड नंबर 01, थाना सुखदेवनगर जिला राँची का अपराधिक इतिहासः-1. कोतवाली राँची जी०आर० नं0- 6203/16, एस0टी0-129/17, धारा 302/34 भा०द०वि० 2. धुर्वा थाना कांड संख्या- 214 / 19, धारा- 25 (1-बी) ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट 3. सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-415/22, एन०डी०पी०एस0-60/22, धारा-21/21 (बी)/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट । छापामारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों का नामः-1. श्री प्रकाश सोय, पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली राँची । 2. श्री मनोज कुमार, पु०नि० सह थाना प्रभारी, सुखदेवनगर थाना, राँची। 3. सुश्री रेणुका टुडु, थाना प्रभारी, महिला थाना, राँची 4. पु०अ०नि० सहाबीर उराँव, सुखदेवनगर थाना, राँची । 5. स०अ०नि० राज कपुर, सुखदेवनगर थाना, राँची। 6. आ0- 324 लाली दास, सशस्त्र बल, सुखेदवनगर थाना, राँची 7. आ0- 3684 अनिल भेगरा, सशस्त्र बल, सुखदेवनगर थाना, राँची

स्वास्थ्य मंत्री से मिले रिम्स के डॉक्टर्स, दिया सरस्वती पूजा का न्योता

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रांची। रिम्स के चिकित्सकों ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से मुलाकात कर रिम्स कैंपस में सरस्वती पूजा की अनुमति दिलाने के लिए आभार जताया। इस दौरान आईएमए के संयुक्त सचिव न्यूरोसर्जन डॉ. विकास कुमार के नेतृत्व में रिम्स जूनियर डाॅक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री काे सरस्वती पूजा के अवसर पर रिम्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता भी दिया। इसपर डॉ. इरफान अंसारी ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया कि वे समय निकालकर जरूर शामिल होंगे। मुलाकात के क्रम में मंत्री ने चिकित्सकों से 24 जनवरी की देर रात बस्ती के बदमाशों द्वारा रिम्स के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की पूरी जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मामले में गहनता से जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी गई कि मारपीट में घायल ऋषभ की स्थिति में पहले की तुलना सुधार है। उसे वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया है। एसएसआईसीयू में फिलहाल इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में जेडीए प्रेसिडेंट डॉ. अंकित कुमार, जेडीए सेक्रेटरी डॉ. अभिषेक, वाइस प्रेसिडेंट डॉ. ओम कुमार, आईएमए एमएसएन प्रेसिडेंट डॉ. अमन कुमार, 2020 बैच से डॉ. प्रफुल राज, डॉ. आयुष अग्रवाल, 2021 बैच से अमित, 2023 बैच से प्रतीक, शरद, वैष्णवी, दिव्या और अविनाश शामिल थे।

क्रेशर प्लांट में एक पोकलेन मशीन एवं हाईवा को जलाने वाले अभियुक्त शंकर कुमार महतो पुलिस गिरफ्त में (पूरा देखे )

