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कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता सोनाली राय उर्फ सनाया राय पर फेके गये तरल पदार्थ के कांड का उद्‌भेदन एवं गिरफ्तार(पूरा देखे)

कांके थाना कांड संख्या-195/25 दिनांक-26.07.25 धारा-111/124(1)/109/61(2)

पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची को दि0-26.07.25 को सूचना प्राप्त हुई कि कांके थाना क्षेत्र अर्न्तगत टेंडरग्राम में रहने वाली सोनाली राय उर्फ सनाया राय को जान-माल की क्षति पहुँचाये जाने के उद्देश्य से समय करीब 12.30 बजे अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा उनके चेहरे पर प्लास्टिक के बोतल में रखे तरल पदार्थ फेंक दिया, जिससे उनके दोनों आंखो में काफी जलन होने लगी तथा वह काफी जोर से चिल्लाने लगी।

प्राप्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), रांची के निर्देशन व वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, राँची के नेतृत्व में घटना के उद्‌भेदन एवं अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हेतु कांके थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों को शामिल करते हुए एक SIT का गठन किया गया। साथ ही पीड़िता के समुचित व प्रभावी ईलाज हेतु आवश्यक बन्दोबस्त भी किये गये। घटना की तिथि को ही पीड़िता का बेहतर ईलाज कर अस्पताल से मुक्त किया गया। चिकित्सकों के टीम के द्वारा पीड़िता के आंख में पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने की बात बताई गई।

घटित घटना के संबंध में पीडिता के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पीड़िता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया कि उसके प्रेमी गणेश सिंह के इंस्टाग्राम आई०डी० पर अज्ञात व्यक्ति के इंस्टाग्राम आई०डी० से दिनांक-24.07.25 को सोनाली राय एवं गणेश सिंह को लगातार जान मारने की धमकी भरा मैसेज भेजा जा रहा था, जो स्वयं को अमन श्रीवास्तव गिरोह का सदस्य पवन श्रीवास्तव बताता है। इसके अलावे पीड़िता के प्रेमी गणेश सिंह को उसके टेलीग्राम पर अन्य टेलीग्राम आई०डी० से भी कॉल करके धमकी दी गई थी। धमकी देने वाला व्यक्ति अपना नाम शिव शर्मा बताया था। पीड़िता के द्वारा अमन श्रीवास्तव गिरोह के अपराधियों के द्वारा जान-माल की क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से पीड़िता एवं उसके प्रेमी की गतिविधि की रेकी किये जाने का उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है।

गठित SIT के द्वारा कांड गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि कांड की पीड़िता एवं उसका प्रेमी गणेश सिंह दिनांक-23/24.07.25 की रात्रि में रांची के एक होटल में रूके हुये थे, जहां सोनाली रायके मोबाईल फोन एवं ई-मेल आई०डी० का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर एक जाली आई०डी० पवन के छद्‌मनाम से बनाया गया है तथा इस जाली आई०डी० से अपने प्रेमी गणेश सिंह के इंस्टाग्राम आई०डी० पर धमकी भरा मैसेज एवं सोनाली राय व गणेश सिंह को जान-माल की क्षति पहुँचाये जाने का मैसेज भेजा गया, जिसमें सोनाली राय के कुछ फोटोग्राफ भी पोस्ट किये गये थे। उक्त जाली इंस्टाग्राम आई०डी० होटल में ठहरने के दौरान ही बनाई गई थी। अनुसंधान के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि सोनाली राय के प्रेमी गणेश सिंह के विरूद्ध मारपीट, हत्या का प्रयास के आरोप में चुटिया थाना कांड संख्या-125/25, दिनांक-25.05.25 वादी अमन चन्द्रा के द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें गणेश सिंह का अपराधिक सहयोगी भैरव सिंह को चुटिया थाना के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चुटिया थाना का उक्त कांड स्मार्ट बाजार स्थित पार्किंग के टेंडर आवंटन के उपरांत गुट-बाजी एवं आपसी रंजिश के परिणामस्वरूप हुये मारपीट की घटना के संबंध में अंकित किया गया है। इस कांड में विधिक कार्रवाई से बचने तथा अपने विरोधी गुट को बदनाम करने व बदला लेने के उद्देश्य से गणेश सिंह के द्वारा भैरव सिंह के साथ मिलकर घटना की योजना बनाई गई।

अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में साक्ष्यानुसार सोनाली राय के प्रेमी गणेश सिंह उर्फ श्री गणेश उम्र करीब 24 वर्ष, पिता-शिव भूषण सिंह, सा० फर्स्ट स्ट्रीट, लेक रोड़ हिन्दपीढ़ी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त दो एन्ड्रॉयड फोन जप्त किया गया है। पुछताछ के क्रम में अपने प्रेमिका के उपर फेंके गये हानिकारक तरल पदार्थ के संबंध में बताया कि भैरव सिंह के द्वारा उक्त लड़के को भेजा गया था। गणेश सिंह के द्वारा भैरव सिंह के पार्किंग का काम का देख-रेख किया जाता था तथा चुटिया थाना के उक्त कांड के वादी अमन चन्द्रा को अमन श्रीवास्तव गिरोह का सदस्य बताया गया है। न्यायिक हिरासत में बंद भैरव सिंह के द्वारा गणेश सिंह को जेल में मुलाकाती के दौरान अमन श्रीवास्तव के गरोह के सदस्यों पर चुटिया थाना में दर्ज कांड को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए योजना बनाई गई। गणेश सिंह एवं भैरव सिंह ने योजना बनाई कि जाली इंस्टाग्राम आई०डी० से एक धमकी का मैसेज अपने मोबाईल पर दिखाकर अमन चन्द्रा का संबंध अमन श्रीवास्तव गिरोह से दिखाया जाय तो भविष्य में अमन चन्द्रा (वादी चुटिया थाना कांड संख्या-125/25) के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जा सकें। दिनांक 24.07.25 को गणेश सिंह के द्वारा सोनाली राय के होटल के कमरे में सोने के क्रम में उसके मोबाईल से पवन नामक व्यक्ति के नाम से उक्त वर्णित फेंक इंस्टाग्राम आई०डी० बनाकर धमकी भरा मैसेज अपने मोबाईल पर भेजा तथा उस मैसेज में अमन श्रीवास्तव गिरोह सदस्यों का नाम भी अंकित किया। योजनाबद्ध तरीके से भैरव सिंह के द्वारा ही एक अज्ञात लड़का को भेजकर सोनाली राय के उपर हानिकारक तरल पदार्थ फेका गया तथा योजनाबद्ध तरीके से ही काफी कम समय में ही पूर्व निर्धारित अस्पताल में ईलाज हेतु ले जाया गया।अनुसंधान के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि आपसी रंजिश एवं गुटबाजी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। ताकि दूसरे अपराधिक गुट को मिथ्या मामले में कानुनी कार्रवाई कराई जा सकें। सोनाली राय के उपर हानिकारक तरल पदार्थ फेके जाने में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अपराधकर्मी का नाम एवं पताः-

  1. गणेश सिंह उर्फ श्री गणेश उम्र करीब 24 वर्ष, पिता-शिव भूषण सिंह, सा०-फर्स्ट स्ट्रीट, लेक रोड हिन्दपीढ़ी।

अपराधिक इतिहास :-

  1. डेलीमार्केट थाना कांड संख्या-51/22 दिनांक-11.11.2022 धारा-307/120बी/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट,
  2. सुखदेव नगर थाना कांड संख्या-42/2009, दिनांक-31.05.2009, 384/120 (बी0)/504 भा०द०वि०, धारा-
  3. रातु थाना कांड संख्या-251/2020, 341/324/307/504/34 भा०द०वि०, दिनांक 04.02.2020 धारा-
  4. कोतवाली थाना कांड संख्या-433/20, धारा-436/34 भा०द०वि० ।
  5. कोतवाली थाना कांड संख्या-193/20, धारा-341/323/504/506/379 भा०द०वि० ।
  6. चुटिया थाना कांड संख्या-125/25, दिनांक-25.05.25, धारा- 191 (1)/191(2)/190/115(2)/109/308 (4)/308 (5)/351 (3) बी०एन०एस० ।

बरामद एवं जप्त सामान की विवरणीः-

  1. एन्ड्रॉयड फोन 02 अदद्,

छापामारी दल के सदस्यः-

  1. श्री अमर कुमार पाण्डेय, वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रॉची,
  2. पु०नि०, प्रकाश कुमार रजक, थाना प्रभारी, कांके रॉची,
  3. पु०अ०नि० काफिल अहमद, कांके थाना, रॉची,
  4. पु०अ०नि० रौशन कुमार, कांके थाना, राँची,
  5. पु०अ०नि०, पंकज कुमार, साईबर थाना, रांची,
  6. पु०अ०नि०, प्रवीण कुमार रजक, कांके थाना, रांची,
  7. पु०अ०नि० गंगाधर सिंह, कांके थाना, रांची,
  8. पु०अ०नि०, राजकुमार तिग्गा, कांके थाना, रांची,
  9. पु०अ०नि०, मनोज करमाली, कांके थाना, रांची,
  10. कांके थाना सशस्त्र बल।
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