सुशील श्रीवास्तव गिरोह के दुर्दान्त अपराधकर्मी नामक्रम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार
दिनांक- 25/26/07/2024 की रात्रि को वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि मौलाना आजाद कॉलोनी में सुशील श्रीवास्तव गिरोह का एक दुर्दान्त अपराधकर्मी कोई आपराधिक घटना कारित करने के लिए छिपा हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा प्राप्त सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, राँची के नेतृत्व में नामकुम थाना के पुलिस पदाधिकारियों एवं पी०सी०आर० 06 के गश्ती पदाधिकारी एवं बल को शामिल करते हुए एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा प्राप्त सूचना पर सत्यापन व त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु नामकुम थानान्तर्गत मौलाना आजाद कॉलोनी, हनुमान मंदिर के बाएँ रोड में खालिद शेख के फ्लैट पर पहुँचने पर एक संदिग्ध व्यक्ति को को पाया गया, उस व्यक्ति से नाम-पता पुछने पर अपना नाम रियाज अंसारी उर्फ शहादत अंसारी उर्फ राजा, पिता- नूर हसन, सा०- रोचाप, थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़, वर्त्तमान पता मौलाना आजाद कॉलोनी, हनुमान मंदिर के बाएँ रोड में खालिद शेख के फ्लैट थाना- नामकुम, जिला- राँची बताया, जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर उसके कमर के दाहिने तरफ से एक लोडेड पिस्टल एवं 05 राउण्ड जिन्दा गोली बरामद किया गया। उक्त व्यक्ति से पिस्टल से संबंधित कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, ततपश्चात अवैध पिस्टल एवं गोली को दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष विधयत जप्त किया गया। अग्रतर पुछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बतलाया कि उसके विरुद्ध झारखण्ड राज्य के कई अन्य जिला रामगढ़, हजारीबाग, जामताड़ा में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम एवं धोखाधाड़ी के कई कांड दर्ज है। तत्पश्चात अवैध रूप से पिस्टल एवं गोली रखने के आरोप में रियाज अंसारी के विरूद्ध नामकुम थाना कांड सं0-289/24 दिनांक- 26/07/2024 धारा- 25 (1-B) a/26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा अभियुक्त रियाज अंसारी उर्फ शहादत अंसारी उर्फ राजा, पिता नूर हसन, सा०- रोचाप, थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़, वर्तमान पता मौलाना आजाद कॉलोनी, हनुमान मंदिर के बाएँ रोड में खालिद शेख के फ्लैट, थाना नामकुम, जिला- राँची को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि रियाज अंसारी सुशील श्रीवास्तव के संगठित आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसके विरूद्ध झारखण्ड राज्य के कई अन्य जिला रामगढ़, हजारीबाग, जामताड़ा में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम एवं धोखाधाड़ी के कुल 39 आपराधिक कांड दर्ज है तथा कई कांडो में वांछित है।
गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत दर्ज कांडों के सदर्भ में ज्ञात हुआ कि यह अपराधी झारखण्ड राज्य के कई जघन्य आपराधिक कांडों को अंजाम दे चुका है, जिसमें मुख्यतः जामताड़ा जिला अन्तर्गत भोला पाण्डेय की हत्या, रामगढ़ थाना क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे रैक लोडिंग व्यवसायी गुदुल सोनकर की हत्या, गिद्दी थाना हजारीबाग क्षेत्र अन्तर्गत रामगढ कोयला व्यवसायी मास्टर की हत्या, पतरातु थाना अन्तर्गत भोला पाण्डेय गिरोह का सदस्य अशोक पाण्डेय की हत्या, बरकाकाना थाना क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे ठेकेदार एवं पतरातु थाना रेलवे साइडिंग इंजीनियर की हत्या शामिल है। यह अपराधी पतरातु थाना कांड सं0-148/24, दि0-07.06.2024, धारा-385/387/379/427/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित अपराधी है, जो तालाटांड़ (पतरातु) पेट्रोल पम्प के मालिक पर फायरिंग की घटना में वांछित है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता :-
रियाज अंसारी उर्फ शहादत अंसारी उर्फ राजा, पिता- नूर हसन, सा०- रोचाप, थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़ जप्त किये गये सामानों की विवरणी :-
- देशी पिस्टल-01 अदद्
- गोली 05 अदद (09mm)