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प्रसंगः ओरमांझी थाना कांड सं0-06/25, दिनांक-09.01.25, धारा-191(2)/191(3)/190/115(2)/109/326 (एफ)/111(2)/111(3)/111(4)/111(5)/111(6)/61 (2) बी०एन०एस० 2023, 27 शस्त्र अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट विवरणीः-दिनांक-27.01.2025 को पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गुंजा स्थित क्रेशर प्लांट में एक पोकलेन मशीन एवं हाईवा को जलाने वाले अभियुक्त शंकर कुमार महतो को हजारीबाग में घुमते हुए देखा गया है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक रॉची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली राँधी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक-27.01.2025 को हजारीबाग से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि पकड़ाये व्यक्ति उग्रवादी संगठन टी०एस०पी०सी० का एरिया कमाण्डर संजीत कुमार उर्फ संजीत गिरि उर्फ संजीत दास उर्फ विकान्त जी का सहयोगी शंकर कुमार महतो, पिता जयवीर महतो, सा० सुमु धवैया, थाना बुढ़मु, जिला राँची है। पूछताछ के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त शंकर कुमार महतो ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ओरमांझी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुंजा स्थित एन०ईपी०एल० क्रेशर प्लांट में एक पोकलेन मशीन एवं हाईवा को जलाने एवं उपस्थित कर्मचारी को मारपीट एवं फायरिंग की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया गया है। इनके निशानदेही के आधार पर घटना कारित करने में प्रयुक्त अपाची मोटरसाईकिल को बरामद किया गया है। शंकर कुमार महतो पूर्व में भी ग्राम डमरू, थाना केरेडारी में रंगदारी मांगने एवं फायरिंग करने के आरोप में जेल जा चुका है। इनकी संलिप्तता ओरमांझी थाना कांड सं0-16/25, दिनांक 23.01.25, धारा 415/111(2)/111(3)/111 (4)/111 (5)/111 (6) भा०न्या०सं० एवं 25(1-B)A/26(1)/35 Arms Act, 25(6)/25(7) Arms Ammedment Act and 17 CLA Act में भी पायी गयी है। कांड में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम एवं पताः-शंकर कुमार महतो, पिता जयवीर महतो, सा० सुमु धवैया, थाना बुढ़मू, जिला राँची गिरफ्तार शंकर कुमार महतो का अपराधिक इतिहासः-1. केरेडारी (हजारीबाग) थाना कांड सं0-61/23, दिनांक-26.03.2023, धारा-307/353/414 / 34 भा०द०वि०, 27 शस्त्र अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 2. ओरमांझी थाना कांड सं0-16/25, दिनांक 23.01.25, धारा 415/111(2)/111(3)/111(4)/111(5)/111(6) भा०न्या०सं० एवं 25 (1-B)A/26(1)/35 Arms Act, 25(6)/25(7) Arms Ammedment Act and 17 CLA Act बरामद सामानों की विवरणीः-1. घटना कारित करने में प्रयुक्त अपाची मोटरसाईकिल न०-JH 02AX-5427 2. एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल 3. एक एयरटेल कम्पनी का सीम 4. टी०एस०पी०सी० का पर्चा छापामारी दल में शामिल 1. श्री अनुज उरॉव, पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली, रॉची 2. पु०नि० अनिल कुमार तिवारी, थाना प्रभारी ओरमांझी, राँची 3. पु०अ०नि० सतीश कुमार, ओरमॉझी थाना, रॉची 4. पु०अ०नि० नितीश कुमार, ओरमांझी थाना, राँची 5. पु०अ०नि० सतीश कुमार (2), ओरमॉझी थाना, राँची 6. आरक्षी रघुवंश यादव एवं आरक्षी सुरेश कुमार एवं अन्य साशस्त्र बल

राँची पुलिस ने चान्हो थाना में हुए हत्याकांड का उद्भेदन किया (पूरा देखे )

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प्रसंगः-चान्हो थाना कांड सं0-14/2025, दि०-24.01.2025, धारा-103 (1)/3(5) बी०एन०एस० 2023 विवरणीः- उक्त कांड की वादिनी मनोरमा देवी के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक-22.01.2025 की रात्रि चान्हो थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टांगर में अभिषेक कुमार सिंह उर्फ बजरंग सिंह, सा० महावीरं नगर, थाना खलारी, जिला राँची की हत्या चाकू से गोदकर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गयी है। उक्त कांड का उद्‌भेदन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक खलारी राँची के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा गुप्त सूचना एवं तकनिकी सहयोग से घटना में शामिल टांगर निवासी आजाद अंसारी को उनके ससुराल सोपारोम से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए इनके साथ हत्या करने में शामिल नसीम अंसारी, राजू राय उर्फ मुस्ताक राय एवं युनूस राय का नाम बताया। तत्पश्चात् पुलिस द्वारा छापामारी कर उक्त तीनों अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मियों के निशानदेही के आधार पर मृतक का बैग एवं कपड़ा तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि हत्या का कारण अपराधकर्मियों एवं मृतक के बीच पूर्व की दुश्मनी तथा गांजा पीने के दौरान अपराधकर्मियों एवं मृतक के बीच हुई विवाद है। कांड में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम पताः-1. अजाद अंसारी, पिता स्व० इस्माईल अंसारी, सा० टांगर, थाना चान्हो, जिला राँची . नसीम अंसारी, पिता फजलु अंसारी, सा० टांगर, थाना चान्हो, जिला राँची 2 3. राजू राय उर्फ मुस्ताक राय, पिता मुस्तकीम राय, सा० टांगर, थाना चान्हो, जिला राँची 4. युनूस राय, पिता स्व० मुस्तकिम राय, सा० टांगर, थाना चान्हो, जिला राँची बरामद सामानो की विवरणीः-1. कांड में प्रयुक्त खून लगा चाकू 2. मृतक का खून लगा कपड़ा 3. मृतक का काला रंग का बैग 4. मृतक का अन्य कई सेट कपड़ा छापामारी दल में शामिलः-1. श्री रामनारायण चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक खलारी राँची 2. पु०नि० शशि भूषण चौधरी, मांडर अंचल राँची 3. पु०अ०नि० चन्दन कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी चान्हो 4. पु०अ०नि० संजय कुल्लू, चान्हो थाना 5. पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार, चान्हो थाना 6. पु०अ०नि० श्याम किशोर सिंह, चान्हो थाना 7. स०अ०नि० संजय कुमार सिंह, चान्हो थाना 8. स०अ०नि० अनिल मांझी, चान्हो थाना 9. सशस्त्र बल

