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पीएलएफआई जोनल कमाण्डर कृष्णा यादव कार्बाइन और पिस्टल के साथ पकड़ा गया (पूरा देखे)

प्रतिबंधित संगठन पी०एल०एफ०आई० झारखण्ड स्टेट कमेटी सदस्य कृश्णा यादव उर्फ

सुल्तान जी गिरफ्तार

विवरणीः-दिनांक-15/16.01.25 की रात्रि पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को गुप्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन के जोनल कमाण्डर सह झारखण्ड स्टेट कमेटी के दो लाख के इनामी सदस्य कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कुडू थानान्तर्गत गुड़गुड़गढ़ा धोबीघाट गया हुआ है। सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा वहीं छापामारी करने गयी थी, परन्तु कुछ देर पूर्व हीं वहाँ से जा चुका था। आगे सूचना मिली कि वह अपने सदस्यों के साथ मैक्लुस्कीगंज थाना अंतर्गत नकटा पहाड़ से हरहु बसरिया जाने वाली कच्ची सड़क के पास जंगल में दो अन्य दस्ता सदस्यों के साथ छुपा है तथा किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा है।

उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक खलारी राँची के नेतृत्व में एक नक्सल विरोधी अभियान सह छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जंगली क्षेत्र का घेराबंदी कर भागने के क्रम में प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन के जोनल कमाण्डर सह झारखण्ड स्टेट कमेटी सदस्य कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी को अवैध हथियार, गोली एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। कृष्णा यादव के निशानदेही के आधार पर नकटा पहाड़ क्षेत्र के अम्बाटांड़ जंगल में स्थित क्षतिग्रस्त मकान में काला रंग के बैग में छिपाकर रखा हुआ एक कारबाईन एवं छः जिन्दा गोली तथा एक कंबल बरामद किया गया। कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी से पूछताछ करने पर वह बताया कि यह प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन से वर्ष 2014 से जुड़ा है तथा वर्तमान में जोनल कमाण्डर सह झारखण्ड स्टेट कमेटी का सदस्य है। यह क्षेत्र के जमीन कारोबारी, क्रसर मालिक, ईंट भट्ठा मालिक तथा विकास कार्य में लगे ठेकेदारों से रंगदारी के रूप में मोटी रकम की मांग करता है और नहीं देने पर कार्य स्थल पर दस्ता सदस्यों के साथ जाकर आगजनी, तोड़फोड़, एवं फायरिंग तथा हत्या तक की घटना को अंजाम देता है। आगे उसके द्वारा बताया गया कि कुछ और हथियार नकटा पहाड़ और चंदवा थाना क्षेत्र के सीमा के बीच जंगल में बना नाला के पास छिपाकर रखा है तथा उसी क्षेत्र में उसके दस्ता सदस्य भी रहते है। उसके बताये अनुसार उक्त क्षेत्र में पुलिस बल उसे ले कर पैदल तलाशी एवं छापामारी अभियान चला रही थी कि इस बीच में पुलिस को धक्का देते हुए रस्सा छुड़ाकर भागने लगा जिस कम में पथरीला गड्डा में गिर गया जिसे वह चोटिल हो गया। इसी कम में पुलिस उसे पकड़कर पुनः गिरफ्तार कर ईलाज हेतु रिम्स रॉची में भर्ती करायी है जहाँ वह पुलिस अभिरक्षा में ईलाजरत हैं।

वर्ष 2015 में बुढमू थाना क्षेत्र के ग्राम साड़म में रोड निर्माण में लेवी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य में लगे जे०सी०बी० मशीन में दस्ता सदस्यों के साथ मिलकर आग लगा दिये थे।

इसी वर्ष बुढ़मू थाना क्षेत्र के ग्राम मक्का में पुल का निर्माण में रंगदारी का पैसा नहीं मिलने के कारण दस्ता सदस्यों के साथ जाकर हथियार का भय दिखाकर निर्माण कार्य को रोकवा दिया था।

वर्ष 2015 में बुढ़मू थाना क्षेत्र के पाहन टोली में स्कुल निर्माण में रंगदारी नही मिलने के कारण दस्ता सदस्यों के साथ जाकर निर्माण स्थल पर खड़े मिक्सर मशीन में आग लगाकर जला दिये थे।

