वादी सौरभ कुमार गुप्ता, पिता-स्व० रामदयाल साहु, पता-ईटकी मोड़,, थाना-ईटकी जिला-रॉची के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि इन्हे एक काण्ड में सिसई थाना के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय वादी का मोबाईल, लैपटाप एवं अन्य समान को सिसई थाना के द्वारा जप्त किया गया था। वादी द्वारा माननीय न्यायालय से बेल लेने के बाद जप्त सामानों का रिलिड आर्डर करवाया गया। सामानों का रिलिज आर्डर लेकर वादी जब सिसई थाना गये तो सामनों को रिलिज करने के एवज में सिसई थाना के मुंशी मधुसूदन झा के द्वारा वादी से 10,000/- रूपया रिश्वत की मॉग की गई। वादी रिश्वत देकर काम नही कराना चाहते थे। इस हेतु वादी द्वारा कानुनी कार्रवाई करने के लिए भ्र०नि० ब्यूरो, रॉची को लिखित आवेदन दिया।
वादी द्वारा दिये गये आवेदन का सत्यापन भ्र०नि० ब्यूरो, रॉची के पु०नि० के द्वारा किया गया। मामला को सत्य पाते हुए वादी के लिखित आवेदन एवं सत्यापनकर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर भ्र०नि० ब्यूरो थाना, राँची कांड संख्या 07/2024, दिनांक-26.04.2024, धारा 7 (a), भ्र०नि० (संशोधित) अधिनियम-2018 पंजीकृत कर प्राथमिकी अभियुक्त मधुसदन झा, मुंशी सिसई थाना, जिला-गुमला को 9,000/-(नौ हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए भ्र०नि०ब्यूरो, राँची टीम द्वारा आज दिनांक-27.04.2024 को 16:45 बजे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।