नामकुम थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद में मुखिया नन्हे कच्छप पर गोली फायर कर किए गए जानलेवा हमला का उद्भेदन (पूरा देखे )

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राँची पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद में मुखिया नन्हे कच्छप पर गोली फायर कर किए गए जानलेवा हमला का उद्भेदन करते हुए शनिचरवा कच्छप को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही प्रसंगः – नामकुम थाना कांड सं0-35/25, दिनांक-23.01.25, धारा-118 (1)/1.18(2)/61 (2)/109 बी०एन०एस० एवं 27 शस्त्र अधि० विवरणीः- दिनांक-23.01.2025 को ग्राम चरनाबेड़ा के निमेश कच्छप द्वारा जान मारने की नियत से पिस्टल से नन्हे कच्छप पर गोली चलाया गया, जिससे उसके गाल में गोली लगी। इस घटना में गाँव के शनिचरवा कच्छप उर्फ लालु के द्वारा जमीन बटवारा से संतुष्ट नहीं होने के कारण निमेश कच्छप को बुलाकर नन्हे कच्छप पर जानलेवा हमला कराया गया। उक्त घटना का उद्भेदन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उप-महानरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना के प्राथमिकी अभियुक्त शनिचरवा कच्छप, पिता वासु कच्छप, सा० चरनाबेड़ा, थाना नाककुम, जिला राँची को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। घटना का कारण यह है कि मुखिया नन्हे कच्छप द्वारा दो भाईयों 1. शनिचरवा कच्छप एवं 2. डुकमा कच्छप के जमीन बटवारें में सिर्फ डुकमा कच्छप को जमीन दिया गया तथा बुनियाद कटवाया गया। मुखिया नन्हे कच्छप द्वारा शनिचरवा कच्छप का काफी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इस बात को लेकर कई बार शनिचरवा कच्छप द्वारा मुखिया नन्हें कच्छप को बिनती किया गया कि आप मुझे भी मेरे हिस्से का जमीन दिलवाये एवं मेरे जमीन पर रास्ता बनाकर कब्जा न करें। परन्तु नन्हें कच्छप द्वारा एकतरफा कार्रवाई किये जाने के कारण नन्हें कच्छप को जान से मारने के लिए अपने भगीना निमेश कच्छप को सुपारी दिया। तत्पश्चात् दिनांक-23.01.25 को निमेश कच्छप द्वारा नन्हें कच्छप पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे जख्मी हो गये। गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम-पताः-शनिचरवा कच्छप, पिता वासु कच्छप, सा० चरनाबेड़ा, थाना नाककुम, जिला राँची छापामारी दल में शामिल:-1. श्री अमर कुमार पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम राँची 2. पु०नि० ब्रह्मदेव प्रसाद, थाना प्रभारी नामकुम 3. पु०अ०नि० मिथुन कुमार, नामकुम थाना 4. नामकुम थाना सशस्त्र बल

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टी०एस०पी०सी०के उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार (पूरा देखे)