वर्ष 2016 में लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र से हथियार के साथ पकड़े गये थे तथा जेल गये थे। वर्श 2016 में जेल से निकलने के बाद पुनः पी०एल०एफ०आई० संगठन में शामिल हो गये तथा दस्ता सदस्यों के साथ मिलकर बुढ़मू थाना क्षेत्र के मुरगी गाँव में रोड निर्माण हेतु खड़ा जे०सी०बी० एवं ट्रैक्टर में लेवी का पैसा नहीं मिलने के कारण आग के हवाले कर दिये थे।

वर्ष 2017 में चान्हों थाना क्षेत्र के लुकैयाढोड़ा में दस्ता सदस्यों के साथ हथियार का भय दिखाकर करीब 20-25 गाड़ियों से लूटपाट किये थे।

वर्ष 2017 में चान्हो थाना क्षेत्र के पतरातू गाँव में भानू महतो के घर पर हमला कर पैतालीस हजार रूपये नगद एवं सामानों की लूटपाट किये थे।

वर्ष 2017 में बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा से गम्हरिया तक रोड निर्माण कर रहे कंपनी से लेवी की मांग किये थे कंपनी द्वारा लेवी नहीं देने के कारण साईड पर खड़ा रोलर में आग लगा दिये थे तथा मजदूरों के साथ मारपीट कर भगा दिये थे।

वर्ष 2017 में चान्हो थाना क्षेत्र के आनन्द शीला आश्रम में दस्ता सदस्यों के साथ हथियार के बल पर घुसकर सन्यासियों के साथ मारपीट एवं लूटपाट किये थे।

वर्ष 2017 में चान्हो थाना क्षेत्र के चौड़ा जंगल के पास रोड के ठेकेदार के साईट पर लूटपाट के नियत से दस्ता सदस्यों के साथ पहुँचे थे कि इसी बीच चान्हो थाना की पुलिस आ गयी और मैं अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया।

वर्ष 2018 में बालूमाथ थाना अंतर्गत बालूमाथ रेलवे साईडिंग प्लेटफॉर्म नं0. 2 के पास खड़ी जे०सी०बी० पे लोडर में रंगदारी नहीं मिलने के कारण आग के हवाले कर दिये थे।

➤ वर्ष 2019 में बुढ़मू थाना क्षेत्र के पाही के पास सड़क निर्माण में रंगदारी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य में लगे पोकलेन मशीन में आग लगाकर जला दिये थे। साथ हीं राय स्टेशन स्थित आर०सी०एम० साईडिंग में फायरिंग किये थे।

वर्ष 2020 में पी०एल०एफ०आई० के दस्ता सदस्यों के साथ पिपरवार थाना क्षेत्र के अशोका प्रोजेक्ट के कांटा नं0-5 पर लेवी की मांग को लेकर पहुँचे तथा वहाँ तैनात दो सिक्युरिटी गार्ड को कब्जा में लेकर सी०सी०टी०वी० बंद करा दिये तथा गार्ड को पर्चा दिये कि जब तक पी०एल०एफ०आई० से बात नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा तथा कांटा घर के गेट पर तीन बम फेंक क्षतिग्रस्त कर दिये थे।

वर्ष 2020 में बचरा साईडिंग में काम करने वाले ट्रांसर्पोटरों से लेवी की मांग किये थे परन्तु ट्रांसर्पोटरों द्वारा लेवी नहीं दिया गया तब मैं दस्ता सदस्यों के साथ बचरा साईडिंग पहुँच कर दो हाईवा एवं एक पी लेडर में पेट्रोल डाल कर आग लगा दिये थे।

वर्ष 2020 में चान्हो थाना क्षेत्र के चारा गाँव निवासी जगरन्नाथ मुण्डा को पुलिस का गुप्तचर होने के कारण दस्ता सदस्यों के साथ मिलकर हत्या कर दिये थे।

वर्ष 2020 में चान्हो थाना क्षेत्र के बलसोकरा पंचायत के मुखिया झामको मुण्डा से लेवी की मांग किये थे नहीं देने के कारण उनके घर पर हमला कर मारपीट कर जख्मी कर दिये थे।

वर्ष 2020 एवं 2021 में खलारी थाना क्षेत्र के कई कोयला कारोबारियों से लाखों रूपये का लेवी की मांग किये थे तथा नहीं देने पर जान मारने की धमकी दिये थे।

