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Homeअपराधकार्बाइन और कई हथियार के साथ अपराधी गिरफ़्तार(पूरा पढ़े)

कार्बाइन और कई हथियार के साथ अपराधी गिरफ़्तार(पूरा पढ़े)

जिला बदर कुख्यात अपराधकर्मी अवैध हथियार के साथ माण्डर से गिरफ्तार

प्रसंगः- माण्डर थाना काण्ड सं0-88/2024 दिनांक-30.06.2024 धारा 188, भा०द०वि०, 25 झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 एवं 25 (1-A)/25 (1-B)a/26 आर्म्स एक्ट

दिनांक-30.06.2024 को दोपहर में वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि सी०सी०ए० वाद सं०-09/2024 में दिनांक- 23.05.2024 से 22.11.2024 तक जिला बदर सक्रिय अपराधकर्मी संतु उरॉव उर्फ मुन्ना उरॉव पिता अंगना उरॉव ग्राम टांगरबसली, थाना माण्डर, जिला राँची को माण्डर थाना क्षेत्र में ग्राम बुढ़ाखुखरा से कैम्बो जाने वाले रास्ते में स्थित जंगली क्षेत्र में घुमते हुए देखा गया है।

उक्त सूचना के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रॉची के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और अविलंब सत्यापन कर कार्रवाई करने का निर्देशि दिया गया। छापामारी दल द्वारा माण्डर थाना क्षेत्र के बुढ़ाखुखरा से कैम्बो जाने वाले रास्ते में स्थित जंगल में छापामारी किया गया एवं अपराधकर्मी संतु उरॉव को खदेड़कर पकड़ा गया। जिसके पास से एक देशी लोडेड पिस्तौल बरामद हुआ। अपराधकर्मी संतु उरॉव के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर माण्डर थाना क्षेत्र के टांगरबसली में छापामारी कर इनके निशानदेही पर एक देशी कार्रवाईन एवं एक देशी पिस्तौल तथा सात जिन्दा गोली बरामद किया गया। सक्रिय अपराधकर्मी संतु उरॉव उर्फ मुन्ना उरॉव के विरूद्ध लूट, डकैती, हत्या, जैसे संज्ञिन करीब एक दर्जन अपराधिक मामले पुर्व से दर्ज है। यह अपराधी जिला दण्डाधिकारी राँची के सी०सी०ए० वाद सं0-09/2024 में छः माह के लिए जिला बदर होने के आदेश का उल्लंधन कर माण्डर क्षेत्र में अपराध करने के नियत से घुम रहा था।

गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम पता:- 1. संतु उरॉव उर्फ मुन्ना उरॉव पिता अंगना उरॉव ग्राम टांगरबसली, थाना माण्डर, जिला राँची

जप्त सामान :-

  1. एक देशी कार्रवाईन
  2. एक देशी पिस्तौल मैग्जीन लगा हुआ। 3. एक देशी पिस्तौल 0.315 बोर का।
  3. तीन 0.315 का गोली
  4. तीन 7.62 का गोली
  5. एक 7.65 का गोली

अपराधिक इतिहासः-

  1. नामकुम थाना काण्ड सं0-140/2021 दिनांक-07.06.2021 धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट, 2. कर्रा थाना काण्ड सं0-36/2021 धारा-385/387/34 भा० द० वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट,
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