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प्रसंगः ओरमांझी थाना कांड सं0-16/25, दिनांक 23.01.25, धारा 415/111(2)/111(3)/111(4)/111(5)/ 111 (6) भा०न्या०सं० एवं 25 (1-B)A/26 (1)/35 Arms Act, 25(6)/25(7) Arms Ammedment Act and 17

विवरणीः- दिनांक-23.01.2024 को पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को गुप्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टी०एस०पी०सी० के 03-04 उग्रवादी दो पहिया वाहन से गुंजा स्थित केशर प्लांट के आस-पास किसी घटना को अंजाम देने हेतु घुम रहे हैं।

उक्त घटना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली रॉची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक-23.01.2025 को छापामारी कर गुंजा स्थित केशर प्लांट में घटना कारित करने हेतु रेकी करने आये अपराधियों में से एक अपराधी को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति टी०एस०पी०सी० का एरिया कामाण्डर विकान्त जी है, जिसका असली नाम संजीत गिरी उर्फ सजीत दास है। यह पूर्व में एन०एस०पी०एम० संगठित अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है एवं पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। पकड़ाये उक्त अपराधी से इस कांड में शामिल लोगों के बारे में पता चला एवं इस कांड तथा राँची-रामगढ़ के व्यवसायी, जमीन कारोबारी, ईट्टा भट्टा कारोबारी एवं कशर संचालकों से वाट्सएप के माध्यम से रंगरदारी मांग चुका है। पकड़ाये अपराधी के पास से एक देशी पिस्टल एवं कारतुस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी, घटना में एवं रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाईल सीम एवं राउटर की बरामदगी हुई है। पूछताछ में यह बात भी प्रकाश में आया है कि टी०एस०पी०सी० के अन्य अपराधी रंगदारी मांगने के लिए राउटर, जंगी एप, वाट्सएप एवं अन्य सोशल साईट का प्रयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में संगठन से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिस सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है।

गिरफ्तार संजीत कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ओरमांझी थाना कांड सं0-06/25, दिनांक-08.01.25 को ओरमांझी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गुंजा में स्थित एन०ई०पी०एल० कशर प्लांट में अपने सहयोगियों साथ मिलकर एक पोकलेन मशीन एवं एक हाईवा मशीन जलाने एवं उपस्थित कर्मचारियों को मारपीट एवं फायरिंग की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया है। संजीत कुमार उर्फ संजीत गिरी उर्फ संजीत दास उर्फ विक्रान्त जी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उग्रवादी संगठन टी०एस०पी०सी० के पर्चा बनाने वाले व्यक्ति मनी कुमार, पे० तुलू महतो, सा० बसरिया, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबग को गिरफ्तार किया गया तथा मनी कुमार के पास से उग्रवादी संगठन का पर्चा बनने प्रयुक्त डेल कम्पनी का लैपटोप एवं एक ओपो कम्पनी का मोबाईल बरामद किया गया है। गिरफ्तार संजीत कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि राउटर के माध्यम से नेट लेकर ओरमांझी, पिठौरिया, काँके थाना क्षेत्र एवं रामगढ़ जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यवसायियों/ठेकेदारों को फोन करके पैसे की मांग करते थे। पुलिस द्वारा व्यवसायियों/ठेकेदारों से फोन करके पैसे की मांग करने में प्रयुक्त मोबाईल एवं राउटर को बरामद किया गया है। उक्त अपराधकर्मियों के गिरफ्तारी से राँची एवं रामगढ़ जिला कई कांडों का उद्भदन हुआ है।