वर्ष 2020 में चान्हो थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ पकड़े गये थे। मार्च 2021 में लातेहार जिला के बालूमाथ थाना द्वारा कोयला कारोबारी के घर फायरिंग के मामले में पूछताछ हेतु रॉची जेल से रिमांड पर लाया गया था। मैं शौच करने का बहाना कर हाजत से भागने का योजना बनाया तथा मुझे शौच में बैठाकर जैसे ही पुलिसकर्मी पानी लेने गया कि मैं शौचालय से निकल कर भाग गया था।

वर्ष 2022 में ग्राम सांगा पिठौरिया स्थित हकीम अंसारी के कशर पर जाकर हथियार का भय दिखाकर कर्मचारियों के साथ मारपीट किये थे तथा संगठन का पर्चा लेवी लेने के लिए चिपकाये थे।

वर्ष 2022 में चान्हो थाना क्षेत्र के रामदगा में मेला लगा हुआ था तथा रात्रि में आरकेस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था। मैं दस्ता सदस्यों के साथ आरकेस्ट्रा देखने गया था, जहाँ सागर गुप्ता के साथ बकाक हो गया तो मैं आवेश में आकर उसे गोली मार कर हत्या कर दिया तथा अभय साहू जो हमलोग को पकड़ने का प्रयास किया उसे भी पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया था।

वर्ष 2022 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धमधमियों रेलवे केबिन के पास सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था उक्त निर्माण को लेकर मेरे द्वारा कार्य कर रहे मुंशी एवं मालिक को लेवी एवं पैसा मांगा गया परन्तु मुंशी एवं मालिक के द्वारा लेवी का पैसा नही देने पर दस्ता सदस्यों के साथ काम करा रहे मुंशी मानिक प्रसाद साहु को पैर में गोली मारकर वहाँ से भाग गया था।

वर्ष 2022 में कुडू थाना अंतगर्त लक्ष्मी नगर के रहने वाले विकास कु० साहु की हत्या दस्ता सदस्यों के साथ मेरे द्वारा की गयी थी।

वर्ष 2023 में लोहरदगा थाना क्षेत्र के ग्राम बंडा पथराटोली स्कूल के पास नहर निर्माण करा रहे मुंशी को मैं दस्ता सदस्यों के साथ लेवी हेतु धमकी दे रहे थे इसी बीच पुलिस आ गयी और दस्ता सदस्य प्रकाश यादव को पकड़ लिया, परन्तु मैं भागने में सफल हो गया।

वर्ष 2023 में लाल पुन्डरीक नाथ सहदेव द्वारा लेवी नहीं देने के कारण कुडू थाना क्षेत्र के पंडरा में लगा केशर एवं पोकलेन में आग लगाकर मैं दस्ता सदस्यों के साथ जला दिया था।

वर्ष 2023 में खलारी थाना क्षेत्र के पुरनी राय रेलवे पुल निर्माण क्षेत्र में दस्ता सदस्य पहुँच कर मजदूरों एवं मुंशी को बिना मुझसे बात किये काम नहीं करने एवं चालू करने पर जान से मार देने धमकी दिया।

वर्ष 2024 खलारी थाना क्षेत्र के करकट्टा के कशर मालिक हकिम अंसारी के भाई वारिस अंसारी को फोन कर धमकी दिये तथा दस्ता सदस्यों के साथ लेवी का मांग किये थे और संगठन का पर्चा चिपकाये थे तथा हकीम अंसारी के बगल में जो कशर हैं उसका मालिक घटना के बाद 2 लाख रूपया लेवी दिया था।

वर्ष 2024 में पिठोरिया थाना क्षेत्र में मैं दस्ता सदस्यों के साथ हकीम अंसारी को अगवा कर. हत्या का योजना बनाने के कम में पुलिस आकर घेराबंदी करने लगा जिससे भागने के कम में दस्ता के सूरज गोप पिस्टल एवं गोली के साथ पकड़ा गया।

वर्ष 2024 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हरहू बसरिया जाने वाली सड़क पर पूल निर्माण कार्य में मैं दस्ता सदस्यों के साथ वहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट कर धमकी देते हुए काम बंद करवा दिया था।

