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सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है,(पूरा पढ़े)

Ranchi/Delhi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ED की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने ED की याचिका को निष्पादित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ में ED की याचिका पर सुनवाई हुई. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत की सुविधा प्रदान की गई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है।

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