बरामद सामान का विवरण

  1. एक देशी पिस्टल
  2. एक मैगजीन
  3. 04 (चार) जिन्दा कारतुस, जिसके पेंदे पर के०एफ० लिखा हुआ
  4. एक रियल-मी कम्पनी का आसमानी रंग का एंड्रायड मोबाईल
  5. एक भीभो कम्पनी का काला रंग का एंड्रायड मोबाईल एक UR कम्पनी का काला रंग की पैड मोबाईल 07. एक काला रंग का रिलाएंस कम्पनी का Wi Fl pod 08. एयरटेलल कम्पनी का सीम न0 08241D8991000922424515218U 09. जियो सिम 89918560400921211232 10. Airtel SIM 1024ID8991000922433815674U 11. सीम 89910273416128517994 12. BSNL सीम 8991757094221873144 13. एक काला रंग का बैग 14. एक Top ten star का कॉपी 15. एक टी०भी०एस० कम्पनी का काला रंग का स्कूटी जिसपर रजिस्ट्रेशन न० जे0एच011ए0आर0 2415 अंकित 16. एक डेल कम्पनी का लैपटोप 17. एक काल रंग का ओपो कम्पनी का मोबाईल गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम एवं पताः-1. संजीत कुमार उर्फ संजीत गिरी उर्फ संजीत दास उर्फ विक्रन्त जी, पे० किशोर दास, सा० चकचुको, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग 2. मनी कुमार, पे० तुलू महतो, सा० बसरिया, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबग संजीत कुमार उर्फ संजीत गिरी उर्फ संजीत दास उर्फ विक्रन्त जी का अपराधिक इतिहासः-1. केरेडारी थाना कांड सं0-45/13, दिनांक 23.05.13, धारा 304 (बी) / 34 भा०द०वि० 2. केरेडारी थाना कांड सं0-118/21, धारा 147/148/149/302/302/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट छापामारी दल में शामिल 1. श्री अनुज उरॉव, पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली, रॉची 2. पु०नि० अनिल कुमार तिवारी, थाना प्रभारी ओरमांझी, रॉची 3. पु०अ०नि० नितिश कुमार, ओरमॉझी थाना, रॉची 4. पु०अ०नि० सतीश कुमार, ओरमॉझी थाना, रॉची 5. आरक्षी रघुवंश यादव एवं आरक्षी हरि साव एवं अन्य साशस्त्र बल

रॉची पुलिस द्वारा मधुसूदन राय हत्या कांड का उद्‌भेदन करते हुए अपराधियों को किया गया