वर्ष 2024 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हरहू बसरिया जाने वाली सड़क पर पूल निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था उसमें मैं लेवी का मांग किया था। ठेकेदार द्वारा लेवी नहीं देने के कारण जुलाई महीना में पुल निर्माण कार्य स्थल पर दस्ता सदस्यों के साथ धावा बोलकर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट कर काम बंद करा दिये थे। परन्तु ठिकेदार अपना मुंशी भूपेन्द्र यादव को भेजकर फिर से काम शुरू करा दिया तो मैं पुनः अगले दिन दस्ता सदस्यों के साथ वहाँ काम करा रहे मुंशी भूपेन्द्र यादव ग्राम मानसिंघा को साईड पर हीं जाकर गोली मारकर हत्या कर दिया था। > वर्ष 2024 में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के महुआटांड में सड़क निर्माण का कार्य में काम करा रहे मुंशी अनिल यादव को वाट्सएप नंबर पर पर्चा भेजकर धमकी दिया। > वर्ष 2024 में लातेहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड ट्रैक्स एवं लिमिटेड द्वारा संचालित तिसरी रेल निर्माण कार्य में पुल नं0-218 के कार्य के निर्माण को लेकर लेवी का पैसा मुंशी द्वारा नहीं दिये जाने पर दस्ता सदस्यों के साथ हथियार एवं लोहे के रड से सिविल इंजीनियर को मारपीट किया था एवं गोली भी चलाया था। > वर्ष 2024 में लातेहार थाना क्षेत्र के विकास तिवारी के द्वारा वर्ष 2021 में टोरी बरवाडीह रेल लाईन का काम करवा रहे थे जिसमें मैं अपने वाट्सएप नं० से विकास तिवारी को आडियो और विडियो कॉल करके हथियार दिखाकर कई बार लेवी का मांग किये थे एवं जान मारने का धमकी दिये थे। > वर्ष 2025 में लातेहार जिला में रॉची डाल्टनगंज फोर लेन सड़क निर्माण में लगे कंपनी से लेवी की मांग किया हूँ। > वर्ष 2025 में बेड़ो थानान्तर्गत बेड़ो बाजार में अपने पी०एल०एफ०आई० संगठन के सदस्यों के द्वारा पोस्टरबाजी किया गया एवं कंटस्ट्रशन साईट में गोलीबारी करने हेतु अपने सदस्यों को भेजा था। > इसके अतिरिक्त रॉची लोहरदगा, लातेहार, चतरा आदि जिले के कई क्षेत्रों में पी०एल०एफ०आई संगठन के लिए रंगदारी का मांग किया है तथा नहीं देने पर हत्या, फायरिंग, तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। इनके द्वारा वसूले गये रंगदारी की पैसा का उपयोग करने वाले, पुलिस की गतिविधि का सूचना देने वाले तथा संगठन को अन्य तरह का सहयोग पहुँचाने वाले लोगों का नाम बताया गया है जिनके विरूद्ध पुलिस जांचोपरांत कार्रवाई करेगी। आपराधिक इतिहासः-1. चान्हों थाना काड स० 16/2014, धारा-302 भा०द०वि० में बलसोकरा के मुखिया भोला उरांव के हत्याकांड में जेल गये थे। 2. बुड़मू थाना काढ सं० 05/2015. दिनाक 24.01.2017, घारा-435/427/34 भा०द०वि० में साडम में जे०सीबी० गाडी जलाये थे। जिसमें जेल गये थे। 3. बुढमू थाना कांड सं० 63/2015, दि० 24.07 2017. धारा-24.07.2017. धारा 387/307/407/504/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट में पी०एल०एफ०आई० सगठन के नाम पर धमकी देकर बुढमू राय रोड के ठीकेदार से लेवी मागे थे। जिसमें जेल गये थे बुढमू थाना कांड सं0 66/2015, दि० 12.08.2017, धारा 387/307/407/504/34 मा०८० वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट में लेवी नहीं देने पर परहन टोली स्कूल में जेनेरेटर एवं मिक्सर मशीन को जला दिये थे। जिसमें जेल गये थे।

चंदवा थाना से आर्म्स के साथ गिरफ्तार हो कर सितंबर 2015 में शस्व अधिनियम से जेल गये थे।

