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शराब की बिक्री पर रोक ड्राई डे की घोषणा राँची आसपास (पूरा पढ़े)

मैं राहुल कुमार सिन्हा, भा०प्र०से०,उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, राँची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान एवं आयुक्त उत्पाद, झारखंड, राँची के पत्रांक-814 दिनांक 12.04.2024 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में लोक सभा चुनाव 2024 के मद्येनजर निम्नांकित तिथियों को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित करता हूँ।

अतः आदेश दिया जाता है कि शुष्क दिवस को राँची जिला की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकाने, बार, रेस्तराँ एवं क्लब तथा माइको विव्ररी सहित, JSBCL, सभी देशी/विदेशी शराब की विनिर्माणशाला की अनुज्ञप्ति परिसर पूर्णतः बन्द रहेगी। किसी भी प्रकार से शराब की आपूर्ति नही किया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा।

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