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गिरफ्तार,

पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची के द्वारा नामकुम थाना क्षेत्र में दि0-15.12.24 को रिंग रोड कवाली में घटित मधुसूदन राय हत्या से संबंधित दर्ज कांड के उद्भेदन एवं अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रॉची के नेतृत्व में पु०नि० सह थाना नामकुम, रॉची एवं थाना के पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बलों को शामिल करते हुए एक एस०आई०टी० का गठन किया गया। गठित छापामारी दल के द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए कांड की घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी किये जाने के फलस्वरूप अपराधियों के भागे फिरने के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची को अपराधियों के छिपे होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रॉची के नेतृत्व में गठित छापामारी दल को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया। गठित छापामारी दल के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार बड़ाकवाली से करीब 01 कि०मी० उत्तर दिशा में जंगल से उक्त हत्या कांड के 04 अपराधियों (मानवेल खलखो, अशोक सिंह, राज किशोर राय उर्फ गुड्डू एवं दीपक कुमार राय) को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध आग्नेयास्त्र / गाोली एवं अन्य सामग्री बरामद की गयी है तथा उनका अपराध स्वीकारोक्ति बयान अंकित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा एक फिरार व्यक्ति के साथ मिलकर 08 एकड़ जमीन संबंधी पुराने विवाद के कारण मृतक मधुसूदन राय के गोतिया उमेश राय के साथ मिलकर मधुसूदन राय की हत्या की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया गया है। अपराधियों के द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार दीपक कुमार राय एवं राज किशोर राय एवं अन्य के द्वारा मृतक की रेकी कर अशोक सिंह को सूचना देने एवं अशोक सिंह के द्वारा उमेश राय को अवगत कराये जाने के पश्चात उमेश राय के द्वारा मानवेल खलखो के साथ मिलकर मधुसूदन राय का अपाची वाहन से पीछा कर रिंग रोड में गोली मार कर हत्या कर देने की बात स्वीकार की गयी है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि हत्या की घटना को अंजाम देने हेतु उमेश राय के द्वारा मालवेल खलखो एवं उसके किसी रिश्तेदार के नाम से TVS Apache Bike खरीदा गया है, जिसके डाउन पेमेन्ट एवं अन्य किस्तों का भुगतान उमेश राय के द्वारा हीं किया गया है। हत्या की प्लानिंग सितम्बर-2024 से हीं बनायी जा रही थी। हत्या में मानवेल खलखो एवं उमेश राय द्वारा कुल 10 गोली चलायी गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उमेश राय एवं गिरफ्तार दीपक राय, राज किशोर राय उर्फ गुड्डू राय व अन्य अपराधियों के द्वारा कांड के मृतक के उपर वर्ष 2008 में भी फायरिंग की गयी थी (नामकुम थाना कांड सं0-117/08), परन्तु उस दौरान मृतक की हत्या न होकर उनकी पत्नी को गोली लगने से हत्या हो गयी। तत्पश्चात वर्ष-2016 में पुनः फायरिंग की गयी (नामकुम थाना कांड सं0-62/16), परन्तु उस दौरान भी मधुसूदन राय की जान बच गयी थी, जिसके उपरान्त दि0-15.12.24 को इस घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से जप्तआग्नेयास्त्र के संबंध में अलग से नामकुम थाना कांड सं0-32/25, दि०-22.01.25, धारा-25(1-B)a/26/35 Arms Act दर्ज किया गया है। हत्या की घटना में फिरार उमेश राय एवं अन्य की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। गिरफ्तार किये गये अपराधकर्मी का नाम एवं पताः-1. मानवेल खलखो पे० स्व० जोहन खलखो सा० बनहोरा (बड़का टोली) थाना सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), 2. अशोक सिंह पे० जितेन्द्र सिंह सा० महिलौंग सरईटोली थाना टाटीसिलवे जिला रॉची, 3. राज किशोर राय उर्फ गुड्डू पे० स्व० अरूण राय सा० उनीडीह राजाउलातु थाना नामकुम जिला रॉची, 4. दीपक कुमार राय पे० भैरवनाथ राय उर्फ रिंकु राय सा० उनीडीह राजाउलातु थाना नामकुम जिला रॉची, गिरफ्तार अपराधियों का अपराधिक इतिहासः-(मानवेल खलखो) 1. सदर थाना कांड सं0-512/23, दि0-01.12.23, धारा-302/201/120(B)/34 भा०द०वि० एवं 25 (1-b)a/26/27/35 Arms Act. (राज किशोर राय उर्फ गुड्डू) 1. नामकुम थाना कांड सं0-117/08, दि0-28.09.2008, धारा-147/148/149/323/324/307/109/302 भा०द०वि० 27 Arms Act, 2. नामकुम थाना कांड सं0-62/16, दि0-13.03.16, धारा-307 भा०द०वि० एवं 27 Arms Act, बरामद एवं जप्त सामान की विवरणीः-1. देशी कट्टा 01 अदद्, 2. जिन्दा गोली-07 अदद्, 3. स्मार्ट फोन- 03 अदद्, 4. की-पैड फोन-01, 5. घटनास्थल में प्रयुक्त मोटरसाईकिल 01 अदद्, छापामारी दल के सदस्यः-1. श्री अमर कुमार पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रॉची, 2. श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, पु०नि० सह थाना प्रभारी, नामकुम, रॉची 3. पु०अ०नि० रंजीत कुमार, नामकुम थाना, रॉची, 4. स०अ०नि० प्रभुवन कुमार, नामकुम थाना, रॉची, 5. स०अ०नि० तारकेश्वर प्रसाद केशरी, नामकुम थाना, रॉची 6. नामकुम थाना सशस्त्र बल

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के द्वारा लापुंग, बेड़ों एवं मांडर थाना में आहूत जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का मॉनिटरिंग किया।

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        आज दिनांक 22.01.25 को ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया,  जिसमें श्री सुमित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कर मॉनिटरिंग किया गया।
 विदित हो  की रातु थाना में रातु थाना क्षेत्र के, मांडर थाना में (मांडर, चान्हो एवं  ठाकुरगांव) थाना क्षेत्र के, लापुंग थाना में लापुंग थाना क्षेत्र के एवं बेड़ो थाना में (बेड़ों तथा नरकोपी) थाना क्षेत्र के लोगों के लिए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आहूत किया गया है। उक्त जन शिकायत समाधान कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में पहुंचे आम लोगों का फरियाद सुनकर संबंधित थाना प्रभारी को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।

धन्यवाद
रांची पुलिस।