बुड़मू थाना कांड सं0 21/2017 दि० 04.05.2017. धारा 435/427/379/506/34 भा०द०वि० में बुद्धमू में जे०सी०बी० और जलाये थे। जिसमें जेल गये थे।

बुढमू थाना कांड सं० 24/2017 दि० 13.06.2017, धारा-323/379/435/427/506/387 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०९० एक्ट में बुवमू में रोलर गाड़ी जलाये थे जिसमें जेल गये थे।

चान्हो थाना 50/2017, दिनाक 24.05.2017, धारा 395/427 भा०द०वि० लुऊँयाधीवा में गाड़ियों से लूटपाट किये थे जिसमें जेल गये थे।

चान्हो थाना 61/2017 दिनाक 03.07.2017 धारा-395 भा०द०वि० में पतरातु में दुध के कारोबार करने वाले मानु महतो के घर में घुस कर लूटपाट किये थे जिसमें जेल गये थे। 10. चान्हो थाना 69/2017, दिनाक 07.07.2017 धारा- 395/397/427/412 भा०द०वि० में आनदशीला में सन्यासियों से मारपिट कर लूटपाट किये थे। जिसमें जेल गये थे।

चान्हो थाना 83/2017 दिनाक 03.09.2017. धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25 (1-B)a/26/36 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट जिसमें जेल गये।

चान्हो थाना कांड सं० 161/2019 दि० 17.11.2019 धारा-385/386/387 मा०द०वि० एव 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी०एल०९० एक्ट

चान्हो थाना काड सं० 27/2020, दि० 13.02.2020, धारा-302/34 भा०द०वि०

चान्हो थाना काढ सं० 130/2020. दि० 29.07.2020, धारा-386/387/388/455/34 भा०द० वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०सल०ए० एक्ट

चान्हो थाना कांड सं० 133/2020, दि० 02.08.2020, धारा-323/386/387/504/34 एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

पीपरवार थाना कांड सं0 40/2020, दि० 16.10.2020, धारा-147/148/149/341/342/435 मा०द०वि० एवं 17 सी०सल०ए० एक्ट

काके थाना काड स० 101/2020, दि० 10.06.2020, धारा-392 भा०द०वि०

कुडू थाना कांड सख्यां 196/2019, दिनाक 18.11.2019, धारा 147/148/149/323/325/307

/506/386 मा०८०वि०.3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा 19. कैरो थाना कांड सं0 16/2015, दि० 22.05.2015. धारा-147/148/149/353/385/435/506 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

कुडू थाना काड़ सं० 124/2018, दि० 25.09.2018, धारा-427/435 भार०८०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्टाकुडू थाना कांड सं0 207/2019, दि० 22.12.2019, धारा-353/307 भा०द०वि०, एवं 25 (1-8)a/26/36 Arms act 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

पतरातू थाना काड सं० 158/2020, दि० 10.08.2020, धारा-385/386/387/506/379 भा०द० वि० एवं 17 सी०एल०९० एक्टा

23 चंदवा थाना कांड सं० 40/2020, दि० 07.03.2020, धारा-341/342/323/307/386/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०९० एक्टा

  1. चंदवा थाना कांड स० 47/2020, दि० 18.03.2020, धारा 147/148/149/353/307 भा०द०वि०, एवं 25 (1- B)a/26/35 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

25 पीपरवार थाना कांड सं0 35/2020, दि० 24.08.2020, धारा 147/148/149/353/379/427/504/506 मा०८०वि०, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 17 (1) (2) सी०एल०ए० एक्ट,

  1. खलारी थाना कांड स० 40/21, दि० 18.04.2021. धारा-385/387 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
  2. खलारी थाना कांड सं0 47/2019, दि002.07.2019, धारा-147/148/1492353 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
  3. बालूमाथ थाना कांड सं० 165/18, धारा-147/148/149/384/385/427/435 भा०द०वि०. 17 (1) (2) सी०एल०ए० एक्ट एवं 10/13 यू०ए०पी० एक्ट
  4. खलारी थाना काड सं० 88/20, दि० 30.11.2020, धारा-387 भा०द०वि०
  5. बालूमाथ थाना कांड सं० 170/18, दि0- 19.09.20218, धारा-25 (1-B)a/26/35 Arms act., 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट
  6. चंदवा थाना कांड स० 127/18, दि० 31.12.20218, धारा 147/148/149/323/307/353 भा०द०वि०, एवं 25(1-ए)/26/27/35 Arms act एवं 17 (1) (2) सी०एल०ए० एक्ट।
  7. चंदवा थाना कांड स० 44/2020, दि० 15.03.2020, धारा-147/148/149/307/353 भा०द०वि०, एवं 25 (1- B)a/26/27/35 Arms act
  8. लातेहार थाना कांड सं0-165/21, दि०- 18.07.2021, धारा- 385/387 भा०८०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट
  9. लातेहार थाना कांड सं0-260/21, दि0-23.10.2021, धारा 147/148/149/323/324/325

