दिनांक 15.04.2025 को गोंदा थाना के कांके रोड स्थित ‘फेस पेटल’ नाम के दुकान में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर दुकान के कर्मचारी से रिचार्ज, मनी ट्रांसफर का कुल 17,000 रू तथा दुकान मालिक के बताए अनुसार उनके काउंटर में रखे लगभग 1,50,000 रु, कुल 1,67,000रू की लूट कर पैदल फरार होने की घटना के संबंध में दुकान के कर्मचारी राकेश कुमार सिंह के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा कांके रोड में दिन दहाड़े घटी लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए श्री संजीव कुमार बेसरा, पुलिस उपाधीक्षक, सदर के नेतृत्व में टीम का गठन कर कांड के उद्भेदन का निर्देष दिया गया। घटना में शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर तथा तकनीकी मदद ली गयी। अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अपराधियों के द्वारा घटना को करने के लिए सिल्वर रंग की। 10 कार का इस्तेमाल किया गया था जिसे अपराधियों ने दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से करीब 300-350 मी० की दूरी पर खड़ा किया था तथा घटना करने के बाद उसी कार से फरार हो गये। तकनीकी इनपुट/आसूचना के आधार पर कार का पता लगाते हुए कांड में संलिप्त दोनों अपराधियों का पता लगाया गया तथा घटना में शामिल मेहुल कुनार को पकड़ कर कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना में अपने साथी अमनजय सिंह के साथ घटना के करने की बात स्वीकार की। मेहुल कुमार के निशानदेही पर लूट की घटना में प्रयोग में लाए गए पिस्टल को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से मेहुल कुमार के घर से बरामद किया गया। लूट की गयी रकम के बारे में बताया कि उनलोगों ने दुकान से 11,500रू की लूट की थी जिसे दोनो ने आधा आधा आपस में बांटकर खाने पीने में खत्म कर दिया। घटना के संबंध में अनुसंधान के दौरान दुकान के मालिक के द्वारा 1,50,000 रू की लूट की बात वीडियो फुटेज में ज्ञात नहीं हुयी थी। कांड में शामिल दोनों अपराधियों को अवैध तरीके से शरत्र रखने तथा शस्त्र होने की जानकारी होने तथा लूट में इस्तगाल करने के आरोप में पु०अ०नि० राजु कुमार गुप्ता, गोंदा थाना के आवेदन पर सुखदेवनगर थाना में कांड सं0 207/2025 दिनांक 19.04.2025 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 शस्त्र अधिनियम की धारा दर्ज कर दोनो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफतार व्यक्ति का नाम पता 1. मेहुल कुमार पिता दिलीप कुमार श्रीवास्तव निवासी जयप्रकाश नगर, चूना भट्ठा, थाना सुखदेवनगर जिला रांची। आपराधिक इतिहास- शून्य। 2. अमनजय सिंह पिता बच्चा सिंह ग्राम माधोपुर, पो० सैदसराय, थाना गरखा, जिला छपरा (बिहार) वर्तमान पता सतीश लिंडा, इन्द्रपुरी, बिरला मैदान, मेट्रो गली थाना सुखदेवनगर जिला रांची मो० इबरार आलम पिता मो० सूबेदार अंसारी, ग्राम मनसारा थाना अंबा, जिला औरंगाबाद (बिहार)। आपराधिक इतिहास- 1. कोतवाली थाना कांड सं० 549/1015 दिनांक 02.07.2015 धारा 341/323/325/354/34 भा०द०वि०। जप्त किए गए सामग्रीः-1. एक देशी पिस्टल (जिस संबंध में सुखदेवनगर थाना में कांड सं0 207/2025 दिनांक 19.04. 2025 धारा 25 (1-बी) ए/25/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज किया गया है) सिल्वर रंग की 10 कार पंजीयन सं० JH 01BK 9790
ये था पूरा मामला लूट कांड का वीडियो