ओरमांझी थाना कांड सं0-189/24, दि0-22.11.24, धारा-109/118(1)/(118(2)/111(2) /111(3)/111(4)/111(5)/111(7)/308(2)/308(3)/308(4)/308(5)/61 (2) भा०न्या०सं० एवं 27 आर्मस एक्ट।
विवरणी – दिनांक-22.11.24 को ग्राम डहु स्थित फटाही प्लॉट (चिड़ियाघर के बगल में) संजीव जायसवाल के साथ वहाँ पर 1. जावेद अंसारी 2. आजाद अंसारी काम कर रहे थे तभी दो अज्ञात अपराधी अपाची मोटरसाईकल पर सवार होकर आये एवं मोटरसाईकल पर पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा अचानक पिस्टल से फायर करना शुरु कर दिया गया। जिससे पहली गोली जावेद अंसारी, उम्र-करीब 50 वर्ष, पिता-स्व० उसमान अंसारी, सा०-ईरबा, थाना-ओरमाँझी, जिला-राँची के दाहिने घुटने पर लगी तो वह वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरा व्यक्ति आजाद अंसारी, पिता-मुर्तजा अंसारी, सा०-ईरबा, थाना-ओरमाँझी, जिला-राँची को एक गोली उसके पेट को छूता हुआ दाहिने हाँथ में लगा जिससे वह गिर पड़ा। गोली फायर करने वाले दोनों अपराधी अपनी बाईक से वहाँ से भाग गये। इस घटना के संबंध में उक्त कांड दर्ज किया गया।
उक्त कांड का उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधकर्मियों कि गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के निर्देशानुसार द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली राँची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि यह घटना संगठित अपराधी गिरोह सुजीत सिन्हा गैंग के सरगना के इशारे पर गैंग के गुगों द्वारा किया गया है। छापामारी दल के द्वारा तकनिकी शाखा से मदद लेते हुए उक्त संगठित अपराधी गिरोह के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरोह के अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी लागातार छापामारी की जा रही है एवं गिरोह द्वारा अपराधिक कृ त्य के माध्यम से अर्जित संपत्ति के संबंध में भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा कांड में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम एवं पता
- जिशान शेख उर्फ रिक्की, उम्र करीब 32 वर्ष, पिता-शेख शमीउल्लाह, सा०-क्वाटर नं० 211/2015, काँके वार्डर लाईन काँके चौक सुकरहुटू, थाना-काँके, जिला-राँची।
गिरफ्तार अपराधकर्मी का अपराधिक इतिहास
- पिपरा थाना (पलामू) काण्ड सं0-17/23, दि०-04.07.23, धारा-385/386/387/ (बी) भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
326/307/34/120 2. काँके थाना काण्ड सं0-71/23, दि०-29.09.23, धारा-498 (ए) / 313 भा०द०वि० एवं 3/4 दहेज अधिनियम।
- चौनपुर थाना (पलामू) काण्ड सं0-245/24, दि0-01.12.24, धारा-311 भा०न्या०सं० एवं 27 आर्म्स एक्ट।