/307/379/337/506 भा०द० वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

पिठौरिया थाना कांड सं0-50/2022 दिनाक- 14.03.2022 धारा-387/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए०

चंदवा थाना कांड स० 213/2024, दि० 24/12/2024, धारा- 308 (1)/304(4)/308(6)/3(5) भा0न्या०सं०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

मनिका थाना कांड सं0-03/2025, दि0-05.01.2025, धारा-308(3)/308(5) भा०न्या०सं० एवं 17 सी०एल०ए० एक्टपिठौरिया थाना कांड सं0-51/2022 दिनाक- 14.03.2022 धारा-341/323/387/506/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० 39. पिठौरिया थाना कांड सं0-24/2024 दिनाक 02.03.2024 धारा-447/394/435/427/386/387/286/504/506/120 (B) भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 40. पिठौरिया थाना कांड सं0-41/2024 दिनाक 31.03.2024 धारा-25 (1-ए)/25 (1-8)a/25(6)/26 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 41. खलारी थाना कांड स०80/2023, दि० 20.12.2023. धारा-452/387/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 42. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 21/2022, दि0-09.06.2022, धारा- 341/323/386/387/307/504/506/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी० एल०ए० एक्ट । 43. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 29/2024, दि0-17.07.2024, धारा-126 (2)/127(2)/113(2) /117(2)/303(2)/308(3)/308(5)/308(4)/352/351(3)/3 (5) BNS एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 44. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 30/2024, दि0-18.07.2024, धारा- 103 (1)/61 (2) BNS, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 45. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं0- 42/2024, दि0-21.12.2024, धारा-308(3)/ 308(4) BNS एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 46. भण्डरा थाना कांड सं0-21/2023, दि०- 08.04.2023, धारा-147/148/149/341/323/379/386/387/506 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 47. चान्हो थाना काड सं० 85/2022, दि० 01.06.2022, धारा-302/307/34 भा०द०वि० 48. कुडू थाना कांड सं0 20/2023, दि० 10/02/2023, धारा-384/385/387 भा०द०वि०, एवं 25 (1-8)a/26/35 Arms act एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 49. कुडू थाना कांड सं0 16/2023, दि० 31/01/2023, धारा-387 भा०द०वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 50. कुडू थाना कांड सं0 17/2023, दि० 13/02/2023, धारा-385/387/435 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट 51. कुडू थाना कांड सं0 22/2023, दि० 13/02/2023, धारा-120B/414/34 भा०द०वि०, विस्फोटक पदार्थ अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-1. कृश्णा यादव उर्फ सुल्तान जी पे० स्व० रामजी यादव ग्राम बलसोकरा करमटोली थाना चान्हो जिला रॉची वर्तमान ग्राम गुड़गुडगढ़ा धोबी टोला थाना कुडू जिला लोहरदगा। Scanned with CamScanner बरामद सामानः-1. 9MM कारबाईन-01 2. पिस्टल मैगजीन लगा हुआ-01 3. जिन्दा गोली- 11 4. मोबाईल फोन- 01 5 कंबल-03 छापामारी दल के सदस्य 1. श्री रामनारायण चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक खलारी 2. पु०नि० विजय कुमार सिंह, सह थाना प्रभारी खलारी 3. पु०अ०नि० गोविन्द कुमार, थाना प्रभारी मैकलूरकीगंज, राँची 4. पु०अ०नि० चंदन कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी चान्हो, राँची। 5. पु०अ०नि० रितेश कुमार महतो, थाना प्रभारी बुढ़मू, राँची 6. पु०अ०नि० दीपक कुमार साव, मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची। 7. सशस्त